आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 253

अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अपील

धारा

धारा संख्या

253

अध्याय शीर्षक

अध्याय XX - अपील और संशोधन

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1993

अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अपील

अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अपील
75 अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अपील.
253.(1) निम्न आदेशों में से किसी से व्यथित कोई निर्धारिती इस तरह के खिलाफ अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील कर सकेगा आदेश
(क) द्वारा पारित एक आदेश 76 [उपायुक्त (अपील) 77 [या, मामले के रूप में, के तहत एक आयुक्त (अपील)] हो सकता है 78 [***] 79 [धारा 154], 80 [***] खंड 250, 81 [धारा 271, धारा 271A या अनुभाग 272A]; या
(ख) 82 [***]
अनुभाग 263 के तहत एक आयुक्त द्वारा पारित (ग) एक आदेश 83 [या धारा 272A] 84 [***] या अनुभाग 263 के तहत अपने आदेश में संशोधन धारा 154 के तहत उसके द्वारा पारित एक आदेश] 85 [या एक मुख्यमंत्री द्वारा पारित एक आदेश आयुक्त या एक महानिदेशक या अनुभाग 272A के तहत एक निर्देशक.]
(2) आयुक्त सकता है, वह एक द्वारा पारित किसी भी क्रम पर आपत्ति अगर 86 [उपायुक्त (अपील)] 87 [या, जैसा भी मामला हो, एक आयुक्त (अपील)] के तहत 88 [धारा 154 या] खंड 250, प्रत्यक्ष 89 [आकलन] अधिकारी या आदेश के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अपील.
(3) उप - धारा के तहत प्रत्येक अपील (1) या उपधारा (2) के मामले के रूप में, आदेश निर्धारिती को या आयुक्त को भेजी है के खिलाफ अपील करने की मांग की जिस पर तारीख से साठ दिनों के भीतर दायर की जाएगी हो सकता है.
(4) 89 मामले के रूप में [आकलन] अधिकारी या निर्धारिती के आदेश के खिलाफ अपील है कि सूचना प्राप्त होने पर, हो सकता है 86 [उपायुक्त (अपील)] 87 [या, जैसा भी मामला हो सकता है, आयुक्त (अपील)] उप - धारा (1) या उपधारा के तहत पसंद किया गया है (2) अन्य पार्टी द्वारा बावजूद वह प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर इस तरह के आदेश या उसके किसी भाग के खिलाफ अपील की है नहीं हो सकता है कि नोटिस के आदेश के किसी भी हिस्से के खिलाफ, निर्धारित तरीके से सत्यापित पार आपत्तियों का एक ज्ञापन फाइल 86 [उपायुक्त (अपील)] 87 [या, जैसा भी मामला हो, आयुक्त (अपील)], यह उप - धारा में निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत एक अपील के रूप में अगर और इस तरह के ज्ञापन अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा का निपटारा किया जाएगा (3).
(5) अपीलीय न्यायाधिकरण एक अपील को स्वीकार करते हैं या यह कि संतुष्ट है (4), अगर उप - धारा (3) या उपधारा में निर्दिष्ट प्रासंगिक अवधि की समाप्ति के बाद पार आपत्तियों का एक ज्ञापन की लात अनुमति दे सकता है उस अवधि के भीतर इसे पेश नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं था.
90 [(6) अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा और निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाएगा और करेगा, चाहे तारीख से जून, 1992 के 1 दिन के बाद किए एक अपील के मामले में इससे संबंधित मूल्यांकन कार्यवाही की दीक्षा की, की एक शुल्क के साथ किया -
            (क) जहां अपील संबंधित है, जो मामले में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा गणना रूप निर्धारिती की कुल आय एक लाख रुपये या उससे कम है, दो सौ और पचास रुपये है;
            (ख) अपील संबंधित है, जो मामले में उक्त के रूप में गणना निर्धारिती की कुल आय से अधिक एक लाख रुपए, एक हजार और पांच सौ रुपए कहां है:
ऐसी कोई शुल्क उप - धारा (2) या उपधारा में निर्दिष्ट पार आपत्तियों का एक ज्ञापन में निर्दिष्ट एक अपील के मामले में देय होगा बशर्ते कि (4).]

 

७५.नियम 47 और पर्चा नग 36 और 36A देखें.
७६.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "अपीलीय सहायक आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.
77 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/10/07.
             78. "उप - धारा (2) धारा 131 की," प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए अधिनियम, 1989 से प्रभावी1989/01/04.
79 प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1964, द्वारा डाला प्रभावी 1964/06/10.
             80. "खंड 246A," प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए अधिनियम, 1989 से प्रभावी1989/01/04. इससे पहले, यह प्रत्यक्ष कर कानून में एक ही तिथि से प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1987, द्वारा डाला गया था.
81 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा "या अनुभाग 271" अधिनियम, 1975 से प्रभावी के लिए एवजी 1976/01/04.
82 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए अधिनियम, 1984 से प्रभावी 1984/01/10. पिछले प्रत्यक्ष कर 1964/06/10 से प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1964, से पहले संशोधन किया गया था जो अपनी चूक, खंड बी, के लिए, तत्कालीन वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 द्वारा 1978/10/07 से प्रभावी और : तब 1976/01/04 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975, से, नीचे के रूप में खड़ा था
"(ख) धारा 154 के तहत एक निरीक्षण सहायक आयुक्त द्वारा पारित एक आदेश, या"
83 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.
             84. "या अनुभाग 285A के तहत" वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1988/01/04. छोड़े गए शब्दों पहले प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1964, द्वारा डाला गया से प्रभावी 1964/06/10.
85 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
८६प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "अपीलीय सहायक आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.
87 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/10/07.
88.प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1964, द्वारा डाला प्रभावी 1964/06/10.
८९ .प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
90वित्त अधिनियम, 1993, wref द्वारा प्रतिस्थापित 1992/01/06.पिछले प्रतिस्थापन के लिए, उप - धारा (6), 1971/01/04 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा यथा संशोधित, वित्त अधिनियम, 1981, 1981/1/6 और वित्त अधिनियम, 1922 से प्रभावी, प्रभावी 1992/01/06 के रूप में नीचे पढ़ें:
                        "(6) अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा और निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाएगा और, एक अपील के मामले में छोड़कर उप - धारा (2) या पार आपत्तियों का एक ज्ञापन में करने के लिए भेजा जाएगा उपधारा में निर्दिष्ट (4), का एक शुल्क के साथ किया -
(क) जहां अपील संबंधित है, जो मामले में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा गणना रूप निर्धारिती की कुल आय एक लाख रुपये या उससे कम है, दो सौ और पचास रुपये है;
(ख) अपील संबंधित है, जो मामले में उक्त के रूप में गणना निर्धारिती की कुल आय से अधिक एक लाख रुपए, एक हजार और पांच सौ रूपए है. "
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