आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 205

निर्धारिती पर प्रत्यक्ष मांग का वर्जन

धारा

धारा संख्या

205

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2024 (सं.1)

निर्धारिती पर प्रत्यक्ष मांग का वर्जन

निर्धारिती पर प्रत्यक्ष मांग का वर्जन

निर्धारिती पर प्रत्यक्ष मांग का वर्जन

205. जहां कर इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन स्रोत पर कटौती करने योग्य है वहां निर्धारिती से उस सीमा तक, जिस तक कर की कटौती उस आय में से की जा चुकी है, स्वयं कर अदा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधित रूप में]

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