आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 206

निर्धारित रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए कर कटौती के व्यक्तियों

धारा

धारा संख्या

206

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1990

निर्धारित रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए कर कटौती के व्यक्तियों

निर्धारित रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए कर कटौती के व्यक्तियों
57 निर्धारित रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए कर की कटौती [व्यक्तियों.
206.निर्धारित व्यक्ति 58 सरकार के हर कार्यालय, हर कंपनी, निर्धारित व्यक्ति के मामले में प्रिंसिपल अधिकारी के मामले में 58 हर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य सार्वजनिक शरीर या एसोसिएशन, हर निजी नियोक्ता और के लिए जिम्मेदार हर दूसरे व्यक्ति के मामले में इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के तहत कर कटौती के प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद निर्धारित समय के भीतर, तैयार, और वितरित या निर्धारित आयकर प्राधिकरण को भेजने का कारण होगा 59 ऐसे रिटर्न, 60 से ऐसी और इस में सत्यापित तरीके और के रूप में इस तरह के ब्यौरे आगे की स्थापना निर्धारित किया जा सकता है.]

 

57 वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1987/01/06. पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, धारा 206, 1965/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1965 द्वारा यथा संशोधित, नीचे के रूप में खड़ा था:
                        '206. व्यक्ति निर्धारित रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए वेतन का भुगतान -. (1) सरकार के हर कार्यालय के मामले में निर्धारित व्यक्ति, हर कंपनी, निर्धारित व्यक्ति टिन के मामले में प्रमुख अधिकारी हर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य सार्वजनिक निकाय या के मामले संघ, और हर निजी नियोक्ता को तैयार है, और प्रत्येक वर्ष में मार्च के 31 वें दिन से तीस दिन के भीतर देने या निर्धारित प्रपत्र में आयकर अधिकारी के लिए दिया और निर्धारित तरीके से सत्यापित, लेखन में वापसी करने के लिए कारण होगा दिखा-
(क) नाम और, अब तक यह जाना जाता है, के रूप में मार्च के 31 वें दिन पर प्राप्त था, या या जिसे करने के लिए प्राप्त हुआ है, जो हर व्यक्ति का पता नहीं, उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान कारण था सरकार, कंपनी से जैसा भी मामला हो, प्राधिकरण, शरीर, संघ या निजी नियोक्ता के रूप में, इस तरह की राशि का सिर 'वेतन' के तहत किसी भी आय प्रभार्य निर्धारित किया जा सकता है;
(ख) के कारण ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को या तो द्वारा प्राप्त आय, और एक ही भुगतान किया है या होने के कारण किया गया था, जिस पर समय या समय की राशि है, जैसा भी मामला हो सकता है;
(ग) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की आय से आयकर के संबंध में कटौती की राशि.
                        एक नियोक्ता किसी कर्मचारी को भुगतान वेतन से काट लेता है या उसकी ओर से एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के लिए कि कर्मचारी की किसी भी योगदान का भुगतान करती है कहां (2), उन्होंने कहा कि वह इस खंड के अंतर्गत प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो बदले में ऐसे सभी कटौती या भुगतान शामिल होगा . '
58 नियम 36 देखें.
५९.नियम 36A देखें.
60 रू नियम 36 और 37 देखें और नग 24, 25, 26, 26A, 26B, 26BB, 26C, 26D और 26E से. इसके अलावा नियम 37 ए और फार्म सं 27 देखें.
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