धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (iiख) के उपबंधों का पालन करने में असफल रहना
27[धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (iiख) के उपबंधों का पालन करने में असफल रहना
275ख. यदि ऐसा कोर्इ व्यक्ति, जिससे धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (iiख) की अपेक्षानुसार लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत अधिकारी को आवश्यक सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा की गर्इ है, प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी सुविधा प्रदान करने में असफल रहता है तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।]
27. वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा 1.6.2002 से अंत:स्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा संशोधित रूप में]

