आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 211

अग्रिम कर की किस्तों

धारा

धारा संख्या

211

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1971

अग्रिम कर की किस्तों

अग्रिम कर की किस्तों

अग्रिम कर की किस्तों.

211. (1) इस भाग की और के प्रावधानों के अधीन धारा 212 , अग्रिम कर अर्थात् वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों पर तीन बराबर किश्तों में देय होगा: -

(मैं) जून के 15 दिन, सितम्बर के 15 दिन और दिसंबर के 15 वें दिन, जिनकी कुल आय 75 फीसदी की सीमा तक एक निर्धारिती के मामले में, या उसके अधिक एक स्रोत या स्रोतों से प्राप्त होती है, जिसके लिए पिछले साल (वित्तीय वर्ष पूर्वोक्त बाद अगले आकलन वर्ष के लिए प्रासंगिक) दिसंबर को 31 दिन या उससे पहले समाप्त हो जाती है;

(Ii) सितम्बर के 15 दिन, दिसंबर के 15 वें दिन और किसी भी अन्य मामले में मार्च के 15 दिन,:

खंड (क) में निर्दिष्ट assesseess के किसी भी वर्ग के सम्मान में, बोर्ड, ऐसे करदाता द्वारा किए गए व्यापार में लेन - देन की प्रकृति को ध्यान में रखते सकता है, बशर्ते कि उन्हें और अन्य प्रासंगिक कारकों द्वारा लेखा परीक्षकों की विधि, को अधिकृत आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना और उसमें निर्दिष्ट किया जा सकता है के रूप में ऐसी शर्तों के अधीन द्वारा, बजाय दिसंबर के 15 वें दिन पर की वित्तीय वर्ष के दौरान मार्च के 15 दिन पर अग्रिम कर की अंतिम किस्त का भुगतान.

स्पष्टीकरण में इस उप - धारा, "कुल आय" इसका मतलब है -

(क) अग्रिम कर के तहत आयकर अधिकारी के एक आदेश के साथ एक्कोर नृत्य में निर्धारिती द्वारा भुगतान किया जाता है, जहां एक मामले में खंड 210 , देय अग्रिम कर इस तरह के आदेश में गणना की गई है जो संदर्भ के साथ कुल आय;

(ख) एडवांस टैक्स के तहत निर्धारिती द्वारा किए गए एक अनुमान के अनुसार भुगतान किया जाता है, जहां एक मामले में धारा 212 , संदर्भ के साथ कुल आय जो एडवांस टैक्स तो अनुमान है,

कम के रूप में, या तो मामले में, पूंजीगत लाभ से, यदि कोई हो, उसमें शामिल थे.

के तहत जारी मांग की नोटिस (2) खंड 156 के तहत आदेश के अनुसरण में अनुभाग 210 निर्दिष्ट किश्तों उसमें देय हैं जिस पर तारीखों के किसी भी बाद की सेवा की है, अग्रिम कर इस तरह से प्रत्येक पर समान किस्तों में देय होगी मांग के नोटिस की सेवा की तिथि के बाद, या मार्च के 15 दिन पर एक योग, नोटिस दिसंबर के 15 वें दिन के बाद पेश किया जाता है, तो में गिरावट के रूप में उन तारीखों की.

 

 

[वित्त द्वारा संशोधित (नं. 2) अधिनियम, 1971 और कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970]

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