अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण
अग्रिम हुक्म के लिए प्राधिकरण.
245 हे. (1) केन्द्रीय सरकार "अग्रिम हुक्म के लिए प्राधिकरण 'के रूप में जाना जाता है, अग्रिम फैसलों देने के लिए एक प्राधिकरण का गठन होगा.
(2) प्राधिकरण अर्थात् केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त इस सदस्य होंगे: -
उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश है जो (क) के अध्यक्ष;
(ख) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के एक सदस्य होने के योग्य है जो भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं;
(ग) है, या, भारत सरकार के अपर सचिव होने के लिए योग्य है, जो भारतीय न्यायिक सेवा के अधिकारी.
(3) वेतन और को देय भत्ते, और की सेवा की शर्तों और नियमों, सदस्य निर्धारित किया जा सकता है के रूप में इस तरह किया जाएगा.
इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण की शक्तियों का कुशल अभ्यास के लिए आवश्यक हो सकता है के रूप में (4) केन्द्रीय सरकार ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ प्राधिकरण प्रदान करेगा.
(5) प्राधिकरण के कार्यालय दिल्ली में स्थित हो जाएगा.

