ऐसे कर के प्रति, जो संदेय है, प्रतिदायों का मुजरा
ऐसे कर के प्रति, जो संदेय है, प्रतिदायों का मुजरा
245. जहां यह पाया जाता है कि इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी के अधीन किसी व्यक्ति को कोर्इ रिफंड देय है वहां, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी, उपायुक्त (अपील), आयुक्त (अपील) या प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त, प्रतिदाय के भुगतान के बदले में उस रकम का जो लौटार्इ जानी है, या उस रकम के किसी भाग का मुजरा, किसी ऐसी राशि से, यदि कोर्इ हो, जो इस अधिनियम के अधीन उस व्यक्ति द्वारा संदत्त की जानी बाकी है, जिसे प्रतिदाय देय है, इस धारा के अधीन किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही की, ऐसे व्यक्ति को, लिखित जानकारी देने के पश्चात्, कर सकेगा।
[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित रूप में]

