कर की कटौती करने वाले व्यक्ति का कर्त्तव्य
कर की कटौती करने वाले व्यक्ति का कर्त्तव्य
200. (1) कोर्इ व्यक्ति, जो इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार किसी राशि की कटौती करता है, इस प्रकार कटौती की गर्इ राशि का संदाय विहित समय के भीतर केन्द्रीय सरकार के जमा खाते में, या जैसा बोर्ड निर्दिष्ट करे, करेगा।
(2) धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कोर्इ व्यक्ति, जो नियोजक है, विहित समय के भीतर केंद्रीय सरकार के जमा खाते में या जैसा बोर्ड निर्देश दे कर का संदाय करेगा।
(2क) सरकार के किसी कार्यालय की दशा में, जहां इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार कटौती की गर्इ राशि या धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कर, कोर्इ चालान प्रस्तुत किए बिना, केंद्रीय सरकार के खाते में संदत्त किया गया है, वेतन और लेखा अधिकारी या कोषाधिकारी या चेक आहरण और वितरण अधिकारी या कोर्इ अन्य व्यक्ति, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो ऐसी राशि या कर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा करने के लिए उत्तरदायी है, विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में सत्यापित, ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, एक विवरण परिदत्त करेगा या कराएगा।
(3) यथास्थिति, ऐसा कोर्इ व्यक्ति, जो इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार 1 अपै्रल, 2005 को या उसके पश्चात् किसी राशि की कटौती करता है या ऐसा कोर्इ व्यक्ति, जो धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कोर्इ नियोजक है, कटौती किए गए कर का केंद्रीय सरकार के जमा खाते में विहित समय के भीतर संदाय करने के पश्चात् ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, ऐसे विवरण तैयार करेगा और ऐसा विवरण ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित कराकर तथा उसमें ऐसी विशिष्टियों का उल्लेख करते हुए और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, विहित आय-कर प्राधिकारी को या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा:
परंतु वह व्यक्ति, किसी भूल की परिशुद्धि के लिए या इस उपधारा के अधीन परिदत्त विवरण में दी गर्इ सूचना में कुछ जोड़ने, हटाने या उसे अद्यतन करने के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सत्यापित एक संशोधन विवरण उस प्राधिकारी को परिदत्त भी कर सकेगा।
[वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा संशोधित रूप में]

