जुर्माना देय जब डिफ़ॉल्ट में कर
जुर्माना देय जब कर डिफ़ॉल्ट में.
221. (1) जब एक निर्धारिती डिफ़ॉल्ट में है या कर के भुगतान करने में डिफ़ॉल्ट में नहीं समझा है, वह करेगा, बकाया की राशि और उप - धारा के तहत देय ब्याज की राशि (2) के के अलावा अनुभाग 220 , प्रत्यक्ष कर सकते हैं आयकर अधिकारी के रूप में इस तरह की राशि का भुगतान करने, दंड के वैसे, उत्तरदायी, और एक सतत Default, आयकर अधिकारी के रूप में इस तरह के आगे राशि या मात्रा के मामले में हो सकता है, समय - समय पर, प्रत्यक्ष , तो यह जुर्माना की कुल राशि बकाया राशि में कर की राशि से अधिक नहीं है कि:
: किसी भी तरह के दंड लगाने से पहले, निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा बशर्ते कि
आगे आयकर अधिकारी डिफ़ॉल्ट और पर्याप्त कारणों के लिए किया गया था कि संतुष्ट है जहां, बशर्ते कि कोई जुर्माना इस धारा के तहत लगाया जाएगा.
1 [स्पष्टीकरण: संदेह को दूर करने के लिए, यह इसके द्वारा एक निर्धारिती केवल इस तरह के दंड का लेवी से पहले वह कर भुगतान किया गया है कि इस तथ्य के कारण इस उपधारा के तहत किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं रह जाएगा कि घोषित किया जाता है. ]
(2) किसी भी अंतिम आदेश जुर्माना लगाया गया था जो की अदायगी में चूक के संबंध में कर की राशि, पूरी तरह कम हो गया है की एक परिणाम के रूप में, लगाया जुर्माना रद्द कर दिया जाएगा और भुगतान दंड की राशि होगी कहां वापस किया.
1 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1975/01/10.
[वित्त अधिनियम, 1979 के द्वारा संशोधित]

