आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 23ख

क्लाइंट्स के साथ समझौता न करने पर किसी भी व्यक्ति के लिए दंड

धारा

धारा संख्या

23ख

अध्याय शीर्षक

V - दंड और प्रक्रिया

अधिनियम

प्रतिभूति संविदा (विनियमन ) अधिनियम, 1956

वर्ष

क्लाइंट्स के साथ समझौता न करने पर किसी भी व्यक्ति के लिए दंड

क्लाइंट्स के साथ समझौता न करने पर किसी भी व्यक्ति के लिए दंड

 क्लाइंट्स के साथ समझौता न करने पर किसी भी व्यक्ति के लिए दंड।

23ख. यदि कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के किसी उप-कानून के तहत आवश्यक है, अपने मुवक्किल के साथ कोई समझौता करने में विफल रहता है, तो वह इस तरह का समझौता करने में विफल रहता है, तो वह जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा [जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन जो प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये तक बढ़ सकता है, जिसके दौरान ऐसी विफलता अधिकतम एक करोड़ रुपये के अधीन बनी रहती है] ऐसी हर विफलता के लिए।


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