आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
  • स्क्रीन रीडर
मदद

धारा 2

परिभाषाएं

धारा

धारा संख्या

2

अध्याय शीर्षक

अध्याय I - प्रारंभिक

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1999

परिभाषाएं

परिभाषाएं
परिभाषाएँ:
प्र.20. इस अधिनियम में, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित है, जब तक -
             3 [(1) "एडवांस टैक्स" अध्याय XVII सी के प्रावधानों के अनुसार एडवांस टैक्स देय का मतलब है;]
             4 [ 5 (1 ए)] 6 "कृषि आय" 7 का मतलब 8 -
             9 [(क) किसी भी किराया या भारत में स्थित है और कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है जो जमीन से व्युत्पन्न राजस्व;]
द्वारा ऐसी भूमि से व्युत्पन्न (ख) किसी भी आय
(I) खेती; या
(द्वितीय) के एक कृषक या रिसीवर द्वारा प्रदर्शन किराया में तरह आमतौर पर एक कृषक या किराए में तरह प्रस्तुत करना करने के लिए उसके द्वारा उठाए गए या प्राप्त उत्पाद बाजार पर ले जाया जाएगा फिट का रिसीवर द्वारा नियोजित किसी भी प्रक्रिया का; या
(Iii) के एक कृषक या रिसीवर द्वारा बिक्री किराया में तरह इस उप की कोई प्रक्रिया पैरा (द्वितीय) में वर्णित प्रकृति की एक प्रक्रिया के अलावा और प्रदर्शन किया गया है जिनके संबंध में उसके द्वारा उठाए गए या प्राप्त उपज की खंड;
(ग) के स्वामित्व वाले किसी भी इमारत से ली गई है और किराया या राजस्व ऐसे किसी भी देश के, या कल्टीवेटर या किराए में खास तरह के रिसीवर से कब्जा कर लिया, जो करने के लिए सम्मान के साथ किसी भी देश के लिए, या के रिसीवर के कब्जे में किसी भी आय जो उपज की, पैराग्राफ (ii) और (iii) उप खंड (ख) पर किया जाता है में उल्लेख किसी भी प्रक्रिया:
                         9 [बशर्ते कि
(मैं) के निर्माण के लिए भूमि की तत्काल आसपास के क्षेत्र पर या में है, और एक इमारत है जो जमीन के साथ अपने संबंध के कारण किराया या राजस्व या कल्टीवेटर, या किराए में खास तरह का रिसीवर, के रिसीवर , एक रिहायशी घर के रूप में, या एक दुकान, घर, या अन्य बाहर इमारत के रूप में की आवश्यकता है, और
(Ii) भूमि भारत में राजस्व भूमि के लिए मूल्यांकन या तो या ऐसे या जमीन एक स्थानीय दर को राजस्व या विषय देश के लिए इतना मूल्यांकन नहीं किया है, जहां यह है के रूप में सरकार के अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन किया और एकत्र एक स्थानीय दर के अधीन है स्थित नहीं
(ए) या ​​एक छावनी बोर्ड और जो (एक नगर पालिका, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, शहर समिति या किसी अन्य नाम से ही जाना जाता है) एक नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में शामिल है जो किसी भी क्षेत्र में आबादी है कम नहीं प्रासंगिक आंकड़े पिछले साल के पहले दिन से पहले प्रकाशित किया गया है, जो अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार दस हजार से अधिक; या
             10 ऐसी दूरी के भीतर किसी भी क्षेत्र में (बी), किसी भी नगर पालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से, आठ से अधिक किलोमीटर की दूरी पर नहीं किया जा रहा केन्द्र सरकार के रूप में, मद (क) में निर्दिष्ट कर सकते हैं, की हद तक ध्यान में रखते हुए, और उस क्षेत्र और अन्य प्रासंगिक विचार का शहरीकरण, के लिए गुंजाइश, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट.]
                         11 [स्पष्टीकरण. के लिए शंकाओं को दूर करने, यह इस भूमि से व्युत्पन्न राजस्व शामिल नहीं किया जाएगा और मद में निर्दिष्ट किसी भूमि के हस्तांतरण (एक) या (आइटम से उत्पन्न होने वाली किसी भी आय को शामिल किया है करने के लिए कभी नहीं समझा जाएगा कि घोषित किया जाता है ख) इस खंड के खंड (14) के उप खंड (ग) के;]
             12 [ 13 [(1 बी)] "एकीकरण", कंपनियों के संबंध में, एक कंपनी (कंपनी या तो भेजा जा रहा मर्ज जो कंपनियों के लिए फार्म का एक और कंपनी या दो या अधिक कंपनियों के विलय के साथ एक या एक से अधिक कंपनियों के विलय का मतलब को समामेली कंपनी या कंपनियों और इस तरीके से वे विलय के साथ जो या एकीकृत कंपनी के रूप में), विलय का एक परिणाम के रूप में गठन किया है जो कंपनी के रूप में है कि
(मैं) समामेली कंपनी या समामेलन समामेलन के आधार द्वारा एकीकृत कंपनी की संपत्ति बन जाता है ठीक पहले कंपनियों के सभी संपत्ति;
(Ii) समामेली कंपनी या कंपनियों के सभी देनदारियों तुरंत एकीकरण से पहले एकीकरण की हैसियत से एकीकृत कंपनी की देनदारियों हो;
(Iii) शेयरधारकों से कम नहीं पकड़े 13a पहले से ही द्वारा, या एकीकृत कंपनी या उसकी सहायक, के लिए एक उम्मीदवार द्वारा एकीकरण से पहले उसमें तुरंत आयोजित की शेयरों के अलावा अन्य समामेली कंपनी या कंपनियों (में शेयरों के मूल्य में [नौ दसवां] ) समामेलन के आधार द्वारा एकीकृत कंपनी के शेयरधारकों हो जाते हैं,
                        अन्यथा अन्य कंपनी द्वारा या की पहली समापन के बाद अन्य कंपनी को ऐसी संपत्ति के वितरण का एक परिणाम के रूप में ऐसी संपत्ति की खरीद के अनुसार एक और कंपनी द्वारा एक कंपनी की संपत्ति के अधिग्रहण का एक परिणाम के रूप में की तुलना उल्लेख कंपनी;]
(2) "वार्षिक मूल्य," किसी भी संपत्ति के संबंध में धारा 23 के तहत निर्धारित रूप में अपनी वार्षिक मूल्य का मतलब है;
(3) 14 [***]
(4) "अपीलीय न्यायाधिकरण" अपीलीय न्यायाधिकरण अनुभाग 252 के तहत गठित मतलब है;
(5) "अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड 'दिया गया है और द्वारा अनुमोदित किया जाना जारी है जो एक ग्रेच्युटी फंड का मतलब है 15 चौथी अनुसूची के भाग ग में निहित नियमों के अनुसार [मुख्य आयुक्त या आयुक्त];
(6) "अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि" एक सेवानिवृत्ति निधि या गया है और द्वारा अनुमोदित किया जाना जारी है जो एक सेवानिवृत्ति निधि के किसी भी भाग का मतलब है 15 चौथी अनुसूची के भाग ख में निहित नियमों के अनुसार [मुख्य आयुक्त या आयुक्त];
             16 (7) "निर्धारिती" किसके द्वारा एक व्यक्ति का मतलब है 17 [किसी भी टैक्स] या पैसे के किसी भी अन्य राशि इस अधिनियम के तहत देय है, और भी शामिल है,
(क) हर व्यक्ति सम्मान में जिसे इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही उसकी आय का या वह निर्धारणीय, या उसके द्वारा या ऐसे अन्य द्वारा निरंतर नुकसान की है जिनके संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति की आय के आकलन के लिए लिया गया है व्यक्ति, या वापसी की राशि की वजह से उसे या ऐसे अन्य व्यक्ति के लिए;
(ख) इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत एक निर्धारिती माना जाता है जो हर व्यक्ति;
(ग) इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत डिफ़ॉल्ट में एक निर्धारिती माना जाता है जो हर व्यक्ति;
             18 [(7A) "निर्धारण अधिकारी" का अर्थ सहायक आयुक्त 19 [या उपायुक्त] 20 [या सहायक निदेशक] 19 [या उप निदेशक] या निर्देश या आदेश के पुण्य से प्रासंगिक अधिकार क्षेत्र में निहित है, जो आयकर अधिकारी उप - धारा के तहत जारी (1) या उपधारा (2) खंड 120or की इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान, और 21 के तहत खंड निर्देश दिया है जो [संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक] (बी) की उपधारा (4) ]; कि व्यायाम या प्रदर्शन पर प्रदत्त शक्तियों और कार्यों के सभी या किसी भी, या इस अधिनियम के तहत मूल्यांकन अधिकारी को सौंपा करने के लिए खंड के
(8) "मूल्यांकन" पुनर्मूल्यांकन शामिल हैं;
(9) "निर्धारण वर्ष" हर साल 1 अप्रैल दिन शुरू बारह महीने की अवधि का मतलब है;
             22 [(-9 ए) "सहायक आयुक्त" आयकर के एक सहायक आयुक्त नियुक्त एक व्यक्ति का मतलब है 23 अनुभाग 117 (1) के उप - धारा के तहत [या आयकर उपायुक्त];]
(10) "आयकर की औसत दर" दर इस तरह कुल आय द्वारा कुल आय पर कर की गणना आयकर की राशि को विभाजित करके पर पहुंचे मतलब है;
             24 [(11) "संपत्ति के ब्लॉक" शामिल-संपत्ति के एक वर्ग में आने वाले संपत्ति के एक समूह का मतलब
             (क) मूर्त संपत्ति, किया जा रहा इमारतों, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर;
             (ख) अमूर्त संपत्ति, ज्ञान, पेटेंट, कॉपीराइट, व्यापार चिह्न, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी या किसी अन्य व्यवसाय या इसी तरह की प्रकृति के वाणिज्यिक अधिकार जा रहा है,
जिनके संबंध में ह्रास की इसी प्रतिशत निर्धारित है;]
(12) "बोर्ड" का मतलब है 25 [केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड राजस्व अधिनियम, 1963 (1963 का 54) की सेंट्रल बोर्ड के अधीन गठित];
             26 (13) "व्यापार" किसी भी व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण या व्यापार, वाणिज्य या निर्माण की प्रकृति में किसी भी साहसिक कार्य या चिंता भी शामिल है;
             26 (14) 27 "पूंजी परिसंपत्ति" अपने व्यवसाय या पेशे के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं, एक निर्धारिती द्वारा आयोजित किसी भी तरह की संपत्ति का मतलब है, लेकिन शामिल नहीं करता
(I) किसी भी स्टॉक में व्यापार, उपभोज्य या अपने व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए आयोजित कच्चे माल;
             28 [(द्वितीय) व्यक्तिगत प्रभाव, जो कहते हैं, निर्धारिती या उस पर निर्भर उसके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा निजी इस्तेमाल के लिए आयोजित (परिधान और फर्नीचर पहने, लेकिन आभूषणों को छोड़कर सहित) चल संपत्ति.
                         स्पष्टीकरण. के लिए इस उपखंड, "आभूषण" के उद्देश्यों में शामिल हैं,
सोना, चांदी, प्लेटिनम या किसी भी अन्य कीमती धातु या इस तरह के कीमती धातुओं में से एक या अधिक युक्त मिश्र धातु, या नहीं, किसी भी कीमती या अर्द्ध कीमती पत्थर युक्त, और काम किया है या किसी भी पहनने में सिलना या नहीं, के बने (एक) के गहने परिधान;
(ख) कीमती या अर्द्ध कीमती पत्थर, या नहीं, किसी भी फर्नीचर, बर्तन या अन्य लेख में सेट या काम किया है या किसी भी परिधान पहने हुए में सिलना;]
             29 भारत में [(iii) कृषि भूमि, भूमि नहीं किया जा रहा बैठाना-
(एक) एक नगर पालिका (एक नगर पालिका, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, शहर कमेटी, या किसी अन्य नाम से ही जाना जाता है) या एक छावनी बोर्ड और जो के अधिकार क्षेत्र में शामिल है जो किसी भी क्षेत्र में एक है नहीं कम प्रासंगिक आंकड़े पिछले साल के पहले दिन से पहले प्रकाशित किया गया है, जो अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के अनुसार दस हजार से अधिक की आबादी; या
30 (ख) ऐसी दूरी के भीतर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी नगर पालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से, आठ से अधिक किलोमीटर की दूरी पर नहीं किया जा रहा है (एक), केन्द्र सरकार के रूप में, की हद तक ध्यान में रखते हुए, और हो सकता है मद में करने के लिए भेजा उस क्षेत्र और अन्य प्रासंगिक विचार का शहरीकरण, के लिए गुंजाइश, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट;]
             31 [(चतुर्थ) 6 फीसदी गोल्ड बांड प्रति साढ़े 1977, 32 [या 7 फीसदी गोल्ड बांड, 1980,] 33 [या केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय रक्षा गोल्ड बांड, 1980,];]
             34 [(वी) केंद्र सरकार द्वारा जारी विशेष वाहक बांड, 1991,;]
                         निम्नलिखित उपखंड (vi) उपखंड (वी) खंड (14) वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी द्वारा धारा 2 के बाद सम्मिलित किया जाएगा2000/01/04:
(Vi) केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, 1999 के तहत जारी गोल्ड डिपोजिट बांड;
             35 (15) 36 "धर्मार्थ उद्देश्य 'गरीबों की राहत भी शामिल है, शिक्षा, चिकित्सा राहत, और आम जनता उपयोगिता के किसी अन्य वस्तु की उन्नति 37 [***];
             38 [(15 ए) "मुख्य आयुक्त" अनुभाग 117 (1) के उप - धारा के तहत आयकर का एक मुख्य आयुक्त नियुक्त एक व्यक्ति अभिप्रेत है;]
             39 [ 40 एक व्यक्ति के संबंध में [(15B)] "बच्चा", एक कदम बच्चे और उस व्यक्ति के एक बच्चे को गोद लिया शामिल हैं;]
             41 [(16) "कमिश्नर" अनुभाग 117 (1) के उप - धारा के तहत आयकर आयुक्त नियुक्त एक व्यक्ति का मतलब है 42 [***];]
             43 [(16 ए) "आयुक्त (अपील)" अनुभाग 117 (1) के उप - धारा के तहत आयकर आयुक्त (अपील) में नियुक्त एक व्यक्ति अभिप्रेत है;]
             44 [(17) "कंपनी" का मतलब है,
(I) किसी भारतीय कंपनी, या
(Ii) किसी भी शरीर कॉर्पोरेट भारत के बाहर किसी देश के कानून द्वारा या के तहत शामिल किया, या
(Iii) किसी भी संस्था, संगठन या है या निर्धारणीय था या एक भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के तहत किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए कंपनी, या जो है या निर्धारणीय था या इस के तहत मूल्यांकन किया गया था के रूप में मूल्यांकन किया गया था, जो शरीर किसी भी निर्धारण वर्ष अप्रैल, 1970 के 1 दिन या उससे पहले शुरू होगा, या के लिए एक कंपनी के रूप में कार्य
(Iv) किसी भी संस्था, संगठन या शरीर, शामिल किया जाए या नहीं और एक कंपनी होने के लिए बोर्ड की सामान्य या विशेष आदेश द्वारा घोषित किया जाता है, जो भारतीय या गैर भारतीय है:
                         ऐसी संस्था, संगठन या शरीर ही इस तरह के निर्धारण वर्ष या आकलन वर्ष के लिए एक कंपनी होने के लिए समझा जाएगा बशर्ते कि घोषणा में निर्दिष्ट किया जा सकता है के रूप में (अप्रैल, 1971 के 1 दिन पहले शुरू होगा, या पर या उस तारीख के बाद से); ]
एक कंपनी सार्वजनिक काफी रुचि रखते हैं, जिसमें एक कंपनी होने के लिए कहा जाता है (18) "जनता में काफी रुचि रखते हैं, जिसमें कंपनी"
             45 [(क) क्या यह सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या शेयरों का नहीं कम चालीस से अधिक प्रतिशत सरकारी या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा (चाहे अकेले या एक साथ लिया) का आयोजन किया जाता है जिसमें स्वामित्व वाली कंपनी है अगर या कि बैंक के स्वामित्व वाले निगम; या]
             46 यह कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के तहत पंजीकृत है एक कंपनी है जो [(एए) अगर 47 ; या
(एबी) यह कोई शेयर पूंजी और होने की कंपनी है, तो अपनी वस्तुओं, प्रकृति और अपनी सदस्यता और अन्य प्रासंगिक विचारों की संरचना को ध्यान में रखते हुए, यह सार्वजनिक कर रहे हैं, जिसमें एक कंपनी होने के लिए बोर्ड के आदेश से घोषित किया जाता है, अगर काफी रुचि:
                         इस तरह कंपनी में निर्दिष्ट किया जा सकता है के रूप में सार्वजनिक (अप्रैल, 1971 के 1 दिन पहले शुरू होगा, या पर या उस तारीख के बाद से) ही इस तरह के निर्धारण वर्ष या आकलन वर्ष के लिए काफी रुचि रखते हैं, जिसमें एक कंपनी नहीं समझा जाएगीः घोषणा; या]
             48 यह एक आपसी लाभ वित्त कंपनी है अगर [(एसी), कि उसके प्रमुख व्यवसाय के रूप में, अपने सदस्यों से जमा की स्वीकृति के व्यापार और जो अनुभाग 620A के तहत केन्द्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है, पर किया जाता है जो एक कंपनी का कहना है 49 कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), एक निधि या पारस्परिक लाभ समाज ही है; या]
             50 [(ई.) यह शेयर (लाभांश की एक निश्चित दर के हकदार शेयरों नहीं किया जा रहा से या मुनाफे में भाग लेने के लिए एक और अधिकार के बिना चाहे) मतदान बिजली की कम से कम पचास प्रतिशत ले जाने आवंटित किया गया है जिसमें एक कंपनी है, अगर बिना शर्त करने के लिए, या द्वारा बिना शर्त प्राप्त कर लिया, और लाभदायक एक या एक से अधिक सहकारी समितियां, द्वारा आयोजित प्रासंगिक पिछले साल भर में थे;]
             51 [(ख) यह एक नहीं है जो एक कंपनी है, तो 52 को पूरा कर रहे कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित किया गया है, और शर्तों (बी) के मद (ए) में या मद में या तो निर्दिष्ट के रूप में निजी कंपनी है, अर्थात्: -
कंपनी में (ए) के शेयरों प्रासंगिक पिछले वर्ष के अंतिम दिन के रूप में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे के साथ (या मुनाफे में भाग लेने के लिए एक और अधिकार के बिना कि क्या लाभांश की एक निश्चित दर के हकदार शेयरों न हो) भारत के प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42), और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अनुसार;
             53 कंपनी में [(बी) के शेयरों मतदान बिजली की कम से कम पचास प्रतिशत ले जाने के लिए बिना शर्त आवंटित, या किया गया है के साथ (या मुनाफे में भाग लेने के लिए एक और अधिकार के बिना कि क्या लाभांश की एक निश्चित दर के हकदार शेयरों न हो) बिना शर्त द्वारा अधिग्रहीत, और लाभदायक द्वारा आयोजित प्रासंगिक पिछले साल भर में थे
(क) क्या सरकार, या
(ख) एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम, या द्वारा स्थापित निगम
(ग) इस खंड में इस तरह कंपनी के किसी भी सहायक कंपनी लागू होता है या जो किसी भी कंपनी 54 [जैसे सहायक कंपनी की शेयर पूंजी के पूरे मूल कंपनी द्वारा या पिछले साल भर में अपने प्रत्याशियों द्वारा आयोजित किया गया है.]
स्पष्टीकरण. में जिसका व्यापार जहाजों के निर्माण में या, मद (बी) करेगा वस्तुओं के निर्माण या संसाधन में या खनन में या बिजली या बिजली के किसी अन्य रूप की पीढ़ी या वितरण में मुख्य रूप से होते हैं एक भारतीय कंपनी के लिए अपने आवेदन शब्द "पचास प्रतिशत से भी कम नहीं" के लिए, शब्द "नहीं कम प्रतिशत चालीस से" प्रतिस्थापित किया गया था के रूप में यदि प्रभाव है;]]
(19) "सहकारी समिति" के सह के पंजीकरण के लिए किसी भी राज्य में सेना में कुछ समय के लिए सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2), या किसी अन्य कानून के तहत के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति का मतलब सहकारी समितियों;
                 55 [(19A) "उपायुक्त" आयकर का उपायुक्त नियुक्त एक व्यक्ति का मतलब है 56 अनुभाग 117 (1) के उप - धारा के तहत [***];
                         निम्नलिखित खंड (19AA) और (19AAA) वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी द्वारा धारा 2 के खंड (19A) के बाद सम्मिलित किया जाएगा2000/01/04:
(19AA) "डीमर्जर", कंपनियों के संबंध में, वर्गों कंपनी अधिनियम, 1956 की 391-394 (1956 का 1) अपने एक या एक से अधिक उपक्रमों की एक demerged कंपनी द्वारा करने के तहत व्यवस्था की एक योजना के अनुसार स्थानांतरण, इसका मतलब इस तरीके से किसी भी परिणामी कंपनी है कि
(मैं) demerged कंपनी द्वारा स्थानांतरित किया जा रहा उपक्रम, की सारी संपत्ति, तुरंत डीमर्जर से पहले, डीमर्जर की हैसियत से जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की संपत्ति बन जाता है;
(Ii) demerged कंपनी द्वारा स्थानांतरित किया जा रहा उपक्रम को सम्बद्ध सभी देनदारियों, तुरंत डीमर्जर से पहले, डीमर्जर की हैसियत से जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की देनदारियों हो;
(Iii) demerged कंपनी द्वारा स्थानांतरित किया जा रहा उपक्रम या उपक्रमों की संपत्ति और देनदारियों तुरंत डीमर्जर से पहले खाते की अपनी पुस्तकों में प्रदर्शित होने के मूल्यों में स्थानांतरित कर रहे हैं;
(Iv) जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के मुद्दों, डीमर्जर के विचार में, एक आनुपातिक आधार पर demerged कंपनी के शेयरधारकों को अपने शेयर;
(V) (पहले से ही डीमर्जर से पहले, या के लिए एक उम्मीदवार है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी या अपने सहायक से उसमें तुरंत आयोजित की शेयरों के अलावा अन्य) demerged कंपनी में शेयरों के मूल्य में कम से कम तीन चौथाई पकड़े शेयरधारकों शेयरधारकों की बन डीमर्जर की हैसियत से जिसके परिणामस्वरूप कंपनी या कंपनियों,
                         * अन्यथा demerged कंपनी या जिसके परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा उसके किसी उपक्रम की संपत्ति या संपत्ति के अधिग्रहण का एक परिणाम के रूप में की तुलना में;
(Vi) उपक्रम का हस्तांतरण एक चिंता का विषय रहा आधार पर है;
(सात) डीमर्जर शर्तों के अनुसार है, (5) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा खंड 72A की उप - धारा के तहत अधिसूचित कोई भी, अगर.
                         स्पष्टीकरण 1 -. इस खंड, "उपक्रम" के प्रयोजनों के लिए एक उपक्रम के किसी भी भाग, या एक इकाई या एक उपक्रम या एक पूरे के रूप में लिया एक व्यावसायिक गतिविधि के विभाजन में शामिल होगा, लेकिन व्यक्तिगत संपत्ति या दायित्व या किसी भी संयोजन शामिल नहीं है इनका व्यापार गतिविधि का गठन नहीं.
स्पष्टीकरण 2 -. इस खंड के प्रयोजनों के लिए, देनदारियों उपखंड में निर्दिष्ट (द्वितीय), शामिल-करेगा
(क) उपक्रम की गतिविधियों या संचालन के बाहर खड़ी जो देनदारियों;
(ख) (डिबेंचर सहित) विशेष ऋण या उधारी केवल उपक्रम की गतिविधियों या कार्यों के लिए खर्च किए गए और उपयोग उठाया; और
(सी) (ए) या ​​खंड में निर्दिष्ट के अलावा अन्य मामलों में खंड (ख), उसी अनुपात में स्टैंड के रूप में demerged कंपनी की, यदि कोई हो, सामान्य या बहुउद्देशीय उधार की मात्रा का इतना जो के मूल्य एक डीमर्जर में हस्तांतरित परिसंपत्तियों तुरंत डीमर्जर से पहले इस तरह के demerged कंपनी की संपत्ति के कुल मूल्य को भालू.
                         स्पष्टीकरण 3 उपखंड में निर्दिष्ट संपत्ति के मूल्य का निर्धारण. के लिए (तीन), उनके पुनर्मूल्यांकन करने के फलस्वरूप संपत्ति के मूल्य में कोई बदलाव नजरअंदाज कर दिया जाएगा.
                         स्पष्टीकरण 4 इस खंड, तेज या किसी भी अधिकारी का पुनर्निर्माण या गठित या अलग अधिकारियों या शरीर में, एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम, या एक स्थानीय प्राधिकारी या किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के तहत स्थापित एक संस्था के उद्देश्यों. के लिए इस तरह अलग हो जाते हैं या पुनर्निर्माण लागू हद तक इस खंड (सात) के लिए उप खंड (i) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा अगर या स्थानीय अधिकारियों या कंपनियों, जैसा भी मामला हो, एक डीमर्जर होना समझा जाएगा;
             (19AAA) "demerged कंपनी" जिसका उपक्रम एक परिणामस्वरूप कंपनी को, एक डीमर्जर के अनुसार स्थानांतरित कर रहा है कंपनी का मतलब है;
(19B) "उपायुक्त (अपील)" आयकर (अपील) के एक उपायुक्त नियुक्त एक व्यक्ति का मतलब है 57 [या आयकर (अपील) के एक अतिरिक्त आयुक्त] उप - धारा (1) के खंड 117 के ;]
             58 [(19C) "उप निदेशक" आयकर की एक उप निदेशक नियुक्त एक व्यक्ति का मतलब है 59 अनुभाग 117 (1) के उप - धारा के तहत [***];]
(20) 60 "निर्देशक", "प्रबंधक" और "प्रबंध एजेंट", एक कंपनी के संबंध में क्रमश: कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में उन्हें सौंपा अर्थ है;
             61 [(21) "महानिदेशक या निदेशक", धारा 117 के एक निदेशक आयकर जनरल या, जैसा भी मामला हो, आयकर के एक निदेशक, उप - धारा (1) में नियुक्त एक व्यक्ति का मतलब और हो सकता है कि उप - धारा के तहत नियुक्त एक व्यक्ति शामिल 62 [एक अतिरिक्त आयकर निदेशक या] एक 63 आयकर [संयुक्त] निदेशक या एक सहायक निदेशक 64 आयकर [या उप निदेशक];]
             65 (22) 66 "लाभांश" भी शामिल है
(क) संचित लाभ का एक कंपनी द्वारा किसी भी वितरण, बड़ा या नहीं है कि क्या इस तरह के वितरण कंपनी की संपत्ति के सभी या किसी भी हिस्से के लिए अपने शेयरधारकों को कंपनी द्वारा रिलीज जरूरत पर जोर देता है;
(ख) हद तक एक डिबेंचरों की कंपनी, डिबेंचर, शेयर, या किसी भी रूप में जमा प्रमाण पत्र, साथ जाए या बिना ब्याज और बोनस के माध्यम से शेयरों की अपनी पसंद शेयरधारकों को किसी भी वितरण द्वारा अपने शेयरधारकों को किसी भी वितरण, जो करने के लिए कंपनी बड़ा या नहीं, चाहे संचित मुनाफे के पास;
(ग) किसी भी वितरण वितरण पूंजीकृत किया जाए या नहीं, तुरंत इसकी परिसमापन से पहले कंपनी की संचित मुनाफे के कारण है जो करने के लिए इस हद तक, इसके परिसमापन पर एक कंपनी के शेयरधारकों के लिए बनाया;
(घ) जो करने के लिए इस हद तक अपनी पूंजी की कमी, पर एक कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों को किसी भी वितरण कंपनी, चाहे अगले अप्रैल, 1933 के 1 दिन पहले समाप्त होने के पिछले साल के अंत के बाद पैदा हुई जो संचित मुनाफे के पास इस तरह के संचित लाभ को बड़ा या नहीं किया गया है;
(ई) एक कंपनी द्वारा किसी भी भुगतान, सार्वजनिक (कंपनी की संपत्ति का एक हिस्सा प्रतिनिधित्व के रूप में किया जाए या नहीं तो) किसी भी राशि की काफी रुचि रखते हैं, जिसमें एक कंपनी नहीं किया जा रहा 67 मई को 31 दिन के बाद बनाया [, 1987 एक शेयरधारक के लिए अग्रिम या ऋण का रास्ता, द्वारा शेयरों की लाभकारी मालिक है जो एक व्यक्ति जा रहा है (लाभांश की एक निश्चित दर के हकदार शेयरों नहीं किया जा रहा से या मुनाफे में भाग लेने के लिए एक अधिकार के बिना चाहे) फीसदी से कम नहीं दस पकड़े मतदान शक्ति का, या इस तरह के शेयरधारक एक सदस्य या एक साथी है, जिसमें और वह ओर से ऐसे किसी भी कंपनी द्वारा किसी भी भुगतान एक बड़ा हित है (इस खंड कहा चिंता के रूप में भेजा इसके बाद में)] या जो किसी भी चिंता का विषय है, या तो मामले में कंपनी के मुनाफे में संचित पास किस हद तक करने के लिए किसी भी तरह के शेयरधारक, के व्यक्तिगत लाभ के लिए;
                        लेकिन "लाभांश" शामिल नहीं करता
(मैं) शेयर धारक में भाग लेने के परिसमापन की स्थिति में हकदार नहीं है, जहां पूर्ण नकद विचार, के लिए जारी किए गए किसी भी शेयर के संबंध में उप खंड (ग) या उपखंड (घ) के अनुसार किया एक वितरण अधिशेष संपत्ति;
             68 [(आइए) अब तक इस तरह के वितरण के रूप में उप खंड (ग) या उपखंड (घ) के अनुसार किया एक वितरण 31 के बाद अपनी इक्विटी शेयरधारकों को आवंटित बोनस शेयरों का प्रतिनिधित्व कंपनी के कैपिटल के मुनाफे के कारण है मार्च, 1964 के दिन 69 [और अप्रैल, 1965 के 1 दिन पहले];]
(Ii) किसी अग्रिम या ऋण एक शेयरधारक के लिए किए गए 70 पैसे की उधार कंपनी के कारोबार का एक बड़ा हिस्सा है जहां अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में एक कंपनी द्वारा [या कहा चिंता];
(Iii) सीमा तक, पूरे खिलाफ कंपनी या पहले से यह द्वारा भुगतान किसी भी राशि के किसी भी भाग से दूर स्थापित और उपखंड (ङ) के अर्थ के भीतर एक लाभांश के रूप में व्यवहार किया जाता है जो एक कंपनी द्वारा भुगतान किसी भी लाभांश जो करने के लिए यह तो दूर निर्धारित है;
                         निम्न उप खंड (iv) और (v) उप - खंड (ग) खंड (22) वित्त अधिनियम, 1999 के द्वारा धारा 2 के, प्रभावी बाद सम्मिलित किया जाएगा2000/01/04:
(Iv) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77A के प्रावधानों के अनुसार एक शेयरधारक से अपने शेयरों की खरीद पर एक कंपनी द्वारा बनाई गई किसी भी भुगतान;
(V) demerged कंपनी (demerged कंपनी में पूंजी की कमी नहीं है, चाहे या नहीं) के शेयरधारकों के लिए जिसके परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा एक डीमर्जर के अनुसार शेयरों के किसी भी वितरण.
स्पष्टीकरण 1. अभिव्यक्ति "संचित लाभ", यह इस खंड में होता है जहाँ भी, अप्रैल, 1946 के 1 दिन पहले, या मार्च, 1948, 31 दिन बाद और अप्रैल के 1 दिन पहले उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ शामिल नहीं होगी 1956.
                         स्पष्टीकरण 2. उप खंड में अभिव्यक्ति "संचित लाभ" (क), (ख), (घ) और (ई), उन उप में निर्दिष्ट वितरण या भुगतान की तारीख तक कंपनी के सभी लाभ शामिल होगा -खंड, और उप खंड (ग) में परिसमापन की तारीख तक कंपनी के सभी लाभ शामिल होगा, 71 [लेकिन नहीं करेगा, परिसमापन सरकार द्वारा अपने उपक्रम का अनिवार्य अधिग्रहण या स्वामित्व वाले निगम पर फलस्वरूप जहां या, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सरकार द्वारा नियंत्रित तत्काल] इस तरह के अधिग्रहण जगह ले ली, जिसमें पिछले वर्ष पूर्ववर्ती पिछले तीन लगातार पिछले वर्षों के लिए कंपनी का कोई लाभ शामिल हैं.
                         72 [स्पष्टीकरण 3 इस खंड के प्रयोजनों. के लिए -
(क) "चिंता" एक हिन्दू अविभाजित परिवार, या एक फर्म या व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों या एक कंपनी के एक शरीर का मतलब है;
(ख) एक व्यक्ति एक कंपनी के अलावा किसी चिंता में पर्याप्त रुचि है, यह समझा जाएगा, वह पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय है, तो लाभदायक ऐसी चिंता की आय के लिए कम से कम बीस फीसदी हकदार; ]
             73 [(22A) "घरेलू कंपनी" एक भारतीय कंपनी, या इस अधिनियम के तहत कर के लिए उत्तरदायी अपनी आय के संबंध में, लाभांश की भारत के भीतर घोषणा और भुगतान के लिए निर्धारित व्यवस्था,, (जो बना दिया है, किसी भी अन्य कंपनी का मतलब ऐसी आय से बाहर देय वरीयता शेयरों पर लाभांश) सहित;]
             74 [ 75 [(22B)] "उचित बाजार मूल्य", एक पूंजी परिसंपत्ति के संबंध में, इसका मतलब है,
(मैं) पूंजी परिसंपत्ति आमतौर पर प्रासंगिक तारीख को खुले बाजार में बिक्री पर लाने होगा कि कीमत; और
(Ii) उपखंड (i) में निर्दिष्ट कीमत इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के मूल्य, ascertainable नहीं है;]
(23) 76 "फर्म", "पार्टनर" और "साझेदारी" क्रमशः भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में उन्हें सौंपा अर्थ है; लेकिन अभिव्यक्ति "साथी" इसके अलावा, एक मामूली जा रहा है, साझेदारी से लाभ के लिए भर्ती कराया गया है, जो किसी भी व्यक्ति शामिल होगा;
             77 [(23A) "विदेशी कंपनी" एक घरेलू कंपनी नहीं है जो एक कंपनी;]
             78 (24) "आय" भी शामिल है
(मैं) के मुनाफे और लाभ;
(Ii) लाभांश;
             79 [(आईआईए) एक ट्रस्ट द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक योगदान पूर्ण बनाई या आंशिक रूप से धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए या इस तरह के उद्देश्यों के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से स्थापित एक संस्था द्वारा 80 [या (21) खंड में निर्दिष्ट एक संघ या संस्था द्वारा या खंड (23), या उपखंड (चतुर्थ) या उपखंड (वी) के में निर्दिष्ट एक फंड या ट्रस्ट या संस्था द्वारा धारा 10 के खंड (23 सी),].
                         . के लिए स्पष्टीकरण इस उपखंड, "ट्रस्ट" के प्रयोजनों के लिए किसी भी अन्य कानूनी बाध्यता भी शामिल है;]
             81 (ग) खंड के तहत कर योग्य वेतन के एवज में किसी भी दस्तूरी या लाभ का मूल्य (2) और (3) धारा 17 के
             82 [(IIIA) 83 दस्तूरी (तीन), विशेष रूप से लाभ का पद या रोजगार के कार्यों के निष्पादन के लिए पूरी तरह जरूरी है और विशेष रूप से खर्च को पूरा करने के लिए निर्धारिती को दी गई उपखंड के तहत शामिल की तुलना में अन्य किसी भी विशेष भत्ता या लाभ, ;
(IIIB) 83 या तो अपने कार्यालय या लाभ के रोजगार के कर्तव्यों आमतौर पर उसके द्वारा या वह आमतौर पर रहता है या बढ़ी हुई लागत के लिए उसे क्षतिपूर्ति करने के लिए एक जगह है जहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं जहां जगह में अपने व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए निर्धारिती के लिए दी गई किसी भी भत्ता जीने का;]
             84 (iv) किसी भी लाभ या दस्तूरी का मूल्य, पैसे में परिवर्तनीय या एक निर्देशक के द्वारा या कंपनी में पर्याप्त रुचि है जो एक व्यक्ति द्वारा या तो एक कंपनी से प्राप्त नहीं है, चाहे या निर्देशक या ऐसे व्यक्ति के एक रिश्तेदार द्वारा , और जो है, लेकिन इस तरह के भुगतान के लिए किसी भी दायित्व के संबंध में किसी भी ऐसी कंपनी द्वारा भुगतान किसी भी राशि, निर्देशक या अन्य व्यक्ति पूर्वोक्त द्वारा देय हो गया होता;
             85 [(IVA) कोई लाभ या दस्तूरी का मूल्य, पैसे में परिवर्तनीय या, (iii) या खंड में वर्णित किसी भी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा प्राप्त नहीं है कि क्या खंड (चतुर्थ) उप - धारा (1) के खंड 160 के या किसी भी व्यक्ति द्वारा जिनकी ओर या के लिए जिसका लाभ किसी भी आय प्रतिनिधि निर्धारिती और किसी भी दायित्व के संबंध में जो, लेकिन के लिए में प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी भी राशि (जैसे व्यक्ति "लाभार्थी" के रूप में संदर्भित इस उप - खंड में इसके बाद जा रहा है) से प्राप्य है पर ], इस तरह के भुगतान, लाभार्थी द्वारा देय हो गया होता
(V) खंड (ख) और (ग) धारा 28 या धारा 41 या धारा 59 के तहत आयकर में कोई भी राशि प्रभार्य;
             86 [(VA) धारा 28 के खंड (IIIA) के तहत आयकर में कोई भी राशि प्रभार्य;]
             87 [(वीबी) किसी भी राशि धारा 28 के खंड के अधीन आय कर के दायरे में (IIIB);]
             88 [(कुलपति) धारा 28 की धारा के तहत आयकर में कोई भी राशि प्रभार्य (IIIC);]
             89 [(वी डी)] किसी भी लाभ या धारा के तहत कर योग्य दस्तूरी (चतुर्थ) धारा 28 के के मूल्य;
             90 [(वी) धारा 28 की धारा के तहत आयकर में कोई भी राशि प्रभार्य (VE);]
(Vi) धारा 45 के तहत किसी भी पूंजीगत लाभ प्रभार्य;
(सात) एक म्युचुअल बीमा कंपनी द्वारा या धारा 44 या प्रावधानों की हैसियत से इस तरह के लाभ और लाभ होने के लिए की गई किसी भी अधिशेष के अनुसार अभिकलन एक सहकारी समिति, द्वारा किए गए बीमा के किसी भी व्यापार के लाभ और लाभ में निहित प्रथम अनुसूची;
             91 (आठवीं) [वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1988/01/04. मूल उपखंड (आठवीं) वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा डाला गया था1964/01/04.]
             92 [(नौ) लॉटरी, पहेली पहेली, घोड़े दौड़ सहित दौड़, ताश का खेल और किसी भी प्रकार के अन्य खेल से या जुआ या किसी भी रूप में या किसी भी स्वरूप की सट्टेबाजी से कोई भी जीत;]
             93 [(एक्स) किसी भी भविष्य निधि या सेवानिवृत्ति निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के प्रावधानों, या किसी अन्य फंड के तहत स्थापित किसी भी फंड के लिए योगदान के रूप में अपने कर्मचारियों से निर्धारिती द्वारा प्राप्त किसी भी राशि ऐसे कर्मचारियों के कल्याण के लिए;]
             94 [(ग्यारहवीं) ऐसी नीति पर बोनस के माध्यम से आवंटित राशि सहित एक मुख्यव्यक्ति बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त किसी भी राशि.
                         . के लिए स्पष्टीकरण से इस खंड, अभिव्यक्ति "मुख्यव्यक्ति बीमा पॉलिसी" के प्रयोजनों के धारा 10 के खंड के लिए स्पष्टीकरण (10D) में उसे सौंपे अर्थ होगा;]
(25) "आयकर अधिकारी" के तहत एक आयकर अधिकारी नियुक्त एक व्यक्ति का मतलब है 95 [***] अनुभाग 117;
             96 [(25A) "भारत" दादरा और नगर ​​हवेली, गोवा के संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करने के लिए समझा जाएगा , दमन और दीव, और पांडिचेरी, -
(क) सम्मान धारा 6 के प्रयोजनों के लिए किसी भी अवधि के रूप में; और
], (ख) के संबंध में किसी भी अप्रैल, 1963 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी मूल्यांकन करने के प्रयोजनों के लिए, या बाद में किसी भी वर्ष के लिए, पिछले वर्ष में शामिल
(26) "भारतीय कंपनी" एक कंपनी का गठन किया है और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत पंजीकृत मतलब है, और भी शामिल है,
(मैं) एक कंपनी भारत के किसी भी हिस्से में बल में पूर्व में कंपनियों से संबंधित किसी भी कानून के तहत गठित और पंजीकृत (जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा अन्य 97 [इस खंड की और उप - खंड (iii में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्रों)]) ;
             98 [(आइए) द्वारा या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत स्थापित निगम;
(आईबी) किसी भी खंड (17) के तहत एक कंपनी होने के लिए बोर्ड द्वारा घोषित किया जाता है, जो संस्था, संगठन या निकाय;]
(Ii) जम्मू और कश्मीर राज्य के मामले में, एक कंपनी का गठन किया और कहा कि राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पंजीकृत;
             99 [(ग) दादरा और नगर ​​हवेली, गोवा के केंद्रशासित प्रदेशों में से किसी के मामले में कि संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त कुछ समय के लिए, दमन और दीव, और पांडिचेरी, एक कंपनी का गठन किया है और किसी भी कानून के तहत पंजीकृत:]
बशर्ते कि 1 [जैसा भी मामला हो या पंजीकृत, कंपनी, निगम, संस्था, संगठन या शरीर के प्राचार्य कार्यालय] सभी मामलों में भारत में है;
(27) 2 [***]
(28) "आयकर निरीक्षक" उपधारा के तहत आयकर के एक इंस्पेक्टर को नियुक्त एक व्यक्ति का मतलब 3 [(1)] अनुभाग 117 का;
             4 [ 5 (28A) "ब्याज" किसी भी उधार धन या (एक जमा, दावा या अन्य समान अधिकार या दायित्व सहित) किए गए ऋण के संबंध में किसी भी रूप में देय ब्याज का मतलब है और धन के संबंध में किसी भी सेवा शुल्क या अन्य चार्ज शामिल उधार या ऋण खर्च या उपयोग नहीं किया गया है जो किसी भी ऋण सुविधा के संबंध में;]
             6 [(28B) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" इसका मतलब है -
केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी सुरक्षा पर (मैं) ब्याज;
(द्वितीय) द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी या एक कंपनी या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम की ओर से जारी किए गए पैसे के लिए डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज;]
             7 [(28C) "संयुक्त आयुक्त" आयकर के एक संयुक्त आयुक्त या अनुभाग 117 की उपधारा के तहत आयकर के अतिरिक्त आयुक्त (1) में नियुक्त एक व्यक्ति अभिप्रेत है;
(28d) "संयुक्त निदेशक" आयकर के एक संयुक्त निदेशक या अनुभाग 117 की उपधारा के तहत आयकर के अतिरिक्त निदेशक (1) में नियुक्त एक व्यक्ति अभिप्रेत है;]
(29) 8 "कानूनी प्रतिनिधि" सिविल प्रक्रिया, 1908 (1908 का 5) की संहिता की धारा 2 के खंड (11) में उसे सौंपे अर्थ नहीं है;
             9 [(29 ए) "दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति" एक अल्पकालिक पूंजी परिसंपत्ति नहीं है जो एक पूंजी परिसंपत्ति का मतलब है;
(29B) "दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ" एक दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ का मतलब है;]
             10 [(29C) "अधिकतम सीमांत दर" एक व्यक्ति के मामले में आय का उच्चतम स्लैब के संबंध में लागू (यदि कोई हो, आयकर पर अधिभार सहित) आयकर की दर का मतलब है 11 [, व्यक्तियों का संघ या , जैसा भी मामला हो, व्यक्तियों के शरीर] प्रासंगिक वर्ष के वित्त अधिनियम में निर्दिष्ट के रूप में;]
(30) "अनिवासी" एक "निवासी" नहीं है एक व्यक्ति का अर्थ 11a [और वर्गों 92, 93 और 168 के प्रयोजनों के लिए, खंड (6) के के अर्थ में मामूली तौर पर निवासी नहीं है जो एक व्यक्ति भी शामिल है धारा 6], और वर्गों 92, 93 के प्रयोजनों के लिए 12 [***] और 168 आमतौर पर उप - धारा के अर्थ में निवासी नहीं है जो एक व्यक्ति (6) * धारा 6 का भी शामिल है,
             13 (31) "व्यक्ति" भी शामिल है
(मैं) एक व्यक्ति,
(Ii) एक हिंदू अविभाजित परिवार,
(Iii) एक कंपनी,
(Iv) एक फर्म,
(V) व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय, शामिल है या नहीं,
(Vi) एक स्थानीय प्राधिकारी, और
(सात) हर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, पूर्ववर्ती उप खंड के किसी भी भीतर नहीं गिरने;
(32) "कंपनी में पर्याप्त रुचि है जो व्यक्ति", एक कंपनी के संबंध में, शेयरों की लाभकारी मालिक, नहीं लाभांश की एक निश्चित दर के हकदार जा रहा है शेयर है जो एक व्यक्ति का मतलब के साथ या भाग लेने के लिए एक अधिकार के बिना कि क्या मुनाफे में, मतदान बिजली की कम से कम बीस प्रतिशत नहीं ले जा;
(33) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित मतलब "निर्धारित";
धारा 3 में परिभाषित के रूप में (34) "पिछले साल" पिछले वर्ष का मतलब है;
             14 एक स्थानीय प्राधिकारी या किसी कंपनी या किसी अन्य सार्वजनिक निकाय या व्यक्ति की किसी भी संस्था या व्यक्तियों के किसी भी शरीर के संदर्भ में इस्तेमाल किया (35) "प्रिंसिपल अधिकारी", इसका मतलब है,
(क) सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रबंधक या एजेंट प्राधिकरण, कंपनी, संस्था या शरीर का, या
(ख) स्थानीय प्राधिकारी, कंपनी, संस्था या शरीर के प्रबंधन या प्रशासन के साथ जुड़े किसी भी व्यक्ति जिन पर 15 अधिकारी उसके प्रमुख अधिकारी के रूप में उसे इलाज के अपने इरादे का एक नोटिस जारी किया गया है [आकलन];
             16 (36) "पेशे" पेशा भी शामिल है;
             17 [(36A) "सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी 'कंपनी द्वारा या किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम या एक सरकार के अधीन स्थापित किसी निगम का मतलब है 18 कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 के रूप में परिभाषित;]
(37) 19 "लोक सेवक" भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के रूप में एक ही अर्थ है;
             20 एक आकलन वर्ष या वित्तीय वर्ष के संबंध में [(37A) "दर या बल में दरों" या "बल में दरों", मतलब
(5) धारा 132 की उपधारा के लिए सबसे पहले परंतुक के तहत आयकर की गणना, या उपधारा के तहत आयकर प्रभार्य कंप्यूटिंग के प्रयोजनों के लिए (मैं) (4) खंड 172 या उपधारा (2) धारा 174 या धारा 175 या उप - धारा (2) के खंड 176 या सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से अनुभाग 192 के तहत आयकर की कटौती की 21 [***] या 22 "एडवांस टैक्स" देय की [अभिकलन अध्याय XVII सी के तहत एक मामले में नीचे गिरने नहीं 23 [धारा 115A या अनुभाग 115B 24 धारा 164 [या अनुभाग 115BB या अनुभाग 115E] या] 24 [या अनुभाग 164A 25 [***]] 26 [या अनुभाग 167B], प्रासंगिक वर्ष के वित्त अधिनियम में इस निमित्त विनिर्दिष्ट आयकर की दर या दरों, और अध्याय XVII सी के तहत देय "एडवांस टैक्स" की गणना के प्रयोजनों के लिए 27 [धारा 115A या खंड के अंतर्गत आने वाले एक मामले में 115B 28 [या अनुभाग 115BB या अनुभाग 115E] या धारा 164 28 [या अनुभाग 164A 29 [***]] 30 [या अनुभाग 167B], धारा 115A या में निर्दिष्ट दर या दरों में 31 [धारा 115B या अनुभाग 115BB या अनुभाग 115E या धारा 164 या धारा 164A 29 [***] 30 [या अनुभाग 167B], जैसा भी मामला हो,] या प्रासंगिक वर्ष के वित्त अधिनियम, में इस निमित्त विनिर्दिष्ट आयकर की दर या दरों जो भी लागू है;]
(Ii) वर्गों 193, 194, के तहत कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए 194A 32 [, 194B] 33 [, 194BB] 34 [और 194D], के वित्त अधिनियम में इस निमित्त विनिर्दिष्ट दर या आयकर की दरें प्रासंगिक वर्ष;]
             35 [(iii) धारा 195, संगत वर्ष के वित्त अधिनियम में इस निमित्त विनिर्दिष्ट आयकर की दर या दरों या एक समझौते में निर्दिष्ट दर या आयकर की दरों के तहत कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए प्रवेश किया धारा 90 के प्रावधानों के आधार द्वारा जो भी लागू हो धारा 90 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा में;]
             36 (38) "मान्यता प्राप्त भविष्य निधि" किया गया है और द्वारा मान्यता प्राप्त होना जारी है, जो एक भविष्य निधि का मतलब है 37 चौथी अनुसूची के भाग ए में निहित नियमों के अनुसार [मुख्य आयुक्त या आयुक्त], और स्थापित एक भविष्य निधि शामिल कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के तहत फंसाया एक योजना के तहत;
(39) 38 [वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1993/01/04.]
(40) "नियमित मूल्यांकन 'के तहत किए गए मूल्यांकन का मतलब है 39 धारा 143 या धारा 144 [उप - धारा (3) के];
(41) "रिश्तेदार", एक व्यक्ति के संबंध में, पति, पत्नी, भाई या बहन या किसी नज़दीकी लग्न या उस व्यक्ति का वंश का मतलब है;
             निम्नलिखित खंड (41A) वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी की धारा 2 के खंड (41) के बाद सम्मिलित किया जाएगा2000/01/04:
(41A) "जिसके परिणामस्वरूप कंपनी" (तत्संबंधी एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक सहित) एक या एक से अधिक कंपनियों का मतलब demerged कंपनी के उपक्रम के लिए एक डीमर्जर में स्थानांतरित किया है और, उपक्रम की तरह के हस्तांतरण के विचार में जिसके परिणामस्वरूप कंपनी, मुद्दों शेयर है जो करने के लिए demerged कंपनी के शेयरधारकों और किसी प्राधिकारी या निकाय या स्थानीय प्राधिकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या कंपनी की स्थापना भी शामिल है, का गठन या विघटन का एक परिणाम के रूप में गठन किया;
(42) "निवासी" धारा 6 के अर्थ के भीतर भारत का निवासी है जो एक व्यक्ति अभिप्रेत है;
             40 [ 41 (42A) 42 ["अल्पावधि पूंजी परिसंपत्ति" नहीं से अधिक के लिए एक निर्धारिती द्वारा आयोजित एक पूंजी परिसंपत्ति का मतलब है 43 तुरंत अपने स्थानांतरण की तिथि से ठीक पहले [छत्तीस] महीने:]
                         44 [बशर्ते कि एक कंपनी में आयोजित एक शेयर के मामले में 45 [या भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, 1963 (52 के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट की एक इकाई में सूचीबद्ध किसी भी अन्य सुरक्षा 1963) या धारा 10 के खंड (23D)] के तहत निर्दिष्ट एक म्युचुअल फंड की एक इकाई है, इस खंड के प्रावधानों शब्द "छत्तीस महीनों के लिए" के रूप में यदि प्रभावी होंगे, शब्द "बारह महीनों" प्रतिस्थापित किया गया था. ]
                         46 [स्पष्टीकरण 1] -. किसी भी पूंजी परिसंपत्ति निर्धारिती द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसके लिए अवधि निर्धारित करने में (मैं)
(क) परिसमापन में एक कंपनी में आयोजित एक शेयर के मामले में, कंपनी परिसमापन में चला जाता है, जिस पर तारीख करने के बाद के काल वहाँ बाहर रखा जाएगा;
(ख) में वर्णित परिस्थितियों में निर्धारिती की संपत्ति बन जाता है जो एक पूंजी परिसंपत्ति के मामले में 47 [उप - धारा (1)] खंड 49 का, परिसंपत्ति पिछले द्वारा आयोजित किया गया था जिस अवधि के लिए वहाँ शामिल किया जाएगा स्वामी ने कहा कि खंड में निर्दिष्ट;
             48 धारा 47 के खंड (सप्तम) में निर्दिष्ट एक हस्तांतरण के विचार में निर्धारिती की संपत्ति बन जाता है जो एक भारतीय कंपनी में एक शेयर या शेयर किया जा रहा है एक पूंजी परिसंपत्ति के मामले में [(ग), वहाँ शामिल किया जाएगा समामेली कंपनी में शेयर या शेयरों निर्धारिती द्वारा आयोजित की गई जिस अवधि के लिए;]
             49 एक ​​पूंजी परिसंपत्ति के मामले में [(घ), उसकी ऐसी वित्तीय परिसंपत्ति की सदस्यता के लिए सही है या के आधार पर निर्धारिती द्वारा सब्सक्राइब (वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में इसके बाद) एक शेयर या किसी अन्य सुरक्षा जा रहा है जिसके पक्ष निर्धारिती इस तरह के वित्तीय परिसंपत्ति की सदस्यता के लिए अपने अधिकार का त्याग किया है में व्यक्ति द्वारा की सदस्यता ली, अवधि में इस तरह के वित्तीय परिसंपत्ति के आवंटन की तारीख से माना जाएगा;
(ई) किसी भी अन्य व्यक्ति के पक्ष में त्याग है, जो किसी भी वित्तीय परिसंपत्ति, की सदस्यता के लिए सही किया जा रहा है एक पूंजी परिसंपत्ति के मामले में, अवधि कंपनी या संस्था द्वारा इस तरह के अधिकार के प्रस्ताव की तिथि से गणना की जाएगी , मामले में इस तरह के प्रस्ताव बनाने, हो सकता है;]
             50 [(एफ) एक पूंजी परिसंपत्ति के मामले में, कोई भुगतान नहीं किया है और किसी भी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति की होल्डिंग के आधार पर आवंटित एक वित्तीय परिसंपत्ति, किया जा रहा है, इस अवधि में इस तरह के वित्तीय परिसंपत्ति के आवंटन की तारीख से माना जाएगा; ]
                         निम्नलिखित उपखंड (छ) उपखंड (च) वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी द्वारा धारा 2 के खंड (42A) के लिए स्पष्टीकरण 1 में बाद सम्मिलित किया जाएगा2000/01/04:
एक पूंजी परिसंपत्ति के मामले में (छ), एक डीमर्जर के विचार में निर्धारिती की संपत्ति बन जाता है जो एक भारतीय कंपनी में एक शेयर या शेयर किया जा रहा है, शेयर या शेयरों demerged में आयोजित जिस अवधि के लिए वहाँ शामिल किया जाएगा कंपनी निर्धारिती द्वारा आयोजित किए गए;
(Ii) खंड (क) में वर्णित उन से अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियों के संबंध में, किसी भी पूंजी परिसंपत्ति निर्धारिती द्वारा आयोजित किया जाता है जिस अवधि के लिए बोर्ड इस संबंध में कर सकते हैं जो किसी भी नियमों के अधीन निर्धारित किया जाएगा;]
                         50A [स्पष्टीकरण 2 इस खंड के प्रयोजनों. के लिए अभिव्यक्ति "सुरक्षा" 51 प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (ज) में उसे सौंपे अर्थ होगा; ]
             52 [(42B) "अल्पावधि पूंजी लाभ" एक अल्पकालिक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ का मतलब है;]
(42C) 53 [***]
निम्नलिखित खंड (42C) वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी द्वारा धारा 2 के खंड (42B) के बाद सम्मिलित किया जाएगा2000/01/04:
(42C) "मंदी के कारण बिक्री" इस तरह की बिक्री में व्यक्तिगत संपत्ति और देनदारियों को सौंपा जा रहा मूल्यों के बिना एक मुश्त राशि विचार के लिए बिक्री का एक परिणाम के रूप में एक या एक से अधिक उपक्रमों के हस्तांतरण का मतलब है.
स्पष्टीकरण 1. के लिए इस खंड, "उपक्रम" के प्रयोजनों के खंड (19AA) के लिए स्पष्टीकरण 1 में उसे सौंपे अर्थ होगा
                         स्पष्टीकरण 2. के लिए शंकाओं को दूर करने, यह इसके द्वारा एक परिसंपत्ति या स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस या अन्य इसी तरह के करों या फीस का भुगतान करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए दायित्व के मूल्य के निर्धारण का काम के रूप में नहीं माना जाएगा कि घोषित किया जाता है व्यक्तिगत संपत्ति या दायित्व के मूल्यों को;
             54 अप्रैल, 1965 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष, और बाद में किसी भी निर्धारण वर्ष के संबंध में [(43) "कर" इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत, और किसी भी अन्य निर्धारण वर्ष आय के संबंध में आयकर प्रभार्य का मतलब टैक्स और पूर्व उक्त तिथि को इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत सुपर कर प्रभार्य;]
             55 [(43A) "टैक्स क्रेडिट प्रमाणपत्र" अध्याय XXVII बी के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के लिए दी गई एक कर ऋण प्रमाणपत्र का मतलब है 56 और उसके अधीन बनाए गए किसी भी योजना;]
(43B) 57 [***]
             58 [(44) "टैक्स वसूली अधिकारी" एक कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए लिखित रूप में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा अधिकृत किया जा सकता है जो किसी भी आयकर अधिकारी का मतलब है;]
(45) "कुल आय" इस अधिनियम में निर्धारित तरीके से अभिकलन खंड 5 में निर्दिष्ट आय की कुल राशि का मतलब है;
(46) 59 [***]
             60 (47) 61 ["स्थानांतरण", एक पूंजी परिसंपत्ति के संबंध में, शामिल हैं -
(मैं) बिक्री, विनिमय या संपत्ति का त्याग; या
(Ii) इसमें किसी प्रकार के अधिकारों के निर्वापन; या
(Iii) उसके किसी कानून के तहत अनिवार्य अधिग्रहण; या
(Iv) परिसंपत्ति में उसके मालिक द्वारा परिवर्तित किया जाता है, या, के रूप में उसके द्वारा इलाज किया जाता है, जहां एक मामले में माल का भंडार उसे द्वारा किए एक व्यापार की, इस तरह के रूपांतरण या उपचार;] 62 [या]
             62 [(वी) प्रकृति का एक अनुबंध के भाग के प्रदर्शन में ले लिया है या खरीदे जाने की कोई अचल संपत्ति के अधिकार की इजाजत देने से जुड़े किसी भी लेन - देन अनुभाग 53A में निर्दिष्ट 63 संपत्ति अधिनियम, 1882 के हस्तांतरण की (1882 का 4) ; या
(Vi) किसी भी लेन - देन है, जो (के एक सदस्य बनने, या एक सहकारी समिति, कंपनी या व्यक्ति के अन्य संघ, में या किसी भी समझौते का रास्ता या किसी भी व्यवस्था के द्वारा या किसी भी अन्य तरीके से शेयर प्राप्त करने का तरीका है कि क्या द्वारा) स्थानांतरित, या किसी भी अचल संपत्ति, के आनंद को सक्षम करने का प्रभाव.
                         स्पष्टीकरण. के लिए उप खंड के प्रयोजनों (वी) और (vi), "अचल संपत्ति" खंड 269UA के खंड (घ) के रूप में ही अर्थ होगा]
(48) 64 [वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1993/01/04.]
  

 

(3)प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
(4)प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा खंड (1 ए) के रूप renumbered अधिनियम, 1987 से प्रभावी1989/01/04.
प्र.5. प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.6. नियम 7 और 8 के एक विश्लेषण के लिए नियम परिशिष्ट दो देखें.
प्र.7.        वित्त अधिनियम, 1973 के लिए पहली बार कुछ गैर कॉर्पोरेट करदाता पर लागू होने वाली आय कर की दर का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए कृषि से व्युत्पन्न आय के साथ गैर कृषि आय का आंशिक रूप से एकीकृत कराधान की एक योजना शुरू की. योजना के बाद से वार्षिक वित्त अधिनियमों द्वारा जारी रखा है. निर्धारण वर्ष 1999-2000 के लिए लागू होने वाले प्रावधानों धारा 2 (2) / 2 (10) (ग) और वित्त अधिनियम, 1999 की प्रथम अनुसूची के भाग IV में समाहित कर रहे हैं.
8 यह भी देखें निर्देश सं 745 [एफ सं 228/28/74-IT (ए) द्वितीय], 30-8-1974 दिनांकित और परिपत्र संख्या 310, 29-7-1981 दिनांकित.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
9 कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970, wref द्वारा प्रतिस्थापित 1962/01/04.
10 निर्दिष्ट शहरी क्षेत्रों के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, 1999 संस्करण., वॉल्यूम देखें. 1, 1.9-1.57 पीपी.
प्र।11.1970/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1989, द्वारा डाला.
प्र.12.     वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04.
प्र.13. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा खंड (1 बी) के रूप renumbered1989/01/04.
             13a.शब्द "तीन चौथाई" वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी द्वारा "नौ दसवां" के लिए रखे जाएँगे 2000/01/04.
प्र.14. खंड (3) अधिनियम, 1987 से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए1988/01/04. पहले अपनी चूक को, खंड (3) के रूप में नीचे खड़ा था:
'(3) "अपीलीय सहायक आयुक्त" अनुभाग 117 (1) के उप - धारा के तहत आयकर की एक अपीलीय सहायक आयुक्त नियुक्त एक व्यक्ति का मतलब है,'
प्र.15.     प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र.16. प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.17. वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा "आयकर या सुपर टैक्स" के लिए एवजी 1965/01/04.
प्र.18. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
प्र.19.वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी 1998/01/10.
प्र.20. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी 1996/01/10.
प्र.21. "उपायुक्त या उप निदेशक" वित्त से (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी के लिए एवजी 1998/01/10. इससे पहले "या उप निदेशक" वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1996/01/10.
प्र.22.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
प्र 23 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी 1998/01/10.
प्र 24 वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा प्रतिस्थापित. से प्रभावी 1999/01/04. पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, खंड (ख) के तहत के रूप में पढ़ा 1988/01/04 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1986, द्वारा सम्मिलित रूप:
'(11)' संपत्ति के ब्लॉक "मूल्यह्रास की इसी प्रतिशत निर्धारित है जिनके संबंध में, भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर किया जा रहा है, संपत्ति के एक वर्ग में आने वाले संपत्ति के एक समूह का मतलब है, '
                        मूल खंड पहले वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था 1965/01/04.
प्र.25. एवजी के लिए राजस्व अधिनियम, 1963 से प्रभावी के केंद्रीय बोर्ड द्वारा "केन्द्रीय राजस्व बोर्ड राजस्व अधिनियम, 1924 के केंद्रीय बोर्ड के अधीन गठित (1924 का 4)" 1964/01/01.
26 प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें
प्र.27. पत्र F.No. भी देखें 34/11/65-IT (ऐ), 15-1-1966 दिनांकित.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र 28 वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1973/01/04.
प्र.29. वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा "भारत में (iii) कृषि भूमि" के लिए एवजी1970/01/04.
प्र.30. निर्दिष्ट शहरी क्षेत्रों के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, 1999 संस्करण., वॉल्यूम देखें. 1, 1.9-1.57 पीपी.
प्र.31.कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1962 से प्रभावी 13-12-1962.
प्र.32. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1965 से प्रभावी 1965/01/04.
प्र.33. कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला 1965/04/12.
प्र.34. विशेष वाहक बांड (उन्मुक्ति और छूट) अधिनियम, 1981 से प्रभावी द्वारा डाला 1981/12/01.
प्र.35. भी 24-9-1984 सर्कुलर नं 395, देखें.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.36. प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
             37. वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 'लाभ के लिए किसी भी गतिविधि की तरफ ले जाने को शामिल नहीं "1984/01/04.
प्र.38. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
प्र.39. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.
प्र 40 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा renumbered अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1988/01/04.
प्र.41. वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1970/01/04.
             42. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए अधिनियम, 1987 से प्रभावी ", और कहा कि उप - धारा के तहत आयकर के अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त एक व्यक्ति भी शामिल है"1988/01/04.
प्र 43 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/10/07.
प्र.44. वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1971/01/04.
प्र.45. वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1964/01/04.
प्र.46.वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1971/01/04.
प्र.47. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के पाठ के लिए, परिशिष्ट देखें.
प्र 48 1984/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1985, द्वारा डाला.
प्र.49. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620A, और अधिसूचित निधि के पाठ के लिए इस आधार पर, परिशिष्ट देखें.
प्र.50. वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा डाला 1993/01/04.
51 वित्त अधिनियम, 1969 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1970/01/04. इससे पहले, खंड (ख) 1965/01/04 और तत्कालीन वित्त अधिनियम, 1966 के द्वारा, प्रभावी प्रभावी वित्त अधिनियम, 1965, से पहले संशोधन किया गया था1966/01/04.
52.खण्ड (iii) धारा 3 (1) कंपनी अधिनियम, 1956 की, "निजी कंपनी" को परिभाषित करता है.धारा 3 के पाठ के लिए, परिशिष्ट देखें.
५३.वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1983/02/04.
54 वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "ऐसे सहायक कंपनी अनुभाग 108 (ख) खंड में निर्धारित शर्तों को पूरा जहां" के लिए एवजी1988/01/04.
55 दत्ताजीप्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
56शब्द "या आयकर के अतिरिक्त आयुक्त" वित्त द्वारा छोड़े गए (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी 1998/01/10.  इससे पहले उद्धृत शब्दों वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा डाला गया 1994/01/06.
* 'शब्द अन्यथा ... कंपनी' स्पष्टीकरण 1 से पहले प्रकट करना चाहिए.
57 वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा डाला 1994/01/06.
58 वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा डाला 1994/01/06.
५९.शब्द "या आयकर की एक अतिरिक्त निदेशक" वित्त द्वारा छोड़े गए (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी 1998/01/10.
60 रू क्लाज (13), (24) और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (25), अभिव्यक्ति परिभाषित "निर्देशक", "प्रबंधक" और "प्रबंध एजेंट", क्रमशः.प्रावधानों के पाठ के लिए, परिशिष्ट देखें.
६१.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा निम्न खंड (21) के लिए एवजी अधिनियम, 1987 से प्रभावी1988/01/04:
'(21)' निरीक्षण के निदेशक "अनुभाग 117 (1) के उप - धारा के तहत निरीक्षण के एक निदेशक नियुक्त एक व्यक्ति का मतलब है, और एक अतिरिक्त निरीक्षण, निरीक्षण की एक उप निदेशक के निदेशक या एक होने के लिए नियुक्त एक व्यक्ति भी शामिल है सहायक निरीक्षण के निदेशक; '
62 वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा डाला 1994/01/06.
63 रूपयेवित्त द्वारा "उप" के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी 1998/01/10.
64 वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा डाला. से प्रभावी1998/01/10
65.{{/1} सर्कुलर नंबर भी 5 पी (पैरा 56), 1967/09/10 दिनांकित देखें.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
६६.प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें
6वित्त अधिनियम, 1987, द्वारा ", कंपनी में पर्याप्त रुचि है जो एक व्यक्ति जा रहा है, एक शेयरधारक के लिए अग्रिम या ऋण के माध्यम से" के लिए एवजी से प्रभावी 1988/01/04.
६८.वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला 1965/01/04.
६९.वित्त अधिनियम, 1966 से प्रभावी द्वारा डाला 1966/01/04.
70 वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
७१.प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1964, द्वारा डाला wref 1962/01/04.
72 वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
73 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
74 वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा डाला 1964/01/04.
७५.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा खंड (22B) के रूप renumbered अधिनियम, 1987 से प्रभावी1989/01/04.
७६.भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 4, अभिव्यक्ति "फर्म", "पार्टनर" और "साझेदारी" इस रूप में परिभाषित करता है:
                        '' भागीदारी 'उन सभी को या किसी भी सभी के लिए अभिनय द्वारा किए गए एक व्यापार के लाभ को साझा करने के लिए सहमत हो गए हैं, जो व्यक्तियों के बीच संबंध है.
                        एक दूसरे के साथ साझेदारी में प्रवेश किया है जो व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से "भागीदारों" कहा जाता है और सामूहिक रूप से "एक फर्म", और उनके व्यापार को आगे बढ़ाया है जिसके तहत नाम "फर्म का नाम" कहा जाता है कर रहे हैं. '
77 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
७८.प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
79 वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.
80के लिए "या उप - धारा (1) के खंड 80F के के खंड (घ) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय महत्व के एक ट्रस्ट या संस्था द्वारा" प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989, wef1-4-1989 द्वारा प्रतिस्थापित.इससे पहले, कहा अभिव्यक्ति एक ही तिथि से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, द्वारा "वे विश्वास या संस्था के कोष के फार्म का हिस्सा होगा कि एक विशेष दिशा के साथ किए गए योगदान नहीं किया जा रहा," के लिए प्रतिस्थापित किया गया था .
81 भी चैंबर की वार्षिक रिपोर्ट, 1963, पृष्ठ में प्रकाशित इंडियन मर्चेंट्स चैंबर के लिए बोर्ड का पत्र देखें. 87.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
82 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989, wref द्वारा डाला 1962/01/04.
83 भी 23-3-1995 सर्कुलर नं 701, देखें.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
84 भी चैंबर की वार्षिक रिपोर्ट, 1963, पृष्ठ में प्रकाशित इंडियन मर्चेंट्स चैंबर के लिए बोर्ड का पत्र देखें. 87.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
85 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1980/01/04.
८६वित्त अधिनियम, 1990, wref द्वारा डाला 1962/01/04.
87 वित्त अधिनियम, 1990 द्वारा डाला., Wref1967/01/04.
88.वित्त अधिनियम, 1990 द्वारा डाला., Wref1972/01/04.
८९ .वित्त अधिनियम, 1990, wref द्वारा Relettered 1962/01/04. इससे पहले मूल उपखंड (VA) वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा डाला गया था1964/01/04.
90वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा डाला 1993/01/04.
91.पहले अपनी चूक के लिए, उपखण्ड (आठ) के तहत के रूप में पढ़ा:
"(आठ) के कारण, या अनुभाग 280D के प्रावधानों के तहत, भुगतान किसी भी वार्षिकी की रूपान्तरित मूल्य किसी भी वार्षिकी;"
92 वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1972/01/04.
93वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
94 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी 1996/01/10.
             95. "उप - धारा (1) के" प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए अधिनियम, 1989, wref1988/01/04. इससे पहले कि अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष कर कानून में एक ही तिथि से प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1987, द्वारा डाला गया था.
96 कराधान कानून (केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तार) नियमन, 1963 से प्रभावी द्वारा डाला 1963/01/04.
† अब गोवा के राज्य.
97 कराधान कानून (केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तार) नियमन, 1963 से प्रभावी द्वारा डाला 1963/01/04.
98 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1971/01/04.
99.कराधान कानून (केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तार) नियमन, 1963 से प्रभावी द्वारा डाला 1963/01/04.
1वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी द्वारा "कंपनी का पंजीकृत कार्यालय" के लिए एवजी 1971/01/04.
प्र.20. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1988/01/04. छोड़े गए खंड (27) के रूप में नीचे खड़ा था:
'(27)' निरीक्षण सहायक आयुक्त "अनुभाग 117 (1) के उप - धारा के तहत आयकर का निरीक्षण सहायक आयुक्त नियुक्त एक व्यक्ति का मतलब है, '
(3)"(2)" प्रत्यक्ष कर कानूनों द्वारा (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी के लिए एवजी 1988/01/04.
(4)वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/06.
प्र.5. भी 13-7-1978 के पत्र दिनांक एफ नहीं 164/18/77-IT (ऐ), देखें.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.6. वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
प्र.7.        वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी 1998/01/10.
8 इस प्रकार के रूप में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के खंड (11) "कानूनी प्रतिनिधि" को परिभाषित करता है:
'(11)' कानूनी प्रतिनिधि "कानून में एक मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और एक पार्टी मुद्दों या एक प्रतिनिधि चरित्र में जारी है जहां मृतक और की संपत्ति के साथ intermeddles जो किसी भी व्यक्ति शामिल है जो एक व्यक्ति का मतलब है व्यक्ति जिसे पर संपत्ति तो मुकदमा या मुकदमा दायर किया पार्टी की मृत्यु पर devolves; '
9 वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
10 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
प्र।11.वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1991/01/04.
             11a.वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी द्वारा डाला 1999/01/04. इससे पहले इन शब्दों वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए थे 1999/01/04.
             12. ", 113" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1965/01/04.
प्र.13. प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.14. प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.15.     प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी     1988/01/04.
प्र.17. वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1987/01/04.
प्र.18. के रूप में निम्नानुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617, "सरकार ने कंपनी" को परिभाषित करता है:
                        '617. "सरकार कंपनी 'की परिभाषा -. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, सरकार कंपनी चुकता शेयर पूंजी का प्रतिशत कम से कम पचास एक केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या द्वारा आयोजित किया जाता है जिसमें किसी भी कंपनी का मतलब सरकारों, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा और के रूप में इस प्रकार परिभाषित किया गया एक सरकारी कंपनी की एक सहायक कंपनी है जो एक कंपनी भी शामिल है. '
प्र.19.भारतीय दंड संहिता की धारा 21 "लोक सेवक" को परिभाषित करता है. धारा 21 के पाठ के लिए, परिशिष्ट एक देखना
प्र.20. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04.
             21. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए "या उप - धारा (9) किसी भी भुगतान से धारा 80 ई के उसमें भेजा"1989/01/04. मूलतः, कहा अभिव्यक्ति वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1968/01/04.
प्र.22.एवजी के लिए 'अध्याय XVII सी के तहत देय "एडवांस टैक्स" की गणना, प्रासंगिक वर्ष के वित्त अधिनियम में इस निमित्त विनिर्दिष्ट आयकर की दर या दरों' वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी से 1971/01/04.
प्र 23 वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/06.
प्र 24 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
             प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए 25. "या अनुभाग 167A" अधिनियम, 1989 से प्रभावी1989/01/04.
                        इससे पहले इस अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा डाला गया था अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1988/01/04.
26 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
प्र.27. एवजी के लिए वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा "धारा 164, उस खंड में निर्दिष्ट दर के नीचे गिरने एक मामले में" 1976/01/06.
प्र 28 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
             प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए 29. "या अनुभाग 167A" अधिनियम, 1989 से प्रभावी1989/01/04.
                        इससे पहले इस अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा डाला गया था अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1988/01/04.
प्र.30. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
प्र.31.एवजी के लिए "खंड 115B या, जैसा भी मामला हो, धारा 164" प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1988/01/04.
प्र.32. वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1972/01/04.
प्र.33. वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला 1978/01/04.
प्र.34. वित्त द्वारा ", 194D और 195" के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1991/01/10.
प्र.35. वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1992/01/06. पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, उप खंड (ग) के तहत के रूप में पढ़ा 1991/01/10 से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991, द्वारा सम्मिलित रूप:
"(Iii) धारा 195, धारा 115A या प्रासंगिक वर्ष के वित्त अधिनियम में इस निमित्त विनिर्दिष्ट आयकर की दर या दरों में निर्दिष्ट आयकर की दर या दरों के तहत कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए, जो भी लागू है, "
प्र.36. भी 30-11-1974 सर्कुलर नं 153, देखें.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.37. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र.38. चूक के लिए पहले, खंड (39) प्रत्यक्ष कर कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था1989/01/04. इससे पहले खंड (39) 1989/01/04 से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1987, छोड़ा गया था और बाद में प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा पुनः शुरू किया गया था अधिनियम, 1989 से प्रभावी1989/01/04. चूक करने से पहले, यह नीचे के रूप में पढ़ें:
'(39)' पंजीकृत फर्म "खंड के प्रावधानों (क) के तहत पंजीकृत एक फर्म का मतलब उप - धारा (1) के खंड 185 या उप - धारा (6) उस अनुभाग के या नीचे के प्रावधानों के तहत पंजीकृत होना समझा की उन प्रावधानों अनुभाग 184 की उपधारा (7) के साथ पढ़ा, '
प्र.39. वित्त अधिनियम, 1990, wref द्वारा डाला 1989/01/04.
प्र 40 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1962 से प्रभावी 1962/01/04.
प्र.41. भी 14-3-1985 सर्कुलर नं 415, और 28-4-1995 सर्कुलर नं 704, देखें.विवरण और प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.42. भाग "अल्पावधि पूंजी परिसंपत्ति" के साथ शुरुआत और के साथ समाप्त होने के लिए एवजी "इसके हस्तांतरण की तारीख पूर्ववर्ती;" वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी से 1974/01/04. इससे पहले खंड (42A) पहले 1966/01/04 और बाद में वित्त अधिनियम, 1968 के द्वारा, प्रभावी प्रभावी वित्त अधिनियम, 1966 के द्वारा संशोधित किया गया1969/01/04.
प्र 43 वित्त द्वारा "साठ" के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/01/04.
प्र.44. वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
प्र.45. वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा डाला 1995/01/04.
प्र.46.स्पष्टीकरण वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी से, स्पष्टीकरण 1 के रूप renumbered मौजूदा1995/01/04.
प्र.47. वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 के द्वारा, प्रभावी "(तीन) को खंड (मैं)" के लिए एवजी1967/01/04.
प्र 48 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04.
प्र.49. वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा डाला 1995/01/04.
प्र.50. वित्त अधिनियम, 1995 से प्रभावी द्वारा डाला 1996/01/04.
             50A.वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा डाला 1995/01/04.
51 इस प्रकार के रूप प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज), "प्रतिभूतियों" को परिभाषित करता है:
'(ज) "प्रतिभूतियों" शामिल-
(मैं) के शेयरों, शेयरों, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर, शेयर या में या किसी निगमित कंपनी या कॉर्पोरेट अन्य शरीर का एक तरह प्रकृति के अन्य विपणन प्रतिभूतियों;
(Ii) सरकारी प्रतिभूतियों;
(आईआईए) के रूप में इस तरह के अन्य उपकरणों प्रतिभूतियों होने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा घोषित किया जा सकता है; और
(Iii) अधिकार या प्रतिभूतियों में रुचि; '
52.वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
५३.वित्त अधिनियम, 1990 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1990/01/04. चूक के लिए पहले, खंड (42C), के तहत के रूप में पढ़ा 1990/01/04 से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989, द्वारा सम्मिलित रूप:
'लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 के खंड (2) के रूप में परिभाषित (42C) "सुरक्षा" एक सरकार सुरक्षा का मतलब है,'
54 वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1965/01/04.
55 दत्ताजीवित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला 1965/01/04.
56अध्याय XXII बी 1990/01/04 से प्रभाव के साथ हटा दिया गया है.
57 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04. मूल खंड (43B) 1972/01/01 से प्रभावी, वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 द्वारा डाला जाता है और नीचे के रूप में पढ़ा था:
'(43B) "टैक्स वसूली आयुक्त" एक कर वसूली आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सरकारी राजपत्र में सामान्य या विशेष अधिसूचना द्वारा, केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, जो एक आयुक्त या आयकर की एक सहायक आयुक्त का मतलब है,'
58 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, wref [प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा यथा संशोधित] द्वारा प्रतिस्थापित 1988/01/04. पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, खंड (44), 1962/01/04 wref वित्त अधिनियम, 1963, द्वारा प्रतिस्थापित के रूप में, नीचे के रूप में खड़ा था:
'(44)' टैक्स वसूली अधिकारी "का मतलब है,
(मैं) एक कलेक्टर या एक अतिरिक्त कलेक्टर;
(Ii) किसी ऐसे अधिकारी जनरल ने राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है भू - राजस्व के रूप में या राज्य में बल में कुछ समय के लिए अन्य सार्वजनिक मांग से संबंधित किसी भी कानून के तहत भू - राजस्व या अन्य सार्वजनिक मांग की बकाया राशि की वसूली के प्रभाव के लिए सशक्त या एक कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सरकारी राजपत्र में विशेष अधिसूचना,;
(Iii) टैक्स वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सरकारी राजपत्र में सामान्य या विशेष अधिसूचना द्वारा, केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, जो सेंट्रल से किसी राजपत्रित अधिकारी या राज्य सरकार, '
५९.वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1965/01/04.
60 रू प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें. भी स्टॉक लेंडिंग योजना पर 1997/10/02 सर्कुलर नं 751, देखें.
६१.कराधान कानून (संशोधन) द्वारा निम्नलिखित के लिए एवजी अधिनियम, 1984 से प्रभावी     1985/01/04:
                        '"स्थानांतरण", एक पूंजी परिसंपत्ति के संबंध में, बिक्री, विनिमय या संपत्ति का त्याग या उसमें कोई अधिकार की निर्वापन या उसके किसी कानून के तहत अनिवार्य अधिग्रहण भी शामिल है,'
62 वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.
63 रूपयेसंपत्ति अधिनियम, 1882 के स्थानांतरण की धारा 53A के पाठ के लिए, परिशिष्ट देखें.
64 पहले एक ही तिथि से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा छोड़ा गया था जो 1989/01/04 से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989, द्वारा पुनः शुरू के रूप में पहले, खंड (48) चूक , के रूप में नीचे पढ़ें:
'(48)' अपंजीकृत फर्म "एक पंजीकृत फर्म नहीं है जो एक फर्म का मतलब है. '

फ़ुटनोट