उच्च न्यायालय के समक्ष प्रकरण (ओ नहीं कम से कम दो न्यायाधीशों ने सुना होगा
उच्च न्यायालय के समक्ष मामला दो से कम न्यायाधीशों द्वारा न सुना जाना
259. (1) जब कोर्इ मामला धारा 256 के अधीन उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट किया गया है तब वह उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा सुना जाएगा और उसका विनिश्चय ऐसे न्यायाधीशों की या ऐसे न्यायाधीशों के बहुमत की, यदि कोर्इ हो, राय के अनुसार किया जाएगा।
(2) जहां ऐसा कोर्इ बहुमत नहीं है, वहां न्यायाधीश उस विधि के प्रश्न का कथन करेंगे जिस पर उनमें मतभेद है, और तब वह मामला उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से एक या अधिक के द्वारा केवल उस प्रश्न के संबंध में सुना जाएगा और ऐसे प्रश्न का विनिश्चय उन न्यायाधीशों के, जिन्होंने उस मामले को सुना है, जिनके अन्तर्गत वे न्यायाधीश भी होंगे जिन्होंने पहले उस मामले को सुना था, बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा।
[वित्त अधिनियम, 2005 तथा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधित रूप में]

