परिभाषाएं
परिभाषाएँ:
प्र.20. इस अधिनियम में, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित है, जब तक -
* (1) "कृषि आय" का मतलब है,
(क) किसी भी किराया या भारत में स्थित है और कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है जो जमीन से व्युत्पन्न राजस्व;
द्वारा ऐसी भूमि से व्युत्पन्न (ख) किसी भी आय
(I) खेती; या
(द्वितीय) के एक कृषक या रिसीवर द्वारा प्रदर्शन किराया में तरह आमतौर पर एक कृषक या किराए में तरह प्रस्तुत करना करने के लिए उसके द्वारा उठाए गए या प्राप्त उत्पाद बाजार पर ले जाया जाएगा फिट का रिसीवर द्वारा नियोजित किसी भी प्रक्रिया का; या
(Iii) के एक कृषक या रिसीवर द्वारा बिक्री किराया में तरह इस उप की कोई प्रक्रिया पैरा (द्वितीय) में वर्णित प्रकृति की एक प्रक्रिया के अलावा और प्रदर्शन किया गया है जिनके संबंध में उसके द्वारा उठाए गए या प्राप्त उपज की खंड;
(ग) के स्वामित्व वाले किसी भी इमारत से ली गई है और किराया या राजस्व ऐसे किसी भी देश के, या कल्टीवेटर या किराए में खास तरह के रिसीवर से कब्जा कर लिया, जो करने के लिए सम्मान के साथ किसी भी देश के लिए, या के रिसीवर के कब्जे में किसी भी आय जो उपज की, पैराग्राफ (ii) और (iii) उप खंड (ख) पर किया जाता है में उल्लेख किसी भी प्रक्रिया:
बशर्ते कि-
(मैं) के निर्माण के लिए भूमि की तत्काल आसपास के क्षेत्र पर या में है, और एक इमारत है जो जमीन के साथ अपने संबंध के कारण किराया या राजस्व या कल्टीवेटर, या किराए में खास तरह का रिसीवर, के रिसीवर , एक रिहायशी घर के रूप में, या एक गोदाम, या अन्य बाहर इमारत के रूप में की आवश्यकता है, और
(Ii) भूमि भारत में राजस्व भूमि के लिए मूल्यांकन या तो या ऐसे या जमीन एक स्थानीय दर को राजस्व या विषय देश के लिए इतना मूल्यांकन नहीं किया है, जहां यह है के रूप में सरकार के अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन किया और एकत्र एक स्थानीय दर के अधीन है स्थित नहीं
(ए) एक नगर पालिका (नगर पालिका, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, शहर समिति या किसी अन्य नाम से ही जाना जाता है) या एक छावनी बोर्ड और जो एक आबादी की है के अधिकार क्षेत्र में शामिल है जो किसी क्षेत्र में नहीं कम प्रासंगिक आंकड़े पिछले साल के पहले दिन से पहले प्रकाशित किया गया है, जो अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार दस हजार से अधिक; या
ऐसी दूरी के भीतर कोई भी क्षेत्र में (बी), कोई भी नगर पालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से, आठ से अधिक किलोमीटर की दूरी पर नहीं किया जा रहा केन्द्रीय सरकार, मद (क) में संदर्भित करने के लिए हो सकता है, की हद तक संबंध, और गुंजाइश होने के लिए, उस क्षेत्र और अन्य प्रासंगिक विचार का शहरीकरण, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट * ;
(आइए) "एकीकरण", कंपनियों के संबंध में, एक कंपनी (ताकि समामेली कंपनी के रूप में भेजा जा रहा मर्ज जो कंपनी या कंपनियों के लिए फार्म का एक और कंपनी या दो या अधिक कंपनियों के विलय के साथ एक या एक से अधिक कंपनियों के विलय का मतलब या कंपनियों और कहा कि इस तरीके से वे विलय के साथ जो या एकीकृत कंपनी के रूप में), विलय का एक परिणाम के रूप में गठन किया है जो कंपनी -
(मैं) समामेली कंपनी या समामेलन समामेलन के आधार द्वारा एकीकृत कंपनी की संपत्ति बन जाता है ठीक पहले कंपनियों के सभी संपत्ति;
(Ii) समामेली कंपनी या कंपनियों के सभी देनदारियों तुरंत एकीकरण से पहले एकीकरण की हैसियत से एकीकृत कंपनी की देनदारियों हो;
(Iii) (पहले से ही द्वारा, या एकीकृत कंपनी या उसकी सहायक, के लिए एक उम्मीदवार द्वारा समामेलन से ठीक पहले उसमें धारित शेयरों के अलावा अन्य) समामेली कंपनी या कंपनियों के शेयरों के मूल्य में कम से कम नौ दसवां पकड़े शेयरधारकों शेयरधारकों बन समामेलन की हैसियत से एकीकृत कंपनी की,
अन्यथा अन्य कंपनी द्वारा या उल्लेख पहले के समापन के बाद अन्य कंपनी को ऐसी संपत्ति के वितरण का एक परिणाम के रूप में ऐसी संपत्ति की खरीद के अनुसार एक और कंपनी द्वारा एक कंपनी की संपत्ति के अधिग्रहण का एक परिणाम के रूप में की तुलना कंपनी;
(2) "वार्षिक मूल्य," किसी भी संपत्ति के संबंध में, के तहत निर्धारित रूप में अपनी वार्षिक मूल्य का मतलब धारा 23 ;
(3) "अपीलीय सहायक आयुक्त" (1) के उप - धारा के तहत आयकर की एक अपीलीय सहायक आयुक्त नियुक्त एक व्यक्ति का मतलब अनुभाग 117 ;
(4) "अपीलीय न्यायाधिकरण" अपीलीय न्यायाधिकरण के अधीन गठित इसका मतलब अनुभाग 252 ;
(5) "अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड 'दिया गया है जो एक ग्रेच्युटी फंड का मतलब है और चौथी अनुसूची के भाग ग में निहित नियमों के अनुसार आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाना जारी है;
(6) "को मंजूरी दे दी सेवानिवृत्ति निधि" एक सेवानिवृत्ति निधि या गया है और चौथी अनुसूची के भाग ख में निहित नियमों के अनुसार आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाना जारी है जो एक सेवानिवृत्ति निधि के किसी भी भाग का मतलब है;
(7) "निर्धारिती" किसी कर या पैसे के किसी भी अन्य राशि इस अधिनियम के तहत देय है जिसके द्वारा एक व्यक्ति का मतलब है, और भी शामिल है,
(क) हर व्यक्ति सम्मान में जिसे इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही उसकी आय का या वह निर्धारणीय, या उसके द्वारा या ऐसे अन्य द्वारा निरंतर नुकसान की है जिनके संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति की आय के आकलन के लिए लिया गया है व्यक्ति, या वापसी की राशि की वजह से उसे या ऐसे अन्य व्यक्ति के लिए;
(ख) इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत एक निर्धारिती माना जाता है जो हर व्यक्ति;
(ग) इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत डिफ़ॉल्ट में एक निर्धारिती माना जाता है जो हर व्यक्ति;
(8) "मूल्यांकन" पुनर्मूल्यांकन शामिल हैं;
(-9) "निर्धारण वर्ष" हर साल 1 अप्रैल दिन शुरू बारह महीने की अवधि का मतलब है;
(10) "आयकर की औसत दर" दर इस तरह कुल आय द्वारा कुल आय पर कर की गणना आयकर की राशि को विभाजित करके पर पहुंचे मतलब है;
(11) [सुपर टैक्स के उन्मूलन को ध्यान में रखते 1965/01/04 से प्रभावी, वित्त विधेयक, 1965 के द्वारा छोड़े गए.]
(12) "बोर्ड" केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड राजस्व अधिनियम, 1963 (1963 का 54) की सेंट्रल बोर्ड के अधीन गठित मतलब है;
(13) "व्यापार" किसी भी व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण या व्यापार, वाणिज्य या निर्माण की प्रकृति में किसी भी साहसिक कार्य या चिंता भी शामिल है;
(14) "पूंजी परिसंपत्ति" अपने व्यवसाय या पेशे के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं, एक निर्धारिती द्वारा आयोजित किसी भी तरह की संपत्ति का मतलब है, लेकिन शामिल नहीं करता
(I) किसी भी स्टॉक में व्यापार, उपभोज्य या अपने व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए आयोजित कच्चे माल;
1 [(द्वितीय) व्यक्तिगत प्रभाव, जो कहते हैं, निर्धारिती या उस पर निर्भर उसके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा निजी इस्तेमाल के लिए आयोजित (परिधान और फर्नीचर पहने, लेकिन आभूषणों को छोड़कर सहित) चल संपत्ति.
स्पष्टीकरण: इस उपखंड, "आभूषण" के प्रयोजनों के लिए भी शामिल है
सोना, चांदी, प्लेटिनम या किसी भी अन्य कीमती धातु या इस तरह के कीमती धातुओं में से एक या अधिक युक्त मिश्र धातु, या नहीं, किसी भी कीमती या अर्द्ध कीमती पत्थर युक्त, और काम किया है या किसी भी पहनने में सिलना या नहीं, के बने (एक) के गहने परिधान;
(ख) कीमती या अर्द्ध कीमती पत्थर, या नहीं, किसी भी फर्नीचर, बर्तन या अन्य लेख में सेट या काम किया है या किसी भी परिधान पहने हुए में सिलना;]
भारत में (iii) कृषि भूमि, भूमि नहीं किया जा रहा बैठाना-
(एक) एक नगर पालिका (एक नगर पालिका, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, शहर कमेटी, या किसी अन्य नाम से ही जाना जाता है) या एक छावनी बोर्ड और जो के अधिकार क्षेत्र में शामिल है जो किसी भी क्षेत्र में एक है ; नहीं कम प्रासंगिक आंकड़े पिछले साल के पहले दिन से पहले प्रकाशित किया गया है, जो अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार दस हजार से अधिक की आबादी या
(ख) ऐसी दूरी के भीतर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी नगर पालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से, आठ से अधिक किलोमीटर की दूरी पर नहीं किया जा रहा मद में निर्दिष्ट (एक), केन्द्र सरकार के रूप में मई, की हद तक संबंध, और गुंजाइश होने के लिए, उस क्षेत्र और अन्य प्रासंगिक कारणों में से शहरीकरण, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट * ;
(Iv) 6 आधा फीसदी गोल्ड बांड, 1977 या फीसदी गोल्ड बांड, 1980, या केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय रक्षा गोल्ड बांड, 1980, प्रति 7;
(15) "धर्मार्थ उद्देश्य 'गरीबों की राहत भी शामिल है, शिक्षा, चिकित्सा राहत, और लाभ के लिए किसी भी गतिविधि के पर ले जाने को शामिल नहीं आम जनता उपयोगिता के किसी अन्य वस्तु की उन्नति;
2 [एक व्यक्ति के संबंध में (15 ए) "बच्चे", एक कदम बच्चे और उस व्यक्ति के एक बच्चे को गोद लिया शामिल हैं;]
(16) "कमिश्नर" की उप - धारा (आई) के तहत आयकर आयुक्त नियुक्त एक व्यक्ति का मतलब खंड 117 , और कहा कि उप - धारा के तहत आयकर के अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त एक व्यक्ति भी शामिल है;
3 [(16 ए) "आयुक्त (अपील)" का (1) उप - धारा के तहत आयकर आयुक्त (अपील) में नियुक्त एक व्यक्ति का मतलब खंड 117 ,]
4 [(17) "कंपनी" का मतलब है,
(I) किसी भारतीय कंपनी, या
(Ii) किसी भी शरीर कॉर्पोरेट भारत के बाहर किसी देश के कानून द्वारा या के तहत शामिल किया, या
(Iii) किसी भी संस्था, संगठन या है या निर्धारणीय था या एक भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के तहत किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए कंपनी, या जो है या निर्धारणीय था या इस के तहत मूल्यांकन किया गया था के रूप में मूल्यांकन किया गया था, जो शरीर किसी भी निर्धारण वर्ष अप्रैल, 1970 के 1 दिन या उससे पहले शुरू होगा, या के लिए एक कंपनी के रूप में कार्य
(Iv) किसी भी संस्था, संगठन या शरीर, शामिल किया जाए या नहीं और एक कंपनी होने के लिए बोर्ड की सामान्य या विशेष आदेश द्वारा घोषित किया जाता है, जो भारतीय या गैर भारतीय है:
ऐसी संस्था, संगठन या शरीर ही इस तरह के निर्धारण वर्ष या आकलन वर्ष के लिए एक कंपनी होने के लिए समझा जाएगा बशर्ते कि घोषणा में निर्दिष्ट किया जा सकता है के रूप में (अप्रैल, 1971 के 1 दिन पहले शुरू होगा, या पर या उस तारीख के बाद से); ]
एक कंपनी सार्वजनिक काफी रुचि रखते हैं, जिसमें एक कंपनी होने के लिए कहा जाता है (18) "जनता में काफी रुचि रखते हैं, जिसमें कंपनी"
(क) क्या यह सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या शेयरों का नहीं कम चालीस से अधिक प्रतिशत सरकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या एक से (चाहे अकेले या एक साथ लिया) का आयोजन किया जाता है जिसमें स्वामित्व वाली कंपनी है अगर कि बैंक के स्वामित्व वाले निगम; या
1 यह कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के तहत पंजीकृत है एक कंपनी है जो [(एए) अगर; या
(एबी) यह कोई शेयर पूंजी और होने की कंपनी है, तो अपनी वस्तुओं, प्रकृति और अपनी सदस्यता और अन्य प्रासंगिक विचारों की संरचना को ध्यान में रखते हुए, यह सार्वजनिक कर रहे हैं, जिसमें एक कंपनी होने के लिए बोर्ड के आदेश से घोषित किया जाता है, अगर काफी रुचि:
इस तरह कंपनी में निर्दिष्ट किया जा सकता है के रूप में सार्वजनिक (अप्रैल, 1971 के 1 दिन पहले शुरू होगा, या पर या उस तारीख के बाद से) ही इस तरह के निर्धारण वर्ष या आकलन वर्ष के लिए काफी रुचि रखते हैं, जिसमें एक कंपनी नहीं समझा जाएगीः घोषणा; या]
यह कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित किया गया है, और शर्तों मद (ए) में या मद में (बी), अर्थात् पूरा कर रहे हैं या तो निर्दिष्ट के रूप में एक निजी कंपनी नहीं है जो एक कंपनी है (ख) यदि: -
कंपनी में (ए) के शेयरों प्रासंगिक पिछले वर्ष के अंतिम दिन के रूप में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे के साथ (या मुनाफे में भाग लेने के लिए एक और अधिकार के बिना कि क्या लाभांश की एक निश्चित दर के हकदार शेयरों न हो) भारत के प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42), और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अनुसार;
कंपनी में (बी) (i) के शेयरों को बिना शर्त आवंटित किए गए मतदान बिजली की कम से कम पचास प्रतिशत नहीं ले जाने के साथ (या मुनाफे में भाग लेने के लिए एक और अधिकार के बिना कि क्या लाभांश की एक निश्चित दर के हकदार शेयरों न हो) या द्वारा बिना शर्त प्राप्त कर लिया, और लाभदायक द्वारा आयोजित प्रासंगिक पिछले साल भर में थे
(क) क्या सरकार, या
(ख) एक केन्द्रीय द्वारा स्थापित निगम. राज्य या प्रांतीय अधिनियम, या
(ग) इस खंड लागू होता है या ऐसे सहायक कंपनी (ख) खंड में निर्धारित शर्तों को पूरा जहां इस तरह कंपनी के किसी भी सहायक कंपनी है जो करने के लिए किसी भी कंपनी के अनुभाग 108 (सहायक कंपनी के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में इसके बाद), या
(घ) सार्वजनिक (एक निर्देशक होने के नाते नहीं, या जो इस खंड लागू नहीं होता करने के लिए एक कंपनी);
(द्वितीय) ने कहा शेयरों जनता के अन्य सदस्यों के लिए धारक द्वारा स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय, प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान, थे; और
(Iii) कंपनी, या अपने कुल मताधिकार के पचास से अधिक प्रतिशत ले जाने के शेयरों के मामलों, प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान, कुछ ही समय में थे नियंत्रित या पाँच या उससे कम व्यक्तियों द्वारा आयोजित.
स्पष्टीकरण 1: पांच या उससे कम व्यक्तियों की संख्या कंप्यूटिंग में पूर्वोक्त, -
(I) सरकार अथवा केंद्र, राज्य या प्रांतीय अधिनियम या इस खंड लागू होता है या ऐसी कंपनी की सहायक कंपनी के खाते में नहीं लिया जाएगा, और जो करने के लिए एक कंपनी द्वारा स्थापित किसी निगम
(Ii) एक दूसरे के रिश्तेदारों, और एक साथ कि अन्य व्यक्ति के साथ किसी भी अन्य व्यक्ति के प्रत्याशियों कौन हैं व्यक्तियों रहे व्यक्तियों को, जो एक ही व्यक्ति के रूप में माना जाएगा.
स्पष्टीकरण 2: जिसका-व्यापार जहाजों के निर्माण में या माल के निर्माण या संसाधन में या खनन में या बिजली या बिजली के किसी अन्य रूप, मद (बी) की पीढ़ी या वितरण में मुख्य रूप से होते हैं एक भारतीय कंपनी के लिए अपने आवेदन में शब्द "कम से कम पचास प्रतिशत" और "प्रतिशत पचास से अधिक" के लिए, शब्द "नहीं कम प्रतिशत चालीस से" और "प्रतिशत से अधिक साठ", क्रमशः, प्रतिस्थापित किया गया था के रूप में यदि प्रभावी होंगे;
(19) "सहकारी समिति" के सह के पंजीकरण के लिए किसी भी राज्य में सेना में कुछ समय के लिए सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2), या किसी अन्य कानून के तहत के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति का मतलब सहकारी समितियों;
(20) "निदेशक", "प्रबंधक" और "प्रबंध अभिकर्ता", एक कंपनी के संबंध में, अर्थ क्रमशः कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में उन्हें सौंपा है;
(21) "निरीक्षण के निदेशक" (1) के उप - धारा के तहत निरीक्षण के एक निदेशक नियुक्त एक व्यक्ति का मतलब खंड 117 , और निरीक्षण, निरीक्षण की एक उप प्रत्यक्ष या एक सहायक के एक अतिरिक्त निदेशक नियुक्त एक व्यक्ति भी शामिल है निरीक्षण के निदेशक;
(22) "लाभांश" भी शामिल है
(क) संचित लाभ का एक कंपनी द्वारा किसी भी वितरण, बड़ा या नहीं है कि क्या इस तरह के वितरण कंपनी की संपत्ति के सभी या किसी भी हिस्से के लिए अपने शेयरधारकों को कंपनी द्वारा रिलीज जरूरत पर जोर देता है;
(ख) हद तक एक डिबेंचरों के कंपनी, किसी भी रूप में डिबेंचर, शेयर या जमा प्रमाण पत्र, के साथ या बिना ब्याज चाहे, और बोनस के माध्यम से शेयरों की अपनी पसंद शेयरधारकों को किसी भी वितरण द्वारा अपने शेयरधारकों को किसी भी वितरण, जो करने के लिए कंपनी बड़ा या नहीं, चाहे संचित मुनाफे के पास;
(ग) किसी भी वितरण वितरण पूंजीकृत किया जाए या नहीं, तुरंत इसकी परिसमापन से पहले कंपनी की संचित मुनाफे के कारण है जो करने के लिए इस हद तक, इसके परिसमापन पर एक कंपनी के शेयरधारकों के लिए बनाया;
(घ) जो करने के लिए इस हद तक अपनी पूंजी की कमी, पर एक कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों को किसी भी वितरण कंपनी, चाहे अगले अप्रैल, 1933 के 1 दिन पहले समाप्त होने के पिछले साल के अंत के बाद पैदा हुई जो संचित मुनाफे के पास इस तरह के संचित लाभ को बड़ा या नहीं किया गया है;
(ई) एक कंपनी द्वारा किसी भी भुगतान, सार्वजनिक किया जा रहा है, एक शेयरधारक के लिए अग्रिम या ऋण के माध्यम से (कंपनी की संपत्ति का एक हिस्सा प्रतिनिधित्व के रूप में किया जाए या नहीं तो) किसी भी राशि की काफी रुचि रखते हैं, जिसमें एक कंपनी नहीं किया जा रहा कंपनी में एक बड़ा हित है जो एक व्यक्ति, या ओर से ऐसे किसी कंपनी द्वारा कोई भुगतान, या व्यक्तिगत लाभ, या तो मामले में कंपनी के मुनाफे में संचित पास किस हद तक करने के लिए किसी भी तरह के शेयरधारक, के लिए;
लेकिन "लाभांश" डॉट शामिल करता है
(मैं) शेयर धारक में भाग लेने के परिसमापन की स्थिति में हकदार नहीं है, जहां पूर्ण नकद विचार, के लिए जारी किए गए किसी भी शेयर के संबंध में उप खंड (ग) या उपखंड (घ) के अनुसार किया एक वितरण अधिशेष संपत्ति;
(आइए) अब तक इस तरह के वितरण के रूप में उप खंड (ग) या उपखंड (घ) के अनुसार किया एक वितरण के 31 वें दिन के बाद अपनी इक्विटी शेयरधारकों को आवंटित बोनस शेयरों का प्रतिनिधित्व कंपनी के कैपिटल के मुनाफे के कारण है मार्च, 1964, और अप्रैल, 1965 के 1 दिन पहले;
(Ii) किसी अग्रिम या ऋण पैसे के उधार कंपनी के कारोबार का एक बड़ा हिस्सा है जहां अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में एक कंपनी द्वारा एक शेयरधारक को बनाया;
(Iii) सीमा तक, पूरे खिलाफ कंपनी या पहले से यह द्वारा भुगतान किसी भी राशि के किसी भी भाग से दूर स्थापित और उपखंड (ङ) के अर्थ के भीतर एक लाभांश के रूप में व्यवहार किया जाता है जो एक कंपनी द्वारा भुगतान किसी भी लाभांश जो करने के लिए यह तो दूर निर्धारित है.
स्पष्टीकरण 1: यह इस खंड में होता है जहाँ भी, अप्रैल, 1946 के 1 दिन पहले उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ में शामिल हैं, या मार्च, 1948 के 31 वें दिन के बाद, और 1 अप्रैल के दिन से पहले, 1956 नहीं होगा "मुनाफा संचित" अभिव्यक्ति .
स्पष्टीकरण 2: अभिव्यक्ति उप खंड में "संचित लाभ", (क), (ख), (घ) और (ई), उन उप में निर्दिष्ट वितरण या भुगतान की तिथि तक कंपनी के ऊपर के सभी लाभ शामिल होगा -खंड, और उप खंड (ग) में परिसमापन की तारीख तक कंपनी के सभी लाभ शामिल होगा, लेकिन, परिसमापन सरकार या स्वामित्व वाली एक निगम या नियंत्रित द्वारा अपने उपक्रम का अनिवार्य अधिग्रहण पर फलस्वरूप है नहीं होगा जहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सरकार तुरंत इस तरह के अधिग्रहण जगह ले ली, जिसमें पिछले वर्ष पूर्ववर्ती पिछले तीन लगातार पिछले वर्षों के लिए कंपनी के किसी भी लाभ को शामिल द्वारा;
(22A) "उचित बाजार मूल्य", एक पूंजी परिसंपत्ति के संबंध में, इसका मतलब है,
(मैं) पूंजी परिसंपत्ति आमतौर पर प्रासंगिक तारीख को खुले बाजार में बिक्री पर लाने होगा कि कीमत; और
(Ii) उपखंड (i) में निर्दिष्ट कीमत ascertainable नहीं है जहां इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के मूल्य;
(23) "फर्म", "पार्टनर" और "साझेदारी" क्रमशः भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में उनका वही अर्थ है; लेकिन अभिव्यक्ति "साथी" इसके अलावा, एक मामूली जा रहा है, साझेदारी से लाभ के लिए भर्ती कराया गया है, जो किसी भी व्यक्ति शामिल होगा;
(24) "आय" भी शामिल है
(मैं) के मुनाफे और लाभ;
(Ii) लाभांश;
1 [(आईआईए) एक ट्रस्ट द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक योगदान एक विशेष दिशा के साथ किए गए योगदान किया जा रहा है वे के कोष के फार्म का हिस्सा होगा नहीं कि धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए या इस तरह के उद्देश्यों के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से स्थापित एक संस्था द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से बनाया ट्रस्ट या संस्था.
स्पष्टीकरण: इस उप - खंड के प्रयोजनों के लिए, "ट्रस्ट" किसी भी अन्य कानूनी बाध्यता भी शामिल है;]
(Iii) खंड (2) और (3) के तहत कर योग्य वेतन के एवज में किसी भी दस्तूरी या लाभ का मूल्य धारा 17 ;
(Iv) किसी भी लाभ या दस्तूरी का मूल्य, पैसे में परिवर्तनीय या एक निर्देशक के द्वारा या कंपनी में पर्याप्त रुचि है जो एक व्यक्ति द्वारा या तो एक कंपनी से प्राप्त नहीं है, चाहे या निर्देशक या ऐसे व्यक्ति के एक रिश्तेदार द्वारा, और जो है, लेकिन इस तरह के भुगतान के लिए किसी भी दायित्व के संबंध में किसी भी ऐसी कंपनी द्वारा भुगतान किसी भी राशि, निर्देशक या अन्य व्यक्ति पूर्वोक्त द्वारा देय हो गया होता;
(V) खंड (ख) और (ग) के तहत आयकर में कोई भी राशि प्रभार्य धारा 28 या धारा 41 या धारा 59 ;
(VA) कोई लाभ या (iv) धारा के तहत अतिरिक्त उपार्जन कर योग्य का मूल्य धारा 28 ;
(Vi) के तहत किसी भी पूंजीगत लाभ प्रभार्य धारा 45 ;
(सात) एक म्युचुअल बीमा कंपनी द्वारा या के अनुसार अभिकलन एक सहकारी समिति, द्वारा किए गए बीमा के किसी भी व्यापार के लाभ और लाभ धारा 44 या प्रावधानों की हैसियत से इस तरह के लाभ और लाभ होने के लिए की गई किसी भी अधिशेष में निहित प्रथम अनुसूची;
के प्रावधानों के तहत भुगतान किसी भी वार्षिकी की (आठ) किसी भी वार्षिकी के कारण, या रूपान्तरित मूल्य, खंड 280D ;
2 [(नौ) लॉटरी, पहेली पहेली, घोड़े दौड़ सहित दौड़, ताश का खेल और किसी भी प्रकार के अन्य खेल से या जुआ या किसी भी रूप या प्रकृति की सट्टेबाजी से कोई भी जीत;]
(25) "आयकर अधिकारी" के तहत एक आयकर अधिकारी नियुक्त एक व्यक्ति का मतलब अनुभाग 117 ;
(25A) "भारत" दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, और पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करने के लिए समझा जाएगा -
(क) मामलों के प्रयोजनों के लिए किसी भी अवधि के रूप में धारा 6 ; और
(बी) के संबंध में किसी भी अप्रैल, 1963 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी मूल्यांकन करने के प्रयोजनों के लिए, या किसी भी बाद के वर्षों के लिए, पिछले वर्ष में शामिल
(26) "भारतीय कंपनी" एक कंपनी के गठन और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत पंजीकृत इसका मतलब, और भी शामिल है,
(मैं) एक कंपनी का गठन और जम्मू एवं कश्मीर और (iii) इस खंड के उपखंड में निर्दिष्ट केन्द्र शासित क्षेत्रों के राज्य के अलावा अन्य भारत के किसी भी हिस्से में बल में पूर्व में कंपनियों से संबंधित किसी भी कानून के तहत पंजीकृत;
1 [(आइए) द्वारा या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत स्थापित निगम;
(आईबी) किसी भी खंड (17) के तहत एक कंपनी होने के लिए बोर्ड द्वारा घोषित किया जाता है, जो संस्था, संगठन या निकाय;]
(Ii) जम्मू और कश्मीर राज्य के मामले में, एक कंपनी का गठन किया और कहा कि राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पंजीकृत;
(Iii) दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, और पांडिचेरी, कि संघ राज्य क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त के लिए गठन किया है और किसी भी कानून के तहत पंजीकृत कंपनी के केंद्रशासित प्रदेशों में से किसी के मामले में:
बशर्ते कि 2 [जैसा भी मामला हो या पंजीकृत, कंपनी, निगम, संस्था, संगठन या शरीर के प्राचार्य कार्यालय] सभी मामलों में भारत में है;
(27) "निरीक्षण सहायक आयुक्त" (1) के उप - धारा के तहत आयकर का निरीक्षण सहायक आयुक्त नियुक्त एक व्यक्ति का मतलब अनुभाग 117 ;
(28) "आयकर निरीक्षक" (2) उप - धारा के तहत आयकर के एक इंस्पेक्टर को नियुक्त एक व्यक्ति का मतलब अनुभाग 117 ;
3 [(28A) "ब्याज" किसी भी उधार धन या (एक जमा, दावा या अन्य समान अधिकार या दायित्व सहित) किए गए ऋण के संबंध में किसी भी रूप में देय ब्याज का मतलब है और उधार ली गई धनराशि के संबंध में किसी भी सेवा शुल्क या अन्य चार्ज शामिल या ऋण खर्च या उपयोग नहीं किया गया है जो किसी भी ऋण सुविधा के संबंध में;]
(29) "कानूनी प्रतिनिधि" के खंड (11) में उसे सौंपे अर्थ है धारा 2 सिविल प्रक्रिया, 1908 (1908 का 5) की संहिता की;
(30) "अनिवासी" एक "निवासी" और के उद्देश्यों के लिए नहीं है जो एक व्यक्ति का मतलब वर्गों 92 , 93 और 168 , उप - धारा के अर्थ में मामूली तौर पर निवासी नहीं है जो एक व्यक्ति भी शामिल है (6) के खंड 6 ;
(31) "व्यक्ति" भी शामिल है
(मैं) एक व्यक्ति,
(Ii) एक हिंदू अविभाजित परिवार,
(Iii) एक कंपनी,
(Iv) एक फर्म,
(V) व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय, शामिल है या नहीं.
(Vi) एक स्थानीय प्राधिकारी, और
(सात) हर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, पूर्ववर्ती उप खंड के किसी भी भीतर नहीं गिरने;
(32) "कंपनी में पर्याप्त रुचि है जो व्यक्ति", एक कंपनी के संबंध में, शेयरों की लाभकारी मालिक, नहीं लाभांश की एक निश्चित दर के हकदार जा रहा है शेयर है जो एक व्यक्ति का मतलब के साथ या करने के लिए एक सही बाहर से चाहे मतदान बिजली की कम से कम बीस प्रतिशत नहीं ले जाने, मुनाफे में भाग लेने;
(33) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित मतलब "निर्धारित";
के रूप में परिभाषित (34) "पिछले साल" पिछले वर्ष इसका मतलब धारा 3 ;
एक स्थानीय प्राधिकारी या किसी कंपनी या किसी अन्य सार्वजनिक निकाय या व्यक्ति की किसी भी संस्था या व्यक्तियों के शरीर के किसी भी के संदर्भ में इस्तेमाल किया (35) "प्रिंसिपल अधिकारी", इसका मतलब है,
(क) सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रबंधक या एजेंट प्राधिकरण, कंपनी, संस्था या शरीर का, या
(ख) आयकर अधिकारी उसके प्रमुख अधिकारी के रूप में उसे इलाज के अपने इरादे का एक नोटिस जारी किया गया है जिस पर स्थानीय प्राधिकरण, कंपनी, संस्था या शरीर के प्रबंधन या प्रशासन के साथ जुड़े किसी भी व्यक्ति;
(36) "पेशे" पेशा भी शामिल है;
(37) "लोक सेवक" भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के वही अर्थ है;
एक आकलन वर्ष या वित्तीय वर्ष के संबंध में (37 ए) "दर या बल में दरों" या "बल में दरों", मतलब
(5) के पहले परंतुक को उप - धारा के तहत आयकर की गणना के प्रयोजनों के लिए (i) खंड 132 , या की उप - धारा (4) के तहत आयकर प्रभार्य कंप्यूटिंग खंड 172 या उप - धारा (2 ) की धारा 174 या खंड 175 या उप - धारा (2) के खंड 176 या के तहत आयकर की कटौती के अनुभाग 192 सिर "वेतन" या उप - धारा (9) के तहत आय प्रभार्य से धारा 80 ई के किसी भी भुगतान से करने के लिए उसमें संदर्भित या नीचे नहीं गिरने एक मामले में अध्याय XVII सी के तहत देय "एडवांस टैक्स" की गणना 1 [ अनुभाग 115A या अनुभाग 115B ] या धारा 164 , के वित्त अधिनियम में इस निमित्त विनिर्दिष्ट आयकर की दर या दरों प्रासंगिक वर्ष, और अध्याय XVII सी के तहत देय "एडवांस टैक्स" की गणना के प्रयोजनों के लिए 2 [अंतर्गत पड़ने एक मामले में खंड 115A या अनुभाग 115B या धारा 164 में निर्दिष्ट दर या दरों अनुभाग 115A या अनुभाग 115B या, जैसी भी स्थिति हो, धारा 164 ] या जो भी लागू हो प्रासंगिक वर्ष के वित्त एक्ट, में इस निमित्त विनिर्दिष्ट आयकर की दर या दरों;
(द्वितीय) के तहत कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वर्गों 193 , 194 , 194A 1 [, 194B 2 [, 194BB ] 3 [94D] और 195 , दर या आयकर की दरों. प्रासंगिक वर्ष के वित्त अधिनियम में इस निमित्त विनिर्दिष्ट;
(38) "मान्यता प्राप्त भविष्य निधि" कर दिया गया है जो एक भविष्य निधि का मतलब है और चौथी अनुसूची के भाग ए में निहित नियमों के अनुसार आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त होना जारी है, और कर्मचारियों के अधीन बनाए गए एक योजना के तहत स्थापित एक भविष्य निधि शामिल 'भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19);
(39) "पंजीकृत फर्म" खंड के प्रावधानों (ए) की उपधारा (1) के तहत पंजीकृत एक फर्म का मतलब खंड 185 या (7) की उप - धारा के साथ पढ़ा है कि प्रावधान के तहत खंड 184 ;
(40) "नियमित मूल्यांकन 'के तहत किए गए मूल्यांकन का मतलब धारा 143 या धारा 144 ;
(41) "रिश्तेदार", एक व्यक्ति के संबंध में, पति, पत्नी, भाई या बहन या किसी नज़दीकी लग्न या कि व्यक्ति के वंशज मतलब है;
(42) "निवासी" के अर्थ के भीतर भारत का निवासी है जो एक व्यक्ति का मतलब धारा 6 ;
4 [(42A) "अल्पावधि पूंजी परिसंपत्ति" नहीं से अधिक के लिए एक निर्धारिती द्वारा आयोजित एक पूंजी परिसंपत्ति का मतलब 5 [छत्तीस महीनों] तुरंत अपने स्थानांतरण की तिथि से ठीक पहले.)
स्पष्टीकरण: (i) किसी भी पूंजी परिसंपत्ति निर्धारिती द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसके लिए अवधि निर्धारित करने में
(क) परिसमापन में एक कंपनी में आयोजित एक शेयर के मामले में, कंपनी परिसमापन में चला जाता है, जिस पर तारीख करने के बाद के काल वहाँ बाहर रखा जाएगा;
(ख) की उप - धारा (मैं) में वर्णित परिस्थितियों में निर्धारिती की संपत्ति बन जाता है जो एक पूंजी परिसंपत्ति के मामले में खंड 49 , संपत्ति पिछले मालिक द्वारा भेजा आयोजित की गई थी जिस अवधि के लिए वहाँ शामिल किया जाएगा कहा अनुभाग में;
(ग) के खंड (सप्तम) में निर्दिष्ट एक हस्तांतरण के विचार में निर्धारिती की संपत्ति बन जाता है जो एक भारतीय कंपनी में एक शेयर या शेयर किया जा रहा है एक पूंजी परिसंपत्ति के मामले में धारा 47 , वहाँ के लिए अवधि को शामिल किया जाएगा समामेली कंपनी में शेयर या शेयरों निर्धारिती द्वारा आयोजित की गई, जो;
(Ii) * खंड (मैं) में वर्णित उन से अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियों के संबंध में कोई पूंजी परिसंपत्ति निर्धारिती द्वारा आयोजित है, जिसके लिए अवधि बोर्ड इस संबंध में कर सकता है जो किसी नियम के अधीन किया जाएगा.
अप्रैल, 1965 से 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष, और बाद में किसी भी निर्धारण वर्ष के संबंध में (43) "कर" इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत आयकर प्रभार्य मतलब है. और किसी भी अन्य निर्धारण वर्ष आयकर और पूर्व उक्त तिथि को इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत सुपर कर प्रभार्य के संबंध में;
(43A) "कर ऋण प्रमाणपत्र" अध्याय XXIIB और उसके अधीन बनाए गए किसी भी योजना के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के लिए दी गई एक कर ऋण प्रमाणपत्र का मतलब है;
1 (43B) "टैक्स वसूली आयुक्त" एक कर वसूली आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करने, सरकारी राजपत्र में सामान्य या विशेष अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, जो एक आयुक्त या आयकर की एक सहायक आयुक्त का मतलब है;]
(44) "टैक्स वसूली अधिकारी" का मतलब है,
(मैं) एक कलेक्टर या एक अतिरिक्त कलेक्टर:
(Ii) किसी ऐसे अधिकारी जनरल ने राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है भू - राजस्व के रूप में या राज्य में बल में कुछ समय के लिए अन्य सार्वजनिक मांग से संबंधित किसी भी कानून के तहत भू - राजस्व या अन्य सार्वजनिक मांग की बकाया राशि की वसूली के प्रभाव के लिए सशक्त या एक कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सरकारी राजपत्र में विशेष अधिसूचना,;
(Iii) टैक्स वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सरकारी राजपत्र में सामान्य या विशेष अधिसूचना द्वारा, केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, जो सेंट्रल से किसी राजपत्रित अधिकारी या राज्य सरकार;
(45) "कुल आय" में निर्दिष्ट आय की कुल राशि का मतलब धारा 5 इस अधिनियम में निर्धारित तरीके से गणना;
(46) [वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1966/01/04]
(47) "स्थानांतरण", एक पूंजी परिसंपत्ति के संबंध में, संपत्ति या उसमें कोई अधिकार या उसके किसी कानून के तहत अनिवार्य अधिग्रहण की निर्वापन की बिक्री, विनिमय या त्याग भी शामिल है;
(48) "अपंजीकृत फर्म" एक पंजीकृत फर्म नहीं है जो एक फर्म का मतलब है.
* नियम 7 और 8 देखें.
* "शहरी क्षेत्रों 'के रूप एक नगर पालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं के बाहर गिरने केन्द्र सरकार को निर्दिष्ट क्षेत्रों द्वारा जारी अधिसूचना के लिए," Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र ", खंड देखें. पन्ने 1-19 पर मैं 1997 संस्करण.
1 वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1973/01/04.
प्र.20. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.
(3) वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/10/07.
(4) वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1971/01/04.
* पृष्ठ 2 पर पैर नोट देखें.
1 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1971/01/04.
1 वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1972/01/04.
1 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी1971/01/04.
प्र.20. वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी हुए शब्द "कंपनी का पंजीकृत कार्यालय" के लिए एवजी 1971/01/04.
(3) वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा Insetted 1976/01/06.
1 वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/06.
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा "धारा 164, उस खंड में निर्दिष्ट दर के नीचे गिरने एक मामले में" शब्द और अंक के लिए एवजी 1976/01/06.
1 वित्त अधिनियम, 1072 से प्रभावी द्वारा डाला 1972/01/04.
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला 1978/01/04.
(3) वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.
(4) वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1974/01/04.
प्र.5. वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी हुए शब्द "साठ महीनों" के लिए एवजी 1978/01/04.
* अधिसूचना का.आ. 289, 19-1-1967 दिनांकित देखें.
1 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1972/01/01.
[वित्त अधिनियम, 1979 के द्वारा संशोधित]

