एडवांस टैक्स के भुगतान में चूक के लिए ब्याज
96 एडवांस टैक्स के भुगतान में चूक के लिए [ब्याज.
234B. (1) किसी भी वित्तीय वर्ष में, के तहत अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो एक निर्धारिती जहां, इस खंड के अन्य उपबंधों के अधीन रहते खंड 208 , इस तरह के कर का भुगतान करने में विफल रहा है या जहां के प्रावधानों के तहत इस तरह के निर्धारिती द्वारा भुगतान अग्रिम कर अनुभाग 210 का मूल्यांकन कर की कम से कम नब्बे प्रतिशत है, निर्धारिती के बाद अगले 1 अप्रैल दिन से इस अवधि में शामिल एक महीने के लिए हर महीने या भाग के लिए दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा ऐसे वित्तीय वर्ष 97 [(1) की उप - धारा के तहत कुल आय के निर्धारण की तारीख को धारा 143 राशि पर जैसा भी मामला हो, का आकलन कर के बराबर या एक राशि पर, या नियमित रूप से आकलन] जिसके द्वारा अग्रिम पूर्वोक्त रूप में भुगतान कर का आकलन कर कम हो जाता है.
98 [स्पष्टीकरण 1: इस खंड में, "मूल्यांकन कर" इसका मतलब है -
(क) के तहत देय ब्याज की गणना के प्रयोजनों के लिए अनुभाग 140A , बदले में घोषित कुल आय पर टैक्स कि खंड में निर्दिष्ट;
(ख) किसी भी अन्य मामले में, कुल आय पर टैक्स उप - धारा (1) के तहत निर्धारित धारा 143 , या नियमित मूल्यांकन पर
इस तरह की कटौती या संग्रह और जो करने के लिए विषय है जो किसी भी आय पर अध्याय XVII के प्रावधानों के अनुसार कटौती की जाती या स्रोत पर एकत्र कर की राशि से कम के रूप में इस तरह के कुल आय की गणना में खाते में ले लिया है. ]
स्पष्टीकरण 2: एक आकलन वर्ष के संबंध में, एक आकलन के तहत पहली बार के लिए पागल है कहां, खंड 147 , इसलिए बनाया आकलन इस खंड के प्रयोजनों के लिए एक नियमित मूल्यांकन के रूप में माना जाएगा.
98A [स्पष्टीकरण 3: स्पष्टीकरण 1 और उप - धारा (3), "उपधारा के तहत निर्धारित कुल आय पर टैक्स (1) की धारा 143 'के तहत देय अतिरिक्त आयकर, यदि कोई हो, को शामिल नहीं करेगा अनुभाग 143 .]
(2) की तारीख से पहले कहाँ, 99 [उप - धारा के तहत कुल आय का निर्धारण (1) की धारा 143 या] एक नियमित मूल्यांकन के पूरा होने, टैक्स के तहत निर्धारिती द्वारा भुगतान किया जाता है अनुभाग 140A या अन्यथा, -
किसी भी अगर (i) ब्याज तहत भुगतान, कर तो भुगतान किया जाता है जिस पर तारीख करने के लिए इस खंड के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार गणना की है, और ब्याज से कम हो जाएगा अनुभाग 140A इस धारा के तहत ब्याज प्रभार्य की ओर;
(Ii) इसके बाद, ब्याज भुगतान कर दिया तो एडवांस टैक्स के साथ एक साथ भुगतान कर का आकलन कर की कम हो जाता है जिसके द्वारा राशि पर दर पूर्वोक्त पर गणना की जाएगी.
(3) जहां, के तहत फिर से मूल्यांकन या फिर से गणना के एक आदेश का एक परिणाम के रूप में खंड 147 , ब्याज उपधारा के तहत देय था जिस पर राशि (1) में वृद्धि हुई है, निर्धारिती पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा अगले दिन शुरू होने की अवधि में शामिल एक महीने के लिए हर महीने या भाग के लिए दो प्रतिशत की दर 1 [की उप - धारा के तहत कुल आय के निर्धारण की तिथि (1) धारा 143 या नियमित आकलन] उप में निर्दिष्ट खंड (1) और फिर से मूल्यांकन या के तहत फिर से गणना की तारीख को समाप्त होने अनुभाग 147 कुल फिर से मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित आय या फिर अभिकलन पर टैक्स पर टैक्स अधिक है जिसके द्वारा राशि पर, कुल आय निर्धारित 99 [की उप - धारा (एल) के तहत धारा 143 के नियमित आकलन पूर्वोक्त के आधार पर या].
स्पष्टीकरण: 2 [***].
(4) कहाँ, के तहत एक आदेश का एक परिणाम के रूप में धारा 154 या खंड 155 या खंड 250 या खंड 254 या खंड 260 या खंड 262 या खंड 263 या खंड 264 या उप - धारा (4) के तहत निपटान आयोग के एक आदेश खंड 245D , ब्याज उपधारा के तहत देय था जिस पर राशि (1) या उपधारा (3) में वृद्धि हुई है या कम हो, जैसा भी मामला हो, ब्याज के हिसाब से वृद्धि हुई है या कम हो जाएगी और कर दिया गया है -
(I) ब्याज में वृद्धि हुई है, जहां एक मामले में, मूल्यांकन अधिकारी देय और मांग की इस तरह की सूचना राशि को निर्दिष्ट निर्धारित प्रपत्र में निर्धारिती मांग का नोटिस पर सेवा करता रहूंगा तहत नोटिस होना समझा जाएगा अनुभाग 156 और प्रावधान इस अधिनियम के तदनुसार लागू नहीं होगी;
(Ii) ब्याज कम हो जाता है, जहां एक मामले में, भुगतान अतिरिक्त ब्याज, यदि कोई हो, वापस किया जाएगा
(5) इस धारा के प्रावधानों अप्रैल, 1989 और बाद के मूल्यांकन वर्षों के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए आकलन के संबंध में लागू] करेगा
96 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
97 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा "नियमित मूल्यांकन की तिथि को" के लिए एवजी 1989/01/04.
98 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1989 से प्रभावी 1989/01/04.
98A . प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1989 से प्रभावी 1989/01/04.
99. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
1 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा "नियमित मूल्यांकन की तिथि" अधिनियम, 1989 से प्रभावी के लिए एवजी 1989/01/04.
प्र.20. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए अधिनियम, 1989 से प्रभावी 1989/01/04.
[वित्त अधिनियम, 1989 और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 के द्वारा संशोधित]

