आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 276गग

आय की विवरणी देने में असफल रहना

धारा

धारा संख्या

276गग

अध्याय शीर्षक

अध्याय XXII - अपराध और मुकदमें

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1979

आय की विवरणी देने में असफल रहना

आय की विवरणी देने में असफल रहना

1 आय का रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए विफलता.

276CC. एक व्यक्ति जान - बूझकर कारण समय पर प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह (1) की उपधारा के तहत प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो आयकर रिटर्न धारा 139 या की उप - धारा (2) के तहत दिए गए नोटिस से धारा 139 या खंड 148 , वह दंडनीय होगा -

विफलता की खोज नहीं किया गया था अगर टाल दिया गया होता जो कर की राशि, कम से कम छह महीने नहीं होंगे जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये से अधिक है, लेकिन जो जहां एक मामले में (मैं) तक का हो सकता सात साल और जुर्माना;

(Ii) किसी अन्य मामले में, कम से कम तीन महीने नहीं होगी, बल्कि जो तीन साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं जो एक अवधि के लिए कारावास से:

एक व्यक्ति के कारण समय में उप - धारा के तहत आय की वापसी (1) के प्रस्तुत करने के लिए विफलता के लिए इस खंड के अंतर्गत खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाएगी बशर्ते कि धारा 139 -

(मैं) पिछले अप्रैल, 1975 के 1 दिन के लिए शुरू होने से किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए: या

(Ii) अप्रैल, 1975 के 1 दिन या उसके बाद किसी भी निर्धारण वर्ष आरंभ करने के लिए, अगर-

(एक) वापसी निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पहले उसके द्वारा सुसज्जित है; या

(ख), यदि कोई हो, अग्रिम कर से कम भुगतान किया है, और स्रोत पर कटौती की कोई कर, तीन हजार रुपए से अधिक नहीं है, के रूप में नियमित मूल्यांकन पर निर्धारित कुल आय पर उसके द्वारा देय कर की.]

 

1 कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 से प्रभावी, 1975/01/10 द्वारा नए वर्गों 276C और 276CC द्वारा मूल अनुभाग 276C के लिए एवजी.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1979 के द्वारा संशोधित]

© कॉपीराइट. टैक्समैन पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड

फ़ुटनोट