आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 24

गृह सम्पत्ति से होने वाली आय में से कटौतियां

धारा

धारा संख्या

24

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1987

गृह सम्पत्ति से होने वाली आय में से कटौतियां

गृह सम्पत्ति से होने वाली आय में से कटौतियां

गृह संपत्ति से आय से कटौती.

प्र 24 सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत (1) आय प्रभार्य, उप - धारा के प्रावधानों के अधीन (2), अर्थात् निम्न कटौती, बनाने के बाद अभिकलन किया जाएगा: -

(मैं) मरम्मत के संबंध में, -

(क) जहां संपत्ति के मालिक के कब्जे में है, या संपत्ति एक किरायेदार और मालिक मरम्मत की लागत, वार्षिक मूल्य का छठा हिस्सा है के बराबर राशि वहन करने के लिए कार्य शुरू किया है करने के लिए दे रहा है जहां;

(ख) जहां संपत्ति में है: मरम्मत की लागत, सहन करने के लिए कार्य शुरू किया है, जो एक किरायेदार की वह कब्जे -

(मैं) किरायेदार द्वारा एक साल के लिए किराये का भुगतान से अधिक की वार्षिक मूल्य से अधिक; या

(Ii) जो भी कम हो वार्षिक मूल्य, का छठा हिस्सा है के बराबर राशि;

(Ii) क्षति या विनाश के खतरे के खिलाफ संपत्ति को सुनिश्चित करने के लिए भुगतान किसी भी प्रीमियम की राशि;

(Iii) 88 [***]

(चतुर्थ) की संपत्ति एक वार्षिक शुल्क के अधीन है, जहां 89 , ऐसे शुल्क की राशि [(स्वेच्छा से निर्धारिती या एक पूंजी प्रभारी द्वारा बनाई गई एक चार्ज किया जा रहा नहीं)];

(V) संपत्ति एक जमीन का किराया, ऐसी जमीन किराए की राशि के अधीन है;

(Vi) जहां संपत्ति का अधिग्रहण का निर्माण, मरम्मत, नए सिरे या उधार राजधानी, इस तरह के पूंजी पर देय किसी भी ब्याज की राशि के साथ खंगाला गया है.

90 [स्पष्टीकरण: संपत्ति का अधिग्रहण या संपत्ति का अधिग्रहण या उसके किसी भाग से कम हो, के रूप में निर्माण किया गया है जो पूर्व में पिछले वर्ष की अवधि के लिए इस तरह के पूंजी पर देय उधार पूंजी, ब्याज, यदि कोई हो, के साथ बनाया गया है कहां इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी, कहा कि पिछले साल के लिए और चार तुरंत सफल पिछले वर्षों में से प्रत्येक के लिए समान किस्तों में इस धारा के तहत कटौती की जाएगी;]

(सात) भू - राजस्व के खाते पर भुगतान किसी भी रकम 91 [या राज्य सरकार द्वारा लगाए गए किसी भी अन्य टैक्स] संपत्ति के संबंध में;

(आठ) किसी भी रकम नहीं संपत्ति का वार्षिक मूल्य का छह फीसदी से अधिक, संपत्ति से किराया इकट्ठा करने के लिए खर्च किया;

(नौ) संपत्ति हैं और साल के एक भाग के दौरान खाली था, जहां संपत्ति पूरी तरह खाली या, संपत्ति भागों में बाहर जाने के लिए है, जहां वह भाग है जिसके दौरान अवधि के अनुपात में है, जो वार्षिक मूल्य का वह हिस्सा ऐसे हिस्सा पूरी तरह खाली है, जिसके दौरान अवधि के अनुपात में है, जो किसी भी खाली हिस्सा है, के लिए उपयुक्त वार्षिक मूल्य का 92 [***].

93 [Explanatioti: इस खंड के तहत कटौती का मामला हो सकता है के रूप में संपत्ति या संपत्ति का हिस्सा खाली पछाड़ था या अवधि के दौरान जो यह करते हैं, जो इस अवधि के दौरान इस प्रकार है कि क्या की परवाह किए बगैर किया जाएगा;]

94 के रूप में इस तरह के नियम के लिए (एक्स) विषय इस संबंध में बनाया जा सकता है, संपत्ति से किराए के संबंध में राशि निर्धारिती का एहसास नहीं कर सकते हैं जो एक किरायेदार के लिए करते हैं.

95 [(2) कोई कटौती खंड (ए) की उपधारा (2), या उपधारा के उपखंड (i) में निर्दिष्ट प्रकृति की संपत्ति के संबंध में (1) उप - धारा के तहत अनुमति दी जाएगी (3) की धारा 23 :

इस उप - धारा में कुछ भी नहीं उपधारा के खंड (vi) के तहत कटौती का भत्ता के लिए लागू नहीं होगी (1) नहीं प्रकृति की संपत्ति के संबंध में 'पांच हजार रुपये से अधिक राशि की में निर्दिष्ट उप खंड (i) उप - धारा (2) के के खण्ड (क) की धारा 23 .

प्रकृति की संपत्ति के संबंध में उप - धारा के तहत (3) कुल राशि घटाया (1) (ख) खंड (क) की उपधारा (2) के उप - खंड में निर्दिष्ट धारा 23 वार्षिक से अधिक नहीं होगी उस धारा के तहत निर्धारित रूप में संपत्ति का मूल्य.]

 

88. वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1969/01/04.

८९ . वित्त अधिनियम, 1968, द्वारा "एक राजधानी चार्ज नहीं किया जा रहा" एवजी के लिए प्रभावी 1969/01/04.

90 वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा डाला 1984/01/04.

91. वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा डाला 1969/01/04.

92. और "वित्त द्वारा छोड़े गए (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1977/01/04.

93 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1977/01/04.

94 नियम 4 देखें.

95 वित्त अधिनियम द्वारा निम्न उप - धारा (2), 1986 से प्रभावी के लिए एवजी 1987/01/04:
"(2) उप - धारा के तहत कुल राशि घटाया (1) उप - धारा में प्रकृति referredto की संपत्ति के संबंध में (3) धारा 23 की धारा 23 के तहत निर्धारित रूप में संपत्ति का वार्षिक मूल्य से अधिक नहीं होगी."

 

 

[प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा संशोधित अधिनियम, 1987]

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