गिरफ्तार करने के लिए बाध्य लोक सेवक द्वारा जानबूझकर गिरफ्तारी में चूक करना
गिरफ्तार करने के लिए बाध्य लोक सेवक द्वारा जानबूझकर गिरफ्तारी में चूक करना।
221.जो कोई, लोक सेवक होते हुए, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी अपराध के लिए आरोपित है या पकड़ा जा सकता है, पकड़ने या कारावास में रखने के लिए लोक सेवक के रूप में वैध रूप से आबद्ध है, जानबूझकर ऐसे व्यक्ति को पकड़ने में चूक करता है, या जानबूझकर ऐसे व्यक्ति को भागने देता है, या जानबूझकर ऐसे व्यक्ति को ऐसे कारावास से भागने या भागने का प्रयास करने में सहायता करता है, उसे निम्नलिखित रूप में दंडित किया जाएगा, अर्थात् :-
किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माने के साथ या रहित, यदि कारावास में व्यक्ति, या जिसे पकड़ा जाना चाहिए था, उस पर मृत्यु से दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया था, या उसे पकड़ा जाना चाहिए था; या
किसी अवधि के लिए कारावास से, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माने के साथ या रहित, यदि कारावास में रखा गया व्यक्ति, या जिसे पकड़ा जाना चाहिए था, उस पर आजीवन कारावास या दस वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया था, या उसे पकड़ा जा सकता था; या
किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माने के साथ या रहित, यदि कारावास में वह व्यक्ति, या जिसे पकड़ा जाना चाहिए था, उस पर दस वर्ष से कम अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया था, या उसे पकड़ा जाना दायित्व के अंतर्गत था।

