आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 203क

टैक्स कटौती खाता संख्या

धारा

धारा संख्या

203क

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1989

टैक्स कटौती खाता संख्या

टैक्स कटौती खाता संख्या

58A [टैक्स कटौती खाता संख्या.

203A. (1) प्रत्येक व्यक्ति के प्रावधानों के अनुसार कर की कटौती वर्गों 192 करने के लिए 194 , खंड 194A , खंड 194B , खंड 194BB , खंड 194C , खंड 194D 57 [, धारा 195 और खंड 196a ], वह आवंटित नहीं किया गया है अगर किसी भी टैक्स कटौती खाता संख्या, निर्धारित किया जा सकता है के रूप में ऐसे समय के भीतर, को लागू नहीं होगी 59 एक कर कटौती खाता संख्या के आवंटन के लिए [आकलन] अधिकारी.

एक कर कटौती खाता संख्या एक व्यक्ति को आवंटित कर दिया गया है (2), ऐसे व्यक्ति, ऐसे नंबर का उल्लेख होगा -

(क) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राशि के भुगतान के लिए सभी चालानों में अनुभाग 200 ;

(बी) के प्रावधानों के अनुसार जारी किए गए सभी प्रमाण पत्र में खंड 203 ;

(ग) के प्रावधानों के अनुसार वितरित सभी रिटर्न में वर्गों 206 , 206A और 206B किसी भी आयकर प्राधिकरण को; और

के रूप में इस तरह के लेनदेन से संबंधित सभी अन्य दस्तावेजों में (घ) राजस्व के हित में निर्धारित किया जा सकता है.]

 

57 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा "और धारा 195" अधिनियम, 1989 से प्रभावी के लिए एवजी 1989/01/04.

58A. वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1987/01/06. नियम 114a और फार्म सं 49B देखें.

५९. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1989 और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 के द्वारा संशोधित]

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