आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 271घख

धारा 269धप के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति

धारा

धारा संख्या

271घख

अध्याय शीर्षक

अध्याय XXI - शास्तियां दंड

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2020

धारा 269धप के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति

धारा 269धप के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति

39क[धारा 269धप के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति

271घख. (1) यदि कोर्इ व्यक्ति, जिससे धारा 269धप में निर्दिष्ट विहित संदाय के इलेक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से संदाय ग्रहण करने की सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसी सुविधा प्रदान करने में असफल रहता है, तो वह शास्ति के रूप में, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, पांच हजार रुपए की राशि का संदाय करने का दायी होगा:

परंतु ऐसी कोर्इ शास्ति अधिरोपणीय नहीं होगी यदि ऐसा व्यक्ति यह साबित कर देता है कि ऐसी असफलता के लिए उपयुक्त और पर्याप्त कारण थे।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपणीय कोर्इ शास्ति संयुक्त आय-कर आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाएगी।]

 

39क. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 द्वारा 1.11.2019 से अंत:स्थापित।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित रूप में]

फ़ुटनोट