आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 2

परिभाषाएँ

धारा

धारा संख्या

2

अध्याय शीर्षक

I - प्रारंभिक

अधिनियम

प्रतिभूति संविदा (विनियमन ) अधिनियम, 1956

वर्ष

परिभाषाएँ

परिभाषाएँ

परिभाषाएँ।

2.इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,—

()   अनुबंध का अर्थ है प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के लिए या उससे संबंधित अनुबंध;
[(कक)   ''निगमीकरण'' का अर्थ है किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का उत्तराधिकार, व्यक्तियों का एक निकाय या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी होना, 1860 (1860 का 21), एक अन्य स्टॉक एक्सचेंज द्वारा किया जाता है, सहायता के उद्देश्य से निगमित एक कंपनी होने के नाते, खरीदने के व्यवसाय को विनियमित या नियंत्रित करना, ऐसे व्यक्तियों या समाज द्वारा की जाने वाली प्रतिभूतियों को बेचना या उनसे निपटना;
(कख)   “डिम्यूचुअलाइज़ेशन” का अर्थ हैकिसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों के व्यापारिक अधिकारों से स्वामित्व और प्रबंधन का पृथक्करण, जो कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार किया जाता है;]
[ [( कग )]   "व्युत्पन्न" में शामिल हैं-
()   ऋण साधन, शेयर, ऋण, चाहे सुरक्षित या असुरक्षित, जोखिम साधन या मतभेद के लिए अनुबंध या किसी अन्य प्रकार की सुरक्षा से प्राप्त सुरक्षा;
()   एक अनुबंध जो अंतर्निहित प्रतिभूतियों की कीमतों, या कीमतों के सूचकांक से अपना मूल्य प्राप्त करता है;]
[ ( )   कमोडिटी डेरिवेटिव्स; और
()   ऐसे अन्य साधन जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा व्युत्पन्न घोषित किया जा सकता है; ]
()   "सरकारी प्रतिभूति" का अर्थ है ऐसी प्रतिभूति जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक ऋण उगाहने के उद्देश्य से जारी की गई हो और जो सार्वजनिक ऋण अधिनियम, 1944 (संख्या 18, 1944) की धारा 2 के उपखंड (2) में निर्दिष्ट रूपों में से कोई एक हो;
[ (खख )    ''माल'' का अर्थ है कार्रवाई योग्य दावों, धन और प्रतिभूतियों के अलावा हर तरह की चल संपत्ति;
(खग )   "वस्तु व्युत्पन्न" का अर्थ है एक संविदा —
(i)   ऐसे माल की डिलीवरी के लिए, जिसे केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जा सकता है, और जो एक तैयार डिलीवरी अनुबंध नहीं है; या
(ii)   मतभेदों के लिए, जो ऐसी अंतर्निहित वस्तुओं या गतिविधियों की कीमतों या सूचकांकों से अपना मूल्य प्राप्त करता है, सेवाएं, अधिकार, रुचियाँ और कार्यक्रम, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, बोर्ड के परामर्श से, लेकिन इसमें प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं जैसा कि उप-खंड ( ) और ( खंड (कग ); ]
()   ''सदस्य'' का अर्थ है किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य;
[ (गक)    ''गैर-हस्तांतरणीय विशिष्ट वितरण अनुबंध'' का अर्थ है एक विशिष्ट वितरण अनुबंध, अधिकार या देनदारियां जिनके तहत या किसी डिलीवरी ऑर्डर के तहत, रेलवे रसीद, लेडिंग का बिल, वेयरहाउस रसीद या उससे संबंधित शीर्षक के कोई अन्य दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं हैं; ]
()   ''प्रतिभूतियों में विकल्प'' का अर्थ है खरीदने या बेचने के अधिकार की खरीद या बिक्री के लिए एक अनुबंध, या भविष्य में प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने का अधिकार, और इसमें एक शामिल है तेजी, एक मंडी, एक तेजी मंडी, एक गली प्रतिभूतियों में एक पुट, एक कॉल या एक पुट और कॉल;
[ ( घक )   “पूल्ड निवेश वाहन” का अर्थ है भारत में एक ऐसा कोष जो ट्रस्ट के रूप में या अन्यथा स्थापित हो, जैसे म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश कोष, सामूहिक निवेश योजना या धारा 2 के उप-धारा (13क) में परिभाषित व्यवसाय ट्रस्ट आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत, और जो प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड भारत सरकार के साथ पंजीकृत हो, या ऐसा अन्य कोष जो निवेशकों से धन उगाहता या संग्रह करता हो और ऐसे कोष को प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड भारत सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार निवेश करता हो;]
(ड़)   "निर्धारित" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित;
[ (घक)    ''रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट'' का अर्थ है एक कॉन्ट्रैक्ट जो माल की डिलीवरी और उसके लिए कीमत के भुगतान का प्रावधान करता है, या तो तुरंत, या अनुबंध की तारीख के बाद ग्यारह दिनों से अधिक की अवधि के भीतर और ऐसी शर्तों के अधीन जो केंद्र सरकार कर सकती है, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी माल के संबंध में निर्दिष्ट करें, इस तरह के अनुबंध के तहत अवधि पार्टियों की आपसी सहमति से या अन्यथा विस्तार करने में सक्षम नहीं हैः
  बशर्तेकि जब ऐसा कोई अनुबंध पूरी तरह या आंशिक रूप से पूरा किया जाता है :
(i)   कॉन्ट्रैक्ट दर और सेटलमेंट दर या क्लियरिंग दर या किसी ऑफसेटिंग कॉन्ट्रैक्ट की दर के बीच अंतर होने के कारण किसी भी राशि की प्राप्ति; या
(ii)   किसी भी अन्य साधन से, और जिसके परिणामस्वरूप अनुबंध द्वारा कवर किए गए माल की वास्तविक निविदा या उसके लिए पूरी कीमत का भुगतान किया जाता है, तो ऐसे अनुबंध को तैयार वितरण अनुबंध नहीं माना जाएगा; ]
()   ''मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज'' का अर्थ है एक स्टॉक एक्सचेंज जिसे धारा 4 के तहत केंद्र सरकार द्वारा मान्यता दी जा रही है;
()   ''नियम'', सामान्य रूप से स्टॉक एक्सचेंज के गठन और प्रबंधन से संबंधित नियमों के संदर्भ में, एक स्टॉक एक्सचेंज के मामले में शामिल हैं, जो एक निगमित संघ है, इसका ज्ञापन और संघ के लेख;
[(  ga  )   ''योजना'' का अर्थ है किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के निगमीकरण या डिम्यूचुअलाइजेशन के लिए एक योजना जो-के लिए प्रदान कर सकती है-
( i)   किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों के सदस्यता कार्ड के बदले में कानूनी विचार और व्यापार अधिकारों के प्रावधान के लिए शेयरों का निर्गम;
(ii)   मतदान के अधिकारों पर प्रतिबंध;
(iii)   संपत्ति का हस्तांतरण, बिजनेस, संपत्ति, अधिकार, देनदारियां, मान्यताएं, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के अनुबंध, द्वारा कानूनी कार्यवाही, या इसके खिलाफ, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, चाहे वह मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या किसी ट्रस्टी के नाम पर हो या अन्यथा और किसी को दी गई कोई अनुमति हो, या, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज;
(iv)   किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों का किसी अन्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में स्थानांतरण;
(v)   मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के निगमीकरण या डिम्यूचुअलाइजेशन के उद्देश्य से या उसके संबंध में आवश्यक कोई अन्य मामला;]
[ [(छख )]   "प्रतिभूति अपील अधिकरण" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 15ट की उपधारा (1) के अधीन स्थापित प्रतिभूति अपील अधिकरण अभिप्रेत है;]
()   "प्रतिभूतियों" में शामिल हैं-
( i)   किसी भी निगमित कंपनी में या उसकी समान प्रकृति की शेयर, शेयर, स्टॉक, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक या अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियां [ या एक पूल्ड निवेश वाहन या अन्य निकाय कॉर्पोरेट ] ;
[(iक)   व्युत्पन्न;
(iख)   ऐसी योजनाओं में निवेशकों को किसी भी सामूहिक निवेश योजना द्वारा जारी की गई इकाइयाँ या कोई अन्य साधन;]
[(झग )   “सिक्योरिटी रिसीप्ट” का अर्थ है, जैसा कि धारा 2 के उपखंड (यछ) में परिसंपत्ति पुनर्पूंजीकरण एवं सुरक्षा ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में परिभाषित है;]
[( झघ )   किसी भी म्यूचुअल फंड योजना के तहत निवेशकों को जारी की गई इकाइयाँ या ऐसा कोई अन्य साधन।]
  [ व्याख्या।- संदेह दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि "प्रतिभूतियों" में कोई भी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी या स्क्रिप या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट या यूनिट शामिल नहीं होगा, किसी भी नाम से जाना जाता है, जो व्यक्तियों के जीवन और ऐसे व्यक्तियों द्वारा निवेश पर एक संयुक्त लाभ जोखिम प्रदान करता है और बीमा अधिनियम की धारा 2 के खंड (9) में निर्दिष्ट बीमाकर्ता द्वारा जारी किया जाता है, 1938 (1938 का 4);]
[ (झघक )   किसी भी पूल्ड निवेश वाहन द्वारा जारी की गई इकाइयाँ या कोई अन्य साधन; ]
[(झड़ )   कोई भी प्रमाणपत्र या इंस्ट्रूमेंट (किसी भी नाम से जाना जाता है), किसी भी जारीकर्ता द्वारा एक निवेशक को जारी किया जाता है जो एक विशेष उद्देश्य वाली अलग इकाई है जिसके पास कोई ऋण या प्राप्य है, बंधक ऋण सहित, ऐसी इकाई को सौंपा गया है, और ऐसे ऋण या प्राप्य में ऐसे निवेशक के लाभकारी हित को स्वीकार करना, बंधक ऋण सहित, जैसा कि मामला हो सकता है;]
(ii)   सरकारी प्रतिभूतियां;
( iiक )   ऐसे अन्य साधन जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रतिभूतियां घोषित किया जा सकता है ; और
(iii)   प्रतिभूतियों में अधिकार या हित;
[ (जक)    ''विशिष्ट वितरण अनुबंध'' का अर्थ है एक वस्तु व्युत्पन्न जो एक निर्दिष्ट भविष्य की अवधि के दौरान विशिष्ट गुणों या वस्तुओं के प्रकारों की वास्तविक डिलीवरी के लिए एक निश्चित मूल्य पर प्रदान करता है या उस तरीके से तय किया जाता है जिससे सहमत होता है और जिसमें खरीदार और विक्रेता दोनों के नामों का उल्लेख किया जाता है; ]
[(i)   ''स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट'' का अर्थ है एक कॉन्ट्रैक्ट जो प्रदान करता है,-
()   प्रतिभूतियों की वास्तविक डिलीवरी और उसके लिए मूल्य का भुगतान या तो उसी दिन अनुबंध की तारीख के रूप में या अगले दिन, प्रतिभूतियों के प्रेषण के लिए ली गई वास्तविक अवधि या पोस्ट के माध्यम से धन के प्रेषण को उपरोक्त अवधि की गणना से बाहर रखा जा रहा है यदि अनुबंध के पक्षकार एक ही शहर या इलाके में नहीं रहते हैं;
()   डिपॉजिटरी द्वारा प्रतिभूतियों का हस्तांतरण एक लाभकारी मालिक के खाते से दूसरे लाभकारी मालिक के खाते में जब ऐसी प्रतिभूतियों से डिपॉजिटरी द्वारा निपटा जाता है;]
[(त्र)   ''स्टॉक एक्सचेंज'' का अर्थ है-
()   व्यक्तियों का कोई भी निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, धारा 4क और 4ख के तहत निगमीकरण और डिम्यूचुअलाइजेशन से पहले गठित, या
()   कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत निगमित एक निकाय, चाहे वह निगमीकरण और डिम्यूचुअलाइजेशन की योजना के तहत हो या अन्यथा,
  प्रतिभूतियों में खरीदने, बेचने या लेन-देन के व्यवसाय की सहायता, विनियमन या नियंत्रण के उद्देश्य से।]
[ ()    ''हस्तांतरणीय विशिष्ट वितरण अनुबंध'' का अर्थ है एक विशिष्ट वितरण अनुबंध जो एक गैर-हस्तांतरणीय विशिष्ट वितरण अनुबंध नहीं है और जो इसकी हस्तांतरणीयता से संबंधित ऐसी शर्तों के अधीन है जैसा कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकती है, इस संबंध में निर्दिष्ट करें। ]
           

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