आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 234ग

एडवांस टैक्स की मोहलत के लिए ब्याज

धारा

धारा संख्या

234ग

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1998

एडवांस टैक्स की मोहलत के लिए ब्याज

एडवांस टैक्स की मोहलत के लिए ब्याज
7 एडवांस टैक्स की मोहलत के लिए [ब्याज.
234C.  (1) 8 [कहां किसी वित्तीय वर्ष में, -
(क) अनुभाग 208 के तहत एडवांस टैक्स अदा करना है जो कंपनी इस तरह के कर का भुगतान करने में विफल रहा या गया है
(मैं) जून के 15 दिन या उससे पहले अपनी वर्तमान आय पर कंपनी द्वारा भुगतान अग्रिम कर लौटे आय या 15 दिन या उससे पहले भुगतान अग्रिम कर की राशि पर देय कर का प्रतिशत कम से कम पंद्रह है सितंबर के कम से कम पैंतालीस लौट आय या दिसंबर के 15 दिन या उससे पहले भुगतान अग्रिम कर की राशि पर देय कर का प्रतिशत से भी कम पचहत्तर लौट आय पर देय कर का प्रतिशत है , तो, कंपनी एक की दर और प्रतिशत या सत्तर फीसदी या पैंतालीस पंद्रह से कमी की राशि पर तीन महीने की अवधि के लिए प्रति माह एक फीसदी से डेढ़ पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा पांच फीसदी, जैसा भी मामला हो, लौटा आय पर देय कर की;
(Ii) मार्च के 15 दिन या उससे पहले अपनी वर्तमान आय पर कंपनी द्वारा भुगतान अग्रिम कर लौटे आय पर देय कर की तुलना में कम है, फिर, कंपनी एक की दर से साधारण ब्याज अदा करना और करेगा लौट आय पर देय कर से कमी की राशि पर एक प्रतिशत से डेढ़:
बशर्ते कि जून के 15 वें दिन या सितंबर के 15 दिन या उससे पहले अपनी वर्तमान आय, पर कंपनी द्वारा भुगतान अग्रिम कर कम से कम प्रतिशत बारह या, जैसा भी मामला हो सकता है, नहीं है तो छत्तीस प्रतिशत की प्रति लौट आय पर देय कर की, तो, यह उन तारीखों पर कमी की राशि पर कोई ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा;
(बी) धारा 208 के तहत अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो एक कंपनी के अलावा अन्य निर्धारिती,,, इस तरह के कर का भुगतान करने में विफल रहा या गया है -
(मैं) सितम्बर के 15 दिन या उससे पहले उसकी मौजूदा आय पर निर्धारिती द्वारा भुगतान अग्रिम कर लौटे आय या 15 दिन या उससे पहले भुगतान अग्रिम कर की राशि पर देय कर का प्रतिशत कम से कम तीस है दिसंबर के लौट आय पर देय कर की कम से कम साठ प्रतिशत है, तो, निर्धारिती राशि पर तीन महीने की अवधि के लिए एक और प्रति माह एक फीसदी से डेढ़ की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा ; फीसदी तीस या, जैसा भी मामला हो, लौटा आय पर देय कर की साठ फीसदी से कमी की
(Ii) मार्च के 15 दिन या उससे पहले उसकी मौजूदा आय पर निर्धारिती द्वारा भुगतान अग्रिम कर लौटे आय पर देय कर की तुलना में कम है, तो, निर्धारिती एक की दर से साधारण ब्याज अदा करना और करेगा लौट आय पर देय कर से कमी की राशि पर एक प्रतिशत से डेढ़.]
9 [इस उप - धारा में निहित कुछ नहीं ऐसी कमी के कारण है जहां लौटे आय पर देय कर का भुगतान में किसी भी कमी के लिए लागू नहीं होगी तहत अनुमान या अनुमान से विफलता
(क) के पूंजीगत लाभ की राशि; या
(ख) प्रकृति की आय धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (ग्यारहवीं) में निर्दिष्ट,
और निर्धारिती (क) या खण्ड जैसा भी मामला हो, (ख), ऐसी आय के हिस्से के रूप में, कुल आय का एक हिस्सा रहा था खंड में निर्दिष्ट आय के संबंध में देय कर की राशि का पूरा भुगतान किया गया है 10 वित्तीय वर्ष के मार्च के 31 वें दिन तक, [कारण होते हैं जो या ऐसी कोई किश्तों होने वाले हैं जहां एडवांस टैक्स के शेष किश्तों]:]
11 [***]
स्पष्टीकरण. में इस खंड, "लौट आय पर देय कर" तुरंत में वित्तीय वर्ष के बाद 1 अप्रैल दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा दी गई आयकर रिटर्न में घोषित कुल आय पर टैक्स प्रभार्य का मतलब अग्रिम कर भुगतान किया है जो 12 [या देय], से कम के रूप में 13 और जो [इस तरह की कटौती या संग्रह के अधीन है, जो किसी भी आय पर अध्याय XVII के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कर छूट या संग्रहणीय की राशि] लिया जाता है इस तरह कुल आय की गणना में खाते में.
(2) इस अनुच्छेद के प्रावधानों अप्रैल, 1989 और बाद के मूल्यांकन वर्षों के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए आकलन के संबंध में लागू नहीं होगी.]]

 

प्र.7.        प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
8 भाग "कहाँ किसी भी वित्तीय वर्ष में" शब्दों के साथ शुरुआत और शब्दों के साथ समाप्त होने के लिए एवजी "मामले के रूप में हो सकता है, लौट आय पर देय कर का प्रतिशत साठ:" वित्त अधिनियम, 1994 के द्वारा, प्रभावी 1995/01/04. इससे पहले उद्धृत भाग, 1989/01/04 और नीचे के रूप में पढ़ा 1992/01/06 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1992,, wref वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 द्वारा यथा संशोधित:
                        किसी भी वित्तीय वर्ष में, खंड 208 के तहत अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो निर्धारिती इस तरह के टैक्स या सितंबर के 15 दिन या उससे पहले उसकी मौजूदा आय पर निर्धारिती द्वारा भुगतान अग्रिम कर का भुगतान करने में विफल रहा है कहां "कम से कम तीस प्रति है लौट आय या दिसंबर के 15 दिन या उससे पहले भुगतान अग्रिम कर की राशि पर देय कर का प्रतिशत लौटे आय पर देय कर की कम से कम साठ प्रतिशत है, तो, निर्धारिती सरल भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा एक की दर और जैसा भी मामला हो फीसदी तीस से कमी की राशि या, पर तीन महीने की अवधि के लिए कमी के प्रति माह एक फीसदी से डेढ़ पर ब्याज, पर देय कर का प्रतिशत साठ आय लौट आए. "
9 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
10 वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी द्वारा "तुरंत की वजह से या ऐसी कोई किस्त तो कारण है जो जहां एडवांस टैक्स की किस्त" के लिए एवजी 1997/01/04.
प्र।11.वित्त द्वारा छोड़े गए दूसरे परंतुक (नं. 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी 1997/01/04. पहले अपनी चूक के लिए, दूसरा परंतुक, नीचे के रूप में पढ़ा 15-1-1991 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1991, द्वारा सम्मिलित रूप:
"इस उप - धारा में निहित कुछ नहीं ऐसी कमी के खाते पर है जहां लौटे आय पर देय कर का भुगतान में किसी भी कमी को लागू नहीं होगी परंतु
(क) (1) धारा 32 की उप - धारा के खंड (द्वितीय) को तीसरे परंतुक के तहत कटौती की राशि को सीमित;
(ख) वित्त अधिनियम, 1990 (1990 का 12) की धारा 2 के तहत सरचार्ज की दर में वृद्धि, कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1991 द्वारा यथा संशोधित,
                        और निर्धारिती, कमी की राशि का भुगतान किया गया है -
(मैं) यह एक घरेलू कंपनी है और जहां
(1) मामले तुरंत वजह से है जो एडवांस टैक्स की किस्त के हिस्से के रूप में, खंड (क) के अंतर्गत आता है;
(2) के मामले खंड (ख) के अंतर्गत आती है, नवंबर, 1990 के 15 दिन या उससे पहले, सितंबर, 1990 के 15 वें दिन पर देय एडवांस टैक्स की किस्त के संबंध में;
(Ii) यह एक घरेलू कंपनी नहीं है और जहां
(1) मामले तुरंत वजह से है जो एडवांस टैक्स की किस्त के हिस्से के रूप में, खंड (क) के अंतर्गत आता है;
(2) मामला मार्च, 1991 के 15 दिन या उससे पहले के कारण अग्रिम कर की किस्त के हिस्से के रूप में, खंड (ख) के अंतर्गत आता है. "
प्र.12.     वित्त अधिनियम, 1992, wref द्वारा डाला 1989/01/04.
प्र.13. कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1991 से प्रभावी द्वारा "इस तरह के कटौती के अधीन है, जो किसी भी आय पर अध्याय XVII बी के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कर छूट की राशि" के लिए एवजी 15-1-1991.
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