मुकदमे का त्वरित निपटान
[मुकदमे का त्वरित निपटान।
20ग। नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (5 का 1908) में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत दायर किया गया एक मुकदमा defendant को समन के सेवा की तारीख से बारह महीनों के भीतर अदालत द्वारा निपटाया जाएगा।
बशर्ते कि अवधि को न्यायालय द्वारा लिखित में ऐसे विस्तार के लिए कारण अभिलिखित करने के पश्चात्, कुल मिलाकर छह मास से अधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।]

