ब्याज को आय से कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी
ब्याज को आय से कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी
23.आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में निहित किसी बात के होते हुए भी, किसी क्रेता द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत या इसके अनुसार भुगतान योग्य या भुगतान किए गए ब्याज की राशि को आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आय की गणना के उद्देश्यों के लिए कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।

