कटौती या अग्रिम भुगतान के द्वारा भुगतान कर
कटौती या अग्रिम भुगतान के द्वारा भुगतान कर.
234. भुगतान या प्रावधिक के तहत मूल्यांकन किया किसी भी आय के संबंध में अध्याय XVII बी या अध्याय XVII सी के प्रावधानों के तहत भुगतान किया गया है समझा टैक्स अनुभाग 141 अनंतिम मूल्यांकन की दिशा में भुगतान किया गया है समझा जाएगा.
[वित्त अधिनियम, 1966 के द्वारा संशोधित]

