आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 24

गृह सम्पत्ति से होने वाली आय में से कटौतियां

धारा

धारा संख्या

24

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1996

गृह सम्पत्ति से होने वाली आय में से कटौतियां

गृह सम्पत्ति से होने वाली आय में से कटौतियां
गृह संपत्ति से आय से कटौती.
4 [24.     सिर के नीचे (1) आय प्रभार्य "गृह संपत्ति से आय" करेगा,
                                    उप - धारा के प्रावधानों के अधीन (2), अर्थात् निम्न कटौती, बनाने के बाद गणना की जानी: -
             5 [की मरम्मत के संबंध में (मैं), और से किराया जमा करना, संपत्ति, वार्षिक मूल्य का पांचवां हिस्सा के बराबर राशि;]
(Ii) क्षति या विनाश के खतरे के खिलाफ संपत्ति को सुनिश्चित करने के लिए भुगतान किसी भी प्रीमियम की राशि;
(Iii) 6 [***]
(चतुर्थ) की संपत्ति एक वार्षिक शुल्क के अधीन है जहां 7 , ऐसे शुल्क की राशि [(स्वेच्छा से निर्धारिती या एक पूंजी प्रभारी द्वारा बनाई गई एक चार्ज किया जा रहा नहीं)];
(V) संपत्ति एक जमीन का किराया, ऐसी जमीन किराए की राशि के अधीन है;
(Vi) जहां संपत्ति का अधिग्रहण का निर्माण, मरम्मत, नए सिरे या उधार राजधानी, इस तरह के पूंजी पर देय किसी भी ब्याज की राशि के साथ खंगाला गया है.
8 संपत्ति का अधिग्रहण या पूर्व संपत्ति का अधिग्रहण किया है या किसी भी हिस्से से कम हो, के रूप में निर्माण किया गया है, जिसमें पिछले वर्ष की अवधि के लिए इस तरह के पूंजी पर देय उधार पूंजी, ब्याज, यदि कोई हो, के साथ निर्माण किया गया है. कहाँ [स्पष्टीकरण उसके इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी, कहा कि पिछले साल के लिए और चार तुरंत सफल पिछले वर्षों में से प्रत्येक के लिए समान किस्तों में इस धारा के तहत कटौती की जाएगी;]
(सात) किसी भी रकम भू - राजस्व के खाते पर भुगतान 9 [या राज्य सरकार द्वारा लगाए गए किसी भी अन्य टैक्स] संपत्ति के संबंध में;
(आठ) 10 [1992 से प्रभावी, वित्त अधिनियम द्वारा छोड़े गए 1993/01/04.]
(नौ) संपत्ति हैं और साल के एक भाग के दौरान खाली था, जहां संपत्ति पूरी तरह खाली या, संपत्ति भागों में बाहर जाने के लिए है, जहां वह भाग है जिसके दौरान अवधि के अनुपात में है, जो वार्षिक मूल्य का वह हिस्सा ऐसे हिस्सा पूरी तरह खाली है, जिसके दौरान अवधि के अनुपात में है, जो किसी भी खाली हिस्सा है, के लिए उपयुक्त वार्षिक मूल्य का 11 [***].
12 [स्पष्टीकरण. इस धारा के तहत कटौती पर ध्यान दिए बिना बनाया या जैसा भी मामला हो संपत्ति या संपत्ति का हिस्सा खाली पछाड़ था या यह है चलो अवधि के दौरान जो इस प्रकार है अवधि के दौरान जो कि क्या किया जाएगा;]
             13 के रूप में इस तरह के नियम के लिए (एक्स) विषय इस संबंध में बनाया जा सकता है, संपत्ति से किराए के संबंध में राशि निर्धारिती का एहसास नहीं कर सकते हैं जो एक किरायेदार के लिए करते हैं.
14 [(2) कोई कटौती खंड (ए) की उपधारा (2), या उपधारा के उपखंड (i) में निर्दिष्ट प्रकृति की संपत्ति के संबंध में (1) उप - धारा के तहत अनुमति दी जाएगी (3) धारा 23 की:
इस उप - धारा में कुछ नहीं उप - धारा की धारा के तहत कटौती (vi) का भत्ता के लिए लागू नहीं होगी (1) नहीं से अधिक राशि का 15 [ 15 ए [दस]] प्रकृति की संपत्ति के संबंध में हजार रुपए खंड (क) उप - धारा (2) धारा 23 के उपखंड (i) में निर्दिष्ट 15b [धारा 23 की उप धारा (3)].
प्रकृति की संपत्ति के संबंध में उप - धारा के तहत (3) कुल राशि घटाया (1) (ख) खंड (क) की उपधारा (2) धारा 23 की वार्षिक से अधिक नहीं होगी उपखंड में निर्दिष्ट उस धारा के तहत निर्धारित रूप में संपत्ति का मूल्य:]

 

(4)भी 24-6-1983 सर्कुलर नं 363, और 20-8-1969 सर्कुलर नं 28, देखें.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.5. वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1993/01/04. पिछले प्रतिस्थापन के लिए, खंड (क) के तहत के रूप में पढ़ा:
"(मैं) मरम्मत के संबंध में, -
(क) जहां संपत्ति के मालिक के कब्जे में है, या संपत्ति एक किरायेदार और मालिक मरम्मत की लागत, वार्षिक मूल्य का छठा हिस्सा है के बराबर राशि वहन करने के लिए कार्य शुरू किया है करने के लिए दे रहा है जहां;
(ख) जहां संपत्ति की मरम्मत की लागत, सहन करने के लिए कार्य शुरू किया है, जो एक किरायेदार के कब्जे में है -
(मैं) किरायेदार द्वारा एक साल के लिए किराये का भुगतान से अधिक की वार्षिक मूल्य से अधिक; या
(Ii) वार्षिक मूल्य का छठा हिस्सा है के बराबर राशि,
                        ", जो भी कम हो
प्र.6. वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1969/01/04.
प्र.7.        Ibid, "एक पूंजी चार्ज किया जा रहा नहीं" के लिए एवजी.
8 वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा डाला 1984/01/04.
9 वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा डाला 1969/01/04.
10 खंड (आठवीं) चूक पिछले नीचे के रूप में पढ़ें:
"(आठ) किसी भी रकम नहीं संपत्ति का वार्षिक मूल्य का छह प्रतिशत से अधिक, संपत्ति से किराया इकट्ठा करने के लिए खर्च किया,"
             11. ", और" वित्त द्वारा छोड़े गए (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी1977/01/04.
प्र.12.     डाला, Ibid.
प्र.13. अचेतन किराए की 'deductibility के लिए शर्तों का पालन नियम 4 का प्रावधान है: (1) किरायेदारी सदाशयी होना चाहिए. (2) दोषी किरायेदार खाली किया जाना चाहिए था, या चरणों संपत्ति खाली करने के लिए उसे मजबूर करने के लिए निर्धारिती द्वारा लिया जाना चाहिए था.(3) दोषी किरायेदार निर्धारिती की किसी अन्य संपत्ति के कब्जे में नहीं होना चाहिए.(4) निर्धारिती अवैतनिक किराए की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही संस्थान, या कानूनी कार्यवाही बेकार होगा कि निर्धारण अधिकारी को संतुष्ट करने के लिए सभी उचित कदम उठाए हैं चाहिए या तो.(5) जो अवैतनिक किराया से संबंधित संपत्ति के वार्षिक मूल्य है कि किराए के कारण किया गया था, और कर विधिवत इस तरह का आकलन आय पर भुगतान किया जाना चाहिए, जिसके लिए पिछले साल का आकलन किया आय में शामिल किया गया होगा.(6) की अनुमति कटौती किसी भी हालत में इस कटौती करने के बिना अभिकलन के रूप में सिर के घर की संपत्ति से आय 'के तहत आय, कुल आय में शामिल होनी चाहिए.कटौती एक वर्ष में अनुमति दी गई है के बाद, निर्धारिती बाद में एक वर्ष में अवैतनिक किराया एहसास है, अगर (7), तो एहसास हुआ राशि पर ध्यान दिए बिना, रसीद के वर्ष में सिर 'गृह संपत्ति से आय' के तहत कर में लाया जाएगा निर्धारिती कि वर्ष या नहीं में है कि संपत्ति का मालिक बना हुआ है या नहीं.
प्र.14. वित्त अधिनियम द्वारा निम्न उप - धारा (2), 1986 से प्रभावी के लिए एवजी 1987/01/04:
"(2) उप - धारा के तहत कुल राशि घटाया (1) प्रकृति की संपत्ति के संबंध में (3) धारा 23 की धारा 23 के तहत निर्धारित रूप में संपत्ति का वार्षिक मूल्य से अधिक नहीं होगी उपधारा में निर्दिष्ट."
प्र.15.     शब्द "पंद्रह" वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी द्वारा "दस" के लिए रखे जाएँगे 1997/01/04.
15.वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा "पांच" के लिए एवजी 1995/01/04.
             15B.      वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1996, wref 1995/01/04.

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