आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 205

निर्धारिती पर प्रत्यक्ष मांग का वर्जन

धारा

धारा संख्या

205

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2010

निर्धारिती पर प्रत्यक्ष मांग का वर्जन

निर्धारिती पर प्रत्यक्ष मांग का वर्जन

निर्धारिती पर प्रत्यक्ष मांग का वर्जन

205. जहां कर 96[इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन] स्रोत पर कटौती करने योग्य है वहां निर्धारिती से उस सीमा तक, जिस तक कर की कटौती उस आय में से की जा चुकी है, स्वयं कर अदा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

 

96. वित्त (संñ 2) अधिनियम, 2004 द्वारा 1.10.2004 से "धारा 192 से" शब्दों से प्रारम्भ होने वाले और "धारा 196घ के अधीन" से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व, वित्त (संñ 2) अधिनियम, 1967 द्वारा 1.4.1967 से, वित्त अधिनियम, 1972 द्वारा 1.4.1972 से, वित्त अधिनियम, 1973 द्वारा 1.4.1973 से, वित्त अधिनियम, 1978 द्वारा 1.4.1978 से, प्रत्यक्ष कर विधि (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा 1.11.1989 से, वित्त (संñ 2) अधिनियम, 1991 द्वारा 1.10.1991 से, वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा 1.6.1992 से, वित्त अधिनियम, 1993 द्वारा 1.6.1993 से, वित्त अधिनियम, 1994, द्वारा 1.6.1994 से, वित्त अधिनियम, 1995 द्वारा 1.7.1995 से और वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा 1.6.1999 से यथासंशोधित कोट किया गया भाग इस प्रकार था :

"धारा 192 से धारा 194 तक, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194ग, धारा 194घ, धारा 194ड़, धारा 194ड़ड़, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194ञ, धारा 194ट, धारा 194ठ, धारा 195, धारा 196क, धारा 196ख, धारा 194ग और धारा 194घ के अधीन"

 

 

[वित्त अधिनियम, 2010 द्वारा संशोधित रूप में]

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