आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 206गख

स्रोत पर संगृहीत कर के विवरणों का तैयार किया जाना

धारा

धारा संख्या

206गख

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2024 (सं.1)

स्रोत पर संगृहीत कर के विवरणों का तैयार किया जाना

स्रोत पर संगृहीत कर के विवरणों का तैयार किया जाना

स्रोत पर संगृहीत कर के विवरणों का तैयार किया जाना

206गख. (1) जहां स्रोत पर कर संग्रहण का कोर्इ विवरण या कोर्इ संशोधन विवरण किसी राशि का संग्रहण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा (जिसे संग्रहणकर्ता कहा गया है) बनाया गया है, वहां ऐसा विवरण निम्नलिखित रीति से तैयार किया जाएगा, अर्थात् :-

() इस अध्याय के अधीन संग्रहणीय राशियों की संगणना निम्नलिखित समायोजन करने के पश्चात् की जाएगी, अर्थात् :-

(i) विवरण में कोर्इ गणित संबंधी गलती;

(ii) विवरण में किसी सूचना से प्रकट कोर्इ अशुद्ध दावा;

() ब्याज, यदि कोर्इ हो, की संगणना विवरण में यथा संगणित संग्रहणीय राशियों के आधार पर की जाएगी;

() फीस यदि कोर्इ हो, की संगणना धारा 234ड़ के उपबंधों के अनुसार की जाएगी;

() संग्रहणकर्ता द्वारा संदेय राशि या उसे शोध्य प्रतिदाय की रकम का अवधारण खंड () और खंड () के अधीन संगणित रकम का धारा 206ग या धारा 234ड़ के अधीन संदत्त किसी रकम और कर या ब्याज या फीस के रूप में अन्यथा संदत्त किसी रकम में से समायोजन करने के पश्चात् किया जाएगा;

() संसूचना संग्रहणकर्ता द्वारा खंड () के अधीन संदेय रूप में अवधारित राशि या उसे शोध्य प्रतिदाय की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए तैयार की जाएगी या बनार्इ जाएगी और उसे भेजी जाएगी; और

() खंड () के अधीन अवधारण के अनुसरण में संग्रहणकर्ता को शोध्य प्रतिदाय की रकम संग्रहणकर्ता को मंजूर की जाएगी:

परंतु इस उपधारा के अधीन कोर्इ संसूचना उस वित्तीय वर्ष की, जिसमें विवरण फाइल किया जाता है, समाप्ति से एक वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं भेजी जाएगी।

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''विवरण में किसी सूचना से प्रकट अशुद्ध दावे'' से विवरण में, किसी प्रविष्टि के आधार पर,–

(i) ऐसी किसी मद, जो उसकी किसी अन्य प्रविष्टि से असंगत है या उस विवरण में की किसी अन्य मद का; या

(ii) स्रोत पर कर के संग्रहण की दर के संबंध में, जहां ऐसी दर उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं है,

कोर्इ दावा अभिप्रेत होगा।

(2) बोर्ड, संग्रहणकर्ता द्वारा संदेय कर का या उसे शोध्य प्रतिदाय का यथाशीघ्र अवधारण करने के लिए, जैसा उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है, स्रोत पर संगृहीत कर के केंद्रीयकृत रूप में विवरण तैयार करने संबंधी स्कीम बना सकेगा।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधित रूप में]

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