आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 215

निर्धारिती द्वारा देय ब्याज

धारा

धारा संख्या

215

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1973

निर्धारिती द्वारा देय ब्याज

निर्धारिती द्वारा देय ब्याज

निर्धारिती द्वारा देय ब्याज.

215 (1) कहाँ, किसी भी वित्तीय वर्ष में, एक निर्धारिती के तहत अग्रिम कर का भुगतान किया गया है धारा 212 अपने ही अनुमान के आधार पर, और इसलिए भुगतान अग्रिम कर कम से पचहत्तर फीसदी है. का मूल्यांकन कर, की दर से साधारण ब्याज के 11 [फीसदी बारह.] प्रतिवर्ष नियमित मूल्यांकन की तारीख करने के लिए कहा वित्तीय वर्ष के बाद अगले 1 अप्रैल दिन से द्वारा राशि पर निर्धारिती द्वारा देय होगी जो इतना भुगतान अग्रिम कर का आकलन कर कम हो जाता है.

(2) जहां एक नियमित मूल्यांकन के पूरा होने की तारीख से पहले, कर के तहत निर्धारिती द्वारा भुगतान किया जाता है अनुभाग 140A , अन्यथा या

(I) ब्याज, टैक्स तो भुगतान किया जाता है जिस तारीख को पूर्वगामी प्रावधान के अनुसार गणना की जाएगी; और

(Ii) इसके बाद, ब्याज के रूप में इतनी (अब तक यह कर अग्रिम करने के लिए आय विषय से संबंधित है में) का भुगतान कर का आकलन कर की कम हो जाता है जिसके द्वारा राशि पर दर पूर्वोक्त पर गणना की जाएगी.

(3) के तहत एक आदेश का एक परिणाम के रूप में कहां खंड 154 या खंड 155 या खंड 250 या खंड 254 या खंड 260 या खंड 262 या खंड 264 , रुचि इस खंड के अंतर्गत देय था जिस पर राशि कम हो गया है, ब्याज की जाएगी तदनुसार कम और अतिरिक्त ब्याज, यदि कोई हो, वापस किया जाएगा, भुगतान किया.

(4) निर्धारित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के मामलों में और ऐसी परिस्थितियों में, आयकर अधिकारी को कम करने या इस धारा के तहत निर्धारिती द्वारा ब्याज देय माफ कर सकते हैं.

(5) इस अनुभाग और धारा 217 और 273 में, "मूल्यांकन कर" 192-194, खंड 194A, वर्गों के प्रावधानों के अनुसार में कर छूट की राशि से कम नियमित मूल्यांकन (के आधार पर निर्धारित कर इसका मतलब है 12 [धारा 194C] * [, खंड 194D] और अब तक इस तरह के कर के रूप में धारा 125 आय विषय से संबंधित अब तक यह साल के लिए अधिनियमित वित्त अधिनियम द्वारा किए गए कर की दरों में बदलाव की वजह से नहीं है के रूप में कर अग्रिम और नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है जिसके लिए.

 

प्र।11. एवजी वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी 1972/01/04.

प्र.12.     वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1972/01/04.

* वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1973 द्वारा संशोधित]

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