आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 203

कटौती किए गए कर के लिए प्रमाणपत्र

धारा

धारा संख्या

203

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2009

कटौती किए गए कर के लिए प्रमाणपत्र

कटौती किए गए कर के लिए प्रमाणपत्र

76[कटौती किए गए कर के लिए प्रमाणपत्र

77203. 78[(1)] 79प्रत्येक व्यक्ति जो 80[इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों] के अनुसार कर की कटौती करता है 81[यथास्थिति, राशि जमा करने या संदाय करने के या शेयर धारक को कोर्इ लाभांश देने के लिए चैक या अधिपत्र जारी करने के ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए], ऐसे व्यक्ति को, जिसके नाम वह रकम जमा की गर्इ है या जिसको ऐसा भुगतान किया गया है या चैक जारी किया गया है या अधिपत्र दिया गया है, इस आशय का कि कर की कटौती कर ली गर्इ है एक प्रमाणपत्र देगा तथा उसमें इस प्रकार कटौती की गर्इ रकम, वह दर जिस पर कर की कटौती की गर्इ हो, और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जैसी विहित की जाएं, विनिर्दिष्ट होंगी।]

82[(2) धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो नियोजक है, ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्ति को, जिसकी आय की बाबत कर का ऐसा संदाय किया गया है, इस आशय का एक प्रमाणपत्र देगा कि केंद्रीय सरकार को कर संदत्त कर दिया गया है और उसमें इस प्रकार संदत्त राशि, वह दर, जिस पर कर संदत्त किया गया है, और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, विनिर्दिष्ट करेगा।]

83[(3) जहां कर की कटौती या उसका संदाय, इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार 1 अपै्रल, 84[2010] को या उसके पश्चात् की गर्इ है, या किया गया है वहां, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र देने की अपेक्षा नहीं होगी।]

 

76. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1967 द्वारा 1.4.1967 से प्रतिस्थापित।

77. परिपत्र सं. 664, तारीख 29.9.1993, परिपत्र सं. 749, तारीख 27.12.1996 और परिपत्र सं. 785, तारीख 24.11.1999 भी देखिए। ब्यौरे के लिए देखिए टैक्समैन्स मास्टर गाइड टु इन्कम टैक्स ऐक्ट।

78. वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा 1.6.2002 से धारा 203 उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित।

79. नियम 31 और प्ररूप सं. 16, 16क और 16कक देखिए।

80. वित्त (संñ 2) अधिनियम, 2004 द्वारा 1.10.2004 से "धारा 192 से" शब्दों से प्रारम्भ होने वाले और "धारा 196घ के उपबंधों" से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व वित्त अधिनियम, 1972 द्वारा 1.4.1972 से, वित्त अधिनियम, 1973 द्वारा 1.4.1973 से, वित्त अधिनियम, 1978 द्वारा 1.4.1978 से, प्रत्यक्ष कर विधि (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा 1.11.1989 से, वित्त (संñ 2) अधिनियम, 1991 द्वारा 1.10.1991 से, वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा 1.6.1992 से, वित्त अधिनियम, 1993 द्वारा 1.6.1993 से, वित्त अधिनियम, 1994, द्वारा 1.6.1994 से, वित्त अधिनियम, 1995 द्वारा 1.7.1995 से और वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा 1.6.1999 से यथासंशोधित कोट किया गया भाग इस प्रकार था :

"धारा 192 से धारा 194 तक, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194ग, धारा 194घ, धारा 194ड़, धारा 194ड़ड़, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194ञ, धारा 194ट, धारा 194ठ, धारा 195, धारा 196क, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के उपबंधों"

81. वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा 1.6.1987 से "यथास्थिति, राशि जमा करते समय या भुगतान करते समय या शेयर धारक को किसी लाभांश का भुगतान करने के लिए चैक काटते या अधिपत्र देते समय" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

82. वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा 1.6.2002 से अंत:स्थापित।

83. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 द्वारा 1.4.2005 से अंत:स्थापित।

84. वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा 1.4.2008 से "2008" के स्थान पर प्रतिस्थापित। इससे पूर्व वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा 1.4.2006 से "2006" के स्थान पर "2008" रखा गया था और "2006" अंक वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा 1.4.2005 से "2005" अंकों के स्थान पर प्रतिस्थापित किए गए थे।

 

 

[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा संशोधित रूप में]

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