एडवांस टैक्स की मोहलत के लिए ब्याज
3 एडवांस टैक्स की मोहलत के लिए [ब्याज.
234C. (1) किसी भी वित्तीय वर्ष में, सितंबर के 15 दिन या उससे पहले उसकी मौजूदा आय पर निर्धारिती द्वारा भुगतान अग्रिम कर लौटे आय या पर भुगतान जैसे कि एडवांस टैक्स की राशि पर देय कर का प्रतिशत कम से कम बीस कहां है या दिसंबर के 15 वें दिन लौट आय पर देय कर की कम से कम पचास प्रतिशत है, इससे पहले तो, निर्धारिती के लिए से एक की दर और कमी की प्रति माह एक फीसदी से डेढ़ पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा बीस प्रतिशत से कमी की राशि या, लौटा आय पर देय कर का मामला हो सकता है, के रूप में पचास फीसदी पर तीन महीने की अवधि.
4 [इस उप - धारा में निहित कुछ नहीं ऐसी कमी तहत अनुमान या अनुमान लगाने के लिए विफलता के कारण जहां लौटे आय पर देय कर का भुगतान में किसी भी कमी के लिए लागू नहीं होगी -
(क) के पूंजीगत लाभ की राशि; या
(ख) प्रकृति की आय के खंड (24) के उपखंड (ग्यारहवीं) में निर्दिष्ट धारा 2 ,
और निर्धारिती (क) या खण्ड जैसा भी मामला हो, (ख), ऐसी आय के हिस्से के रूप में, कुल आय का एक हिस्सा रहा था खंड में निर्दिष्ट आय के संबंध में देय कर की राशि का पूरा भुगतान किया गया है ऐसी कोई किस्त वित्तीय वर्ष के मार्च के 31 दिन के द्वारा, तो कारण है जहां तत्काल कारण या जो एडवांस टैक्स की किस्त. ]
विवरण: इस खंड में, "लौट आय पर देय कर" तुरंत जिसमें वित्तीय वर्ष के बाद 1 अप्रैल दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा दी गई आयकर रिटर्न में घोषित कुल आय पर टैक्स प्रभार्य का मतलब द्वारा कम के रूप में अग्रिम कर का भुगतान किया है 5 और जो [इस तरह की कटौती या संग्रह के अधीन है, जो किसी भी आय पर अध्याय XVII के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कर छूट या संग्रहणीय की राशि] इस तरह कुल आय की गणना में ध्यान में रखा जाता है .
(2) इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अप्रैल 1989 और बाद के मूल्यांकन वर्षों के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए आकलन के संबंध में लागू नहीं होगी. ]
(3) प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
(4) प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
प्र.5. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा "इस तरह के कटौती के अधीन है, जो किसी भी आय पर अध्याय XVII बी के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कर छूट की राशि" के लिए एवजी 1989/01/04.
[वित्त अधिनियम, 1989 और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 के द्वारा संशोधित]

