आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 197क

कुछ मामलों में किए जाने के लिए कोई कटौती

धारा

धारा संख्या

197क

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1982

कुछ मामलों में किए जाने के लिए कोई कटौती

कुछ मामलों में किए जाने के लिए कोई कटौती

2 [कुछ मामलों में किए जाने के लिए कोई कटौती.

197A. (1) में किसी बात के होते हुए भी खंड 193 या खंड 194 या अनुभाग 194A , कर की कोई कटौती नहीं ऐसे व्यक्ति के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को प्रस्तुत करते हैं, तो भारत का निवासी है जो एक व्यक्ति के मामले में कहा वर्गों से किसी के अधीन किया जाएगा प्रकृति के किसी भी आय भुगतान में निर्दिष्ट खंड 193 या अनुभाग 194 जैसा भी मामला हो, या, अनुभाग 194A , कि उसकी अनुमानित कुल आय के प्रभाव को निर्धारित तरीके से सत्यापित एक निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में लिखित रूप में घोषणा और ऐसी आय उसकी कुल आय की गणना में शामिल किया जाना है, जिसमें पिछले साल आयकर के लिए न्यूनतम उत्तरदायी से भी कम हो जाएगा.

(2) प्रकृति के किसी भी आय भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति (1) देने या (1) को या उससे पहले उपधारा में निर्दिष्ट घोषणा की आयुक्त एक प्रति के लिए दिया जाने का कारण बन जाएगा उपधारा में निर्दिष्ट घोषणा उस से सुसज्जित है, जिसमें महीने के बाद अगले महीने के सातवें दिन.]

 

प्र.20. वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा डाला 1982/01/06.

 

 

[1982 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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