अग्रिम कर के भुगतान के लिए दायित्व
टैक्स से सी. अग्रिम भुगतान
61 एडवांस टैक्स के भुगतान के लिए [दायित्व.
207.टैक्स, 208to 219 (समावेशी दोनों), आकलन वर्ष के लिए कर के दायरे में होगा जो निर्धारिती की कुल आय के संबंध में तुरंत कि वित्तीय वर्ष निम्न वर्गों के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम में देय होगी इस अध्याय में ऐसी आय की जा रही है इसके बाद "वर्तमान आय" के रूप में भेजा.]
६१.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1988/01/04. मूल अनुभाग 207 पहले वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा संशोधन किया गया था 1972/01/04.

