अग्रिम कर का संदाय करने के दायित्व की शर्तें
35[अग्रिम कर का संदाय करने के दायित्व की शर्तें
208. किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम कर, ऐसे प्रत्येक मामले में जहां उस वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा संदेय ऐसे कर की रकम, जिसकी संगणना इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार की जानी है 36[पांच हजार] रुपए या उससे अधिक है, संदेय होगा।]
35. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से प्रतिस्थापित। उक्त संशोधन अधिनियम, द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व धारा 208 सर्वप्रथम वित्त अधिनियम, 1969 द्वारा 1.4.1969 से प्रतिस्थापित की गर्इ थी और तत्पश्चात् उसमें वित्त अधिनियम, 1972 द्वारा 1.4.1972 से, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1977 द्वारा 1.9.1977 से, वित्त अधिनियम, 1978 द्वारा 1.6.1978 से, वित्त अधिनियम, 1979 द्वारा 1.4.1979 से, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1980 द्वारा 1.9.1980 से, वित्त अधिनियम, 1981 द्वारा 1.6.1981 से, कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा 2.4.1985 से तथा वित्त अधिनियम, 1985 द्वारा 24.5.1985 से संशोधन किया गया था।
36. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1996 द्वारा 1.10.1996 से "एक हजार पांच सौ" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित रूप में]

