कोई दावा नहीं की जरूरत है, जहां धन की वापसी पर ब्याज
कोई दावा नहीं की जरूरत है, जहां धन की वापसी पर ब्याज
244. (1) एक वापसी में निर्दिष्ट आदेश के अनुसरण में निर्धारिती की वजह से है कहां अनुभाग 240 और आयकर अधिकारी इस तरह के आदेश की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर रिफंड दे नहीं है, केन्द्र सरकार का भुगतान करेगा कारण तुरंत धनवापसी दी जाती है जिस तारीख को उक्त छह महीने की अवधि की समाप्ति के अगले तारीख से वापसी की राशि पर प्रतिवर्ष चार प्रतिशत पर निर्धारिती साधारण ब्याज के लिए.
एक वापसी के प्रावधानों के तहत रोक लगाई है, जहां (2) खंड में 241 , केन्द्र सरकार के बाद शुरू होने की अवधि के लिए अपील या आगे बढ़ने का एक परिणाम के रूप में होने के कारण अंततः निर्धारित धन वापसी की राशि पर उक्त दर से ब्याज का भुगतान करेगा में निर्दिष्ट आदेश की तिथि से छह महीने की समाप्ति अनुभाग 241 दिनांक वापसी के लिए प्रदान किया जाता है.
[वित्त अधिनियम, 1962 द्वारा संशोधित]

