कटौती करने की या संदाय करने में असफल रहने के परिणाम
घटा या भुगतान करने के लिए विफलता का परिणाम हैं.
201 (1) किसी भी ऐसे व्यक्ति और मामलों में में करने के लिए भेजा, तो खंड 194 , प्रिंसिपल अधिकारी और वह कटौती कर का भुगतान करने में विफल रहता है के बाद प्रिंसिपल अधिकारी घटा या नहीं करता है, जो की कंपनी. इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन आवश्यकता के रूप में, वह या यह, वह या यह अपने ऊपर लेना हो सकता है जो किसी भी अन्य परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, टैक्स के संबंध में डिफ़ॉल्ट में एक निर्धारिती होना समझा जाएगा:
कोई जुर्माना के तहत आरोप लगाया जाएगीः अनुभाग 221 आयकर अधिकारी ऐसे व्यक्ति या प्रिंसिपल अधिकारी या कंपनी, जैसा भी मामला हो, अच्छा और पर्याप्त कारण के बिना है संतुष्ट है कि जब तक इस तरह के व्यक्ति, प्रिंसिपल अधिकारी या कंपनी से घटा करने में विफल और कर का भुगतान.
ऐसे किसी भी व्यक्ति, प्रिंसिपल अधिकारी या कंपनी है कि उप - धारा में संदर्भित किया जाता है के रूप में अगर कटौती से या इस के तहत आवश्यक कर का भुगतान करने में विफल रहता है के बाद (1 ए) के उप - धारा के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना (1), घटा या नहीं करता अधिनियम, वह या उस पर साधारण ब्याज अदा करना होगा 1 इस तरह के कर इस तरह के टैक्स वास्तव में भुगतान किया जाता है जिस तारीख को घटाया होने की दिनांक से इस तरह के कर की राशि पर प्रतिवर्ष [फीसदी बारह].
यह काटने के बाद कर पूर्वोक्त रूप में भुगतान नहीं किया गया है (2), एक साथ साधारण ब्याज की राशि के साथ कर की राशि की सभी परिसंपत्तियों पर एक प्रभारी होंगे उप - धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, या कंपनी, जैसा भी मामला हो, उपधारा में निर्दिष्ट (1).
1 वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1972/01/04.
[वित्त अधिनियम, 1974 के द्वारा संशोधित]

