धारा 40क का संशोधन
अनुभाग 40A का संशोधन.
प्र 23 आयकर अधिनियम की धारा 40A में, उप - धारा (7), निम्न उप - धारा अर्थात् 1 अप्रैल दिन, 2000, से प्रभावी प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
"(7) (क) के खंड (ख) के प्रावधानों के अधीन, कोई कटौती अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए निर्धारिती द्वारा बनाई (जैसे या किसी अन्य नाम से बुलाया है) किसी भी प्रावधान के संबंध में अनुमति दी जाएगी उनकी सेवानिवृत्ति पर या किसी भी कारण के लिए उनके रोजगार की समाप्ति पर.
(ख) खंड (क), एक अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड की दिशा में कोई योगदान के माध्यम से एक राशि का भुगतान करने के प्रयोजन के लिए निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी प्रावधान के संबंध में लागू नहीं होगी, या किसी भी ग्रेच्युटी के भुगतान के उद्देश्य के लिए है कि पिछले वर्ष के दौरान देय हो गया है.
स्पष्टीकरण -. शंकाओं को दूर करने के लिए यह एतद्द्वारा किसी भी कारण के लिए उनके रोजगार की उनकी सेवानिवृत्ति या समाप्ति पर अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी प्रावधान आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति दी गई है कि जहां घोषित किया जाता है किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती की, किसी भी राशि एक अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड की ओर या किसी भी कर्मचारी को ग्रेच्युटी के माध्यम से योगदान के माध्यम से इस तरह के प्रावधान से बाहर का भुगतान पिछले वर्ष की निर्धारिती की आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें योग तो भुगतान किया जाता है. ".

