आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 272

प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।

धारा

धारा संख्या

272

अध्याय शीर्षक

अध्याय XXI - शास्तियां दंड

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1992

प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।

प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।
समाप्ति की सूचना देने के लिए विफलता.
78 272.[प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1987, लोप से प्रभावी1989/01/04.]

 

७८.चूक के लिए पहले, अनुभाग 272 के तहत के रूप में खड़ा था:
                        किसी भी व्यक्ति के उप - धारा (3) धारा 176 के द्वारा आवश्यक के रूप में अपने व्यवसाय या पेशे की समाप्ति का नोटिस देने में विफल रहता कहां ", मूल्यांकन अधिकारी एक राशि नहीं होगा जो दंड के रास्ते से उसके पास से बरामद किया जाएगा कि प्रत्यक्ष कर सकते हैं कम से कम 10 प्रति कर का प्रतिशत लेकिन जो बाद में इसकी समाप्ति की तारीख करने के लिए व्यापार या पेशे के किसी भी आय के संबंध में उस पर आकलन किया कर की राशि से अधिक नहीं होगी. "

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