आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 23

वार्षिक मूल्य कैसे निर्धारित

धारा

धारा संख्या

23

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1988

वार्षिक मूल्य कैसे निर्धारित

वार्षिक मूल्य कैसे निर्धारित

वार्षिक मूल्य कैसे निर्धारित की.

प्र 23 (1) 74 [के प्रयोजनों के लिए धारा 22 , किसी भी संपत्ति का वार्षिक मूल्य होना समझा जाएगा

(क) संपत्ति यथोचित वर्ष से वर्ष के लिए जाने की उम्मीद की जा सकती है जिसके लिए राशि; या

(ख) संपत्ति हैं और वार्षिक प्राप्त किराया या सम्मान में मालिक द्वारा प्राप्य उसके खंड (क), राशि तो प्राप्त या प्राप्य में निर्दिष्ट राशि से अधिक है कहां है:]

75 [संपत्ति एक किरायेदार के कब्जे में है, जहां संपत्ति के संबंध में किसी भी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लगाए गए करों, हद तक इस तरह के करों, मालिक द्वारा वहन किया जाता होगा जिसमें (चाहे पिछले वर्ष की कटौती की जा सकेगी इस तरह के करों का भुगतान दायित्व ऐसे करों वास्तव में उसके द्वारा भुगतान किया जाता है, जिसमें कि पिछले वर्ष की संपत्ति का वार्षिक मूल्य का निर्धारण करने में) नियमित रूप से उनके द्वारा नियोजित लेखा - विधि के अनुसार स्वामी द्वारा खर्च किया गया था:]

76 [परंतु यह कि इस उपधारा के तहत निर्धारित वार्षिक मूल्य करेगा -

(एक) एक या एक से अधिक आवासीय इकाइयों जिसमें एक इमारत के मामले में, जो की निर्माण अप्रैल, 1961 के 1 दिन के बाद शुरू हो गया है, और से तीन वर्ष की अवधि के लिए, अप्रैल, 1970 के 1 दिन पहले पूरा निर्माण के पूरा होने की तारीख, की कुल के बराबर राशि से कम हो

जिसका वार्षिक मूल्य के रूप में छह सौ रुपए, ऐसी वार्षिक मूल्य की राशि से अधिक नहीं है निर्धारित किसी भी आवासीय इकाई के संबंध में (मैं);

(Ii) जिसका वार्षिक मूल्य के रूप में तो निर्धारित छह सौ रुपए, छह सौ रुपए की राशि से अधिक है किसी भी आवासीय इकाई के संबंध में;

(ख) एक या एक से अधिक आवासीय इकाइयों जिसमें एक इमारत के मामले में, जो की निर्माण अप्रैल, 1961 के 1 दिन के बाद शुरू हो गया है, और मार्च, 1970, को 31 दिन के बाद पूरा 77 [लेकिन के 1 दिन पहले अप्रैल, 1978,] के निर्माण के पूरा होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए, की कुल के बराबर राशि से कम हो

जिसका वार्षिक मूल्य के रूप में तो निर्धारित बारह सौ रुपए, ऐसी वार्षिक मूल्य की राशि से अधिक नहीं है किसी भी आवासीय इकाई के संबंध में (मैं);

(Ii) जिसका वार्षिक मूल्य के रूप में तो निर्धारित बारह सौ रुपए, एक हजार दो सौ रुपये की राशि से अधिक है किसी भी आवासीय इकाई के संबंध में;

78 [(ग) है निर्माण, जिनमें से एक या एक से अधिक आवासीय इकाइयों, जिसमें एक इमारत के मामले में 79 [मार्च, 1978 के 31 वें दिन के बाद पूरा, लेकिन अप्रैल, 1982 के 1 दिन पहले], एक अवधि के लिए निर्माण के पूरा होने की तारीख से पांच वर्ष, की कुल के बराबर राशि से कम हो

(मैं) जिसका वार्षिक मूल्य के रूप में तो चौबीस सौ रुपए, ऐसी वार्षिक मूल्य की राशि से अधिक नहीं है निर्धारित किसी भी आवासीय इकाई के संबंध में;

(Ii) जिसका वार्षिक मूल्य के रूप में तो निर्धारित चौबीस सौ रुपए, चौबीस सौ रुपए की राशि से अधिक है किसी भी आवासीय इकाई के संबंध में;]

80 एक या एक से अधिक आवासीय इकाइयों जिसमें एक इमारत के मामले में [(डी), जो के निर्माण के निर्माण के पूरा होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए, कम हो, मार्च, 1982 के 31 वें दिन के बाद पूरा हो गया है की कुल के बराबर राशि से

जिसका वार्षिक मूल्य के रूप में तो छत्तीस सौ रुपए, ऐसी वार्षिक मूल्य की राशि से अधिक नहीं है निर्धारित किसी भी आवासीय इकाई के संबंध में (मैं);

(Ii) जिसका वार्षिक मूल्य के रूप में तो निर्धारित छत्तीस सौ रुपए, छत्तीस सौ रुपए की राशि से अधिक किसी भी आवासीय इकाई के संबंध में.

81 [***]]]

82 [स्पष्टीकरण 83 [1]: इस उप - धारा, "वार्षिक किराया" के प्रयोजनों के लिए इसका मतलब है,

(क) की संपत्ति पिछले साल भर में जाने की है जहां एक मामले में, वास्तविक किराया प्राप्त या ऐसे वर्ष के संबंध में मालिक द्वारा प्राप्य; और

बारह महीने की अवधि में इस तरह की अवधि के लिए भालू के रूप में (ख) किसी भी अन्य मामले में, जो राशि, प्राप्त वास्तविक किराए की राशि या संपत्ति दे रहा है जिस अवधि के लिए स्वामी द्वारा प्राप्य को उसी अनुपात भालू.]

84 [स्पष्टीकरण 2: शंकाओं को दूर करने के लिए यह एतद्द्वारा इस उपधारा के लिए सबसे पहले परंतुक में किसी भी करों के संबंध में एक कटौती के किसी भी पिछले के संबंध में संपत्ति का वार्षिक मूल्य का निर्धारण करने में अनुमति दी है, जहां कि घोषित किया जाता है वर्ष (अप्रैल, 1984 या किसी भी पहले आकलन वर्ष के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले एक साल जा रहा है), कोई कटौती पिछले वर्ष के संबंध में संपत्ति का वार्षिक मूल्य का निर्धारण करने में पहले परंतुक के तहत अनुमति दी जाएगी जो इस तरह के करों वास्तव में मालिक द्वारा भुगतान किया जाता है.]

85 [(2) संपत्ति के होते हैं

(एक) एक घर या अपने ही निवास, के प्रयोजनों के लिए मालिक के कब्जे में एक घर का हिस्सा -

वास्तव में पिछले वर्ष के किसी भी हिस्से और कोई अन्य लाभ दौरान उधर स्वामी द्वारा प्राप्त होता है ऐसा नहीं है जो (मैं), घर ​​के ऐसे घर या भाग के वार्षिक मूल्य नहीं के बराबर हो लिया जाएगा;

(Ii) पिछले वर्ष के किसी भी भाग या भागों के दौरान जाने है, जो संपत्ति है, जिसके दौरान अवधि के अनुपात में है, जो वार्षिक मूल्य (संपत्ति छोड़ दिया गया था के रूप में यदि वार्षिक मूल्य एक ही तरीके से निर्धारित किया जा रहा है) का वह हिस्सा ऐसी संपत्ति अपने ही लिए मालिक के कब्जे में था जो किसी भी भाग में वार्षिक मूल्य के उस हिस्से उपयुक्त भागों में बाहर जाने है जहां मामला हो सकता है के रूप में अपने निवास के प्रयोजनों के लिए मालिक, या, के कब्जे में ऐसे हिस्सा पूरी तरह से अपने ही निवास के लिए उसके द्वारा कब्जा कर लिया है, जिसके दौरान अवधि के अनुपात में है, जो निवास, वार्षिक मूल्य का निर्धारण करने में कटौती की जाएगी.

स्पष्टीकरण: इस उपखंड के तहत कटौती का मामला हो सकता है के रूप में संपत्ति या संपत्ति के हिस्से के मालिक के निवास के लिए इस्तेमाल किया गया था, जो इस अवधि के दौरान यह है अवधि के दौरान जो पछाड़ या इस प्रकार है कि क्या की परवाह किए बगैर किया जाएगा चलो;

अपने ही निवास के प्रयोजनों के लिए मालिक के कब्जे में (बी) एक से अधिक घर, खंड के प्रावधानों (क) केवल निर्धारिती, उनके विकल्प पर, में निर्दिष्ट कर सकता है जो इस तरह के घरों में से एक के संबंध में लागू नहीं होगी इस संबंध;

(ग) एक से अधिक घर और ऐसे घरों में अपने ही निवास, घर या मकान का वार्षिक मूल्य, निर्धारिती खंड के अधीन एक विकल्प का प्रयोग किया गया है जिनके संबंध में घर के अलावा अन्य के प्रयोजनों के लिए मालिक के कब्जे में हैं (ख), ऐसे घर या घर जाने दिया गया था (1) के रूप में यदि उपधारा के तहत निर्धारित किया जाएगा.

स्पष्टीकरण: के रूप में किसी भी तरह के आवासीय इकाई उप - धारा को दूसरे परंतुक में है, जहां (1) उस प्रावधान में निहित अपने ही निवास, कुछ भी नहीं के प्रयोजनों के लिए मालिक के कब्जे में है के वार्षिक मूल्य कंप्यूटिंग में लागू नहीं होगी उस आवासीय इकाई.]

86 [***]

87 [(3) उपधारा में निर्दिष्ट संपत्ति (2) केवल एक आवासीय घर के होते हैं और यह वास्तव में उनके रोजगार के कारण, व्यवसाय या पेशे से किसी पर पर किया जाता है कि इस तथ्य के कारण मालिक के कब्जे में नहीं किया जा सकता कहां अन्य जगह, वह उसे करने के लिए संबंधित नहीं एक इमारत में है कि अन्य जगह पर निवास करने के लिए है, जैसे घर के वार्षिक मूल्य नहीं के बराबर हो लिया जाएगा:

निम्न स्थितियों अर्थात्, पूरा कर रहे हैं बशर्ते कि: -

(I) ऐसे घर वास्तव में दो, और नहीं है

(Ii) कोई अन्य लाभ मालिक द्वारा ली गई है उधर.]

 

74 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.

७५. पहले कराधान कानून (संशोधन) द्वारा, 1969/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1968, से पहले परंतुक और स्पष्टीकरण के लिए प्रतिस्थापित किया गया था जो निम्नलिखित परंतुक, अधिनियम, 1984 से प्रभावी के लिए एवजी 1985/01/04:
"संपत्ति एक किरायेदार के कब्जे में है, जहां संपत्ति के संबंध में किसी भी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लगाए गए करों, इस तरह के करों मालिक द्वारा वहन किया जाता हद तक, संपत्ति का वार्षिक मूल्य का निर्धारण करने में कटौती की जाएगी: "

७६. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.

77 वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला 1979/01/04.

७८. वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला 1979/01/04.

79 वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा "मार्च, 1978 के 31 वें दिन के बाद पूरा" के लिए एवजी 1983/01/04.

80 वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा "तो, हालांकि, किसी भी आवासीय इकाई के संबंध में आय (क) या खंड (ख) या खंड (ग) किसी भी हालत में एक नुकसान है खंड में निर्दिष्ट है कि" के लिए एवजी 1983/01/04.

81. "तो, हालांकि, किसी भी आवासीय इकाई के संबंध में आय (क) खंड में निर्दिष्ट या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) किसी भी हालत में एक नुकसान है." कराधान कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए अधिनियम, 1984 से प्रभावी 1984/01/04.

82 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.

83 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा स्पष्टीकरण 1 के रूप में गिने अधिनियम, 1984 से प्रभावी 1985/01/04.

84 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1984 से प्रभावी 1985/01/04.

85 वित्त अधिनियम द्वारा निम्न उप - धारा (2), 1986 से प्रभावी के लिए एवजी 1987/01/04:
"(2) संपत्ति के होते हैं

संपत्ति जाने दिया गया था और आगे के आधे से कम हो, तो (i) अपने ही निवास के प्रयोजनों के लिए मालिक के कब्जे में एक घर है, जैसे घर के वार्षिक मूल्य पहले ही तरीके से निर्धारित किया जाएगा राशि तो निर्धारित या जो भी कम हो [+३,००६ hundred] रुपए,;

अपने ही निवास के प्रयोजनों के लिए मालिक के कब्जे में (द्वितीय) एक से अधिक घर, खंड (क) के प्रावधानों केवल निर्धारिती, उनके विकल्प पर, में निर्दिष्ट कर सकता है जो इस तरह के घरों में से एक के संबंध में लागू नहीं होगी इस निमित्त:

बशर्ते कि खंड (क) और (ख), जहां इतने पर पहुंचे राशि (इस उद्देश्य के लिए कुल आय उसमें ऐसी संपत्ति से कोई आय को शामिल किए बिना गणना की जा रही मालिक की कुल आय का दस प्रतिशत से अधिक के प्रयोजनों के लिए अध्याय के माध्यम तहत किसी भी कटौती) करने से पहले, अतिरिक्त अवहेलना की जाएगी.

स्पष्टीकरण: के रूप में किसी भी तरह के आवासीय इकाई उप - धारा को दूसरे परंतुक में है, जहां (1) उस प्रावधान में निहित अपने ही निवास, कुछ भी नहीं के प्रयोजनों के लिए मालिक के कब्जे में है के वार्षिक मूल्य कंप्यूटिंग में लागू नहीं होगी उस आवासीय इकाई. "

इससे पहले, उप - धारा (2) पहले से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 के द्वारा संशोधित किया गया था 1967/01/04 और बाद में कराधान कानून 1971/01/04 से प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1970, और द्वारा प्रतिस्थापित भी कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 से प्रभावी से 1976/01/04. खंड (मैं) में वर्ग कोष्ठक में शब्द "१,००८ सौ" वित्त अधिनियम द्वारा, 1982 से प्रभावी के लिए रख दिए गए 1983/01/04.

८६ उप - धारा (2 क) वित्त अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1987/01/04. पहले अपनी चूक के लिए, उप - धारा (2) के तहत के रूप में खड़ा था:
संदेह को दूर करने के लिए "(2), यह एतद्द्वारा संपत्ति morethan एक घर और इस तरह के घरों के होते हैं जहां अपने ownresidence के प्रयोजनों के लिए मालिक के कब्जे में हैं, कि घोषित किया जाता है, वार्षिक मकानों का मूल्य, अन्य की तुलना में suchhouses जाने दिया गया था के रूप में अगर जो की वार्षिक मूल्य खंड के अधीन bedetermined के लिए आवश्यक है कि (द्वितीय) की उपधारा (2), उप - धारा (1) के तहत निर्धारित किया जाएगा. "

87 वित्त अधिनियम द्वारा निम्न उप - धारा (3), 1986 से प्रभावी के लिए एवजी 1987/01/04.
"(3) उपधारा में निर्दिष्ट संपत्ति (2) केवल एक आवासीय घर के होते हैं और itcannot वास्तव में उनके रोजगार के कारण, व्यवसाय या पेशे किसी अन्य जगह पर ले गए तथ्य यह है कि के कारण मालिक द्वारा कब्जा किया जा कहां , वह उसे करने के लिए संबंधित एक buildingnot, जैसे घर के वार्षिक मूल्य में है कि अन्य जगह पर निवास करने के लिए है करेगा,

घर वास्तव में previousyear के पूरे के दौरान मालिक के कब्जे में नहीं किया गया था अगर (एक), नहीं के बराबर हो लिया, या जा

घर वास्तव में पिछले साल के एक अंश के लिए स्वामी द्वारा कब्जा किया गया था अगर (ख), (2) उप - धारा के तहत निर्धारित वार्षिक मूल्य की कि अंश होने की betaken:

निम्न शर्तों को पूरा या तो मामले में हैं, बशर्ते कि: -

(मैं) घर वास्तव में दो, और नहीं है

(Ii) कोई अन्य लाभ मालिक द्वारा ली गई है उधर से. "

 

 

[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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