प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि
प्राधिकरण के सदस्यों के कार्यालय की अवधि I
22ख I सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपने पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक या बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बना रहेगा।
प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि
धारा संख्या
22ख
अध्याय शीर्षक
अध्याय V - दुराचार
अधिनियम
कंपनी सेक्रेटरी अधिनियम, 1980
वर्ष
प्राधिकरण के सदस्यों के कार्यालय की अवधि I
22ख I सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपने पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक या बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बना रहेगा।

