आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 2

धारा 9 का संशोधन

धारा

धारा संख्या

2

अध्याय शीर्षक

अध्याय II - आयकर अधिनियम, 1961 का संशोधन

अधिनियम

कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021

वर्ष

धारा 9 का संशोधन

धारा 9 का संशोधन

अध्याय II

आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन

धारा 9 का संशोधन

2.आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 9 के उप-धारा (1) में, खंड (i) के व्याख्या 5 में, तीसरे प्रावधान के पश्चात् निम्नलिखित प्रावधान जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—

''बशर्ते कि, इस व्याख्या में निहित कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी—

(i)   धारा 143, धारा 144, धारा 147 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन किए जाने वाले निर्धारण या पुनर्निर्धारण पर; या
(ii)   धारा 154 के अधीन कर निर्धारण को बढ़ाने या पहले से किए गए प्रतिदाय को कम करने या अन्यथा करदाता के दायित्व को बढ़ाने वाला पारित किया जाने वाला आदेश पर; या
(iii)   धारा 201 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को चूककर्ता करदाता मानते हुए पारित किया जाने वाला कोई आदेश पर,

भारत में स्थित किसी परिसंपत्ति या पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण के माध्यम से या उससे उत्पन्न होने वाली आय के संबंध में, जो 28 मई, 2012 से पहले भारत के बाहर पंजीकृत या निगमित किसी कंपनी या इकाई में शेयर या हित के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप हुई हो:

बशर्ते यह भी कि जहाँ—

(i)   धारा 143, धारा 144, धारा 147, धारा 153क या धारा 153ग के तहत किया गया आकलन या पुनर्मूल्यांकन; अथवा
(ii)   आकलन को बढ़ाने या पहले से किए गए धनवापसी को कम करने या अन्यथा धारा 154 के तहत निर्धारिती के दायित्व को बढ़ाने का आदेश पारित किया गया है; या
(iii)   धारा 201 के उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी व्यक्ति को चूक करदाता माना जाने वाला आदेश जारी किया गया हो; अथवा
(iv)   अध्याय XXI या धारा 221 के अंतर्गत जुर्माना लगाने वाला आदेश जारी किया गया हो,

28 मई, 2012 से पहले भारत के बाहर पंजीकृत या निगमित किसी कंपनी या इकाई में शेयर या ब्याज के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप भारत में स्थित किसी संपत्ति या पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण के माध्यम से या उससे उपार्जित या उत्पन्न होने वाली आय की बाबत और वह व्यक्ति जिसके मामले में ऐसा निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन या आदेश पारित या किया गया है, निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है, तो, ऐसा मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन या आदेश, जिस हद तक वह उक्त आय से संबंधित है, उसे कभी भी पारित या बनाया नहीं गया माना जाएगा, जैसा भी मामला हो सकता हैः

बशर्ते कि जहां कोई राशि पांचवें परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्ति को निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के परिणामस्वरूप वापसी योग्य हो जाती है, तो ऐसी राशि उसे वापस कर दी जाएगी, लेकिन उस राशि पर धारा 244क के तहत कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण—पाँचवें और छठे प्रावधानों के प्रयोजन के लिए, निर्धारित शर्तें नीचे दी गई होंगी:—

(i)   जहां उक्त व्यक्ति ने उक्त आय के संबंध में किसी आदेश के खिलाफ किसी अपीलीय मंच के समक्ष या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिट याचिका दायर की है, वह या तो ऐसी अपील या रिट याचिका को वापस लेगा या वापस लेने के लिए एक वचन पत्र प्रस्तुत करेगा, ऐसे प्रपत्र और तरीके से जो निर्धारित किया जाए;
(ii)   जहां उक्त व्यक्ति ने मध्यस्थता, सुलह या मध्यस्थता के लिए कोई कार्यवाही शुरू की है, या उस समय लागू किसी कानून के तहत या भारत द्वारा भारत के बाहर किसी अन्य देश या क्षेत्र के साथ किए गए किसी समझौते के तहत कोई सूचना दी है, चाहे वह निवेश की सुरक्षा के लिए हो या अन्यथा, वह ऐसी कार्यवाही या सूचना में दावे को, यदि कोई हो, ऐसे रूप और तरीके से वापस लेगा या वापस लेने का वचन प्रस्तुत करेगा जो निर्धारित किया जाए ;
(iii)   उक्त व्यक्ति, निवेश के संरक्षण के लिए या अन्यथा, किसी कानून के तहत या भारत द्वारा भारत के बाहर किसी देश या क्षेत्र के साथ किए गए किसी समझौते के तहत, इक्विटी में, तत्काल लागू किसी कानून के तहत उसे अन्यथा उपलब्ध हो सकने वाली उक्त आय के संबंध में कोई उपाय या कोई दावा करने या उसका पीछा करने के अपने अधिकार को, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, माफ करने के लिए, उस रूप और तरीके से एक वचन प्रस्तुत करेगा; और
(iv)   अन्य ऐसी शर्तें, जो विनिर्दिष्ट की जाएं।''।

फ़ुटनोट