आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 234

कटौती या अग्रिम भुगतान के द्वारा भुगतान कर

धारा

धारा संख्या

234

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1966

कटौती या अग्रिम भुगतान के द्वारा भुगतान कर

कटौती या अग्रिम भुगतान के द्वारा भुगतान कर

कटौती या अग्रिम भुगतान के द्वारा भुगतान कर.

234. भुगतान या प्रावधिक के तहत मूल्यांकन किया किसी भी आय के संबंध में अध्याय XVII बी या अध्याय XVII सी के प्रावधानों के तहत भुगतान किया गया है समझा टैक्स अनुभाग 141 अनंतिम मूल्यांकन की दिशा में भुगतान किया गया है समझा जाएगा.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1966 के द्वारा संशोधित]

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