भारतीय सिक्के की जाली प्रतियों का आयात या निर्यात करना।
भारतीय सिक्के की जाली प्रतियों का आयात या निर्यात करना।
238.जो कोई भारत में कोई जाली सिक्का आयात करेगा या वहां से निर्यात करेगा, जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह भारतीय सिक्के की जालसाजी है, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकती है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

