आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 197

कम दर पर कटौती के लिए प्रमाणपत्र

धारा

धारा संख्या

197

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1963

कम दर पर कटौती के लिए प्रमाणपत्र

कम दर पर कटौती के लिए प्रमाणपत्र

कम दर पर कटौती के लिए प्रमाणपत्र

197. (1) कहाँ, एक कंपनी के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति के किसी भी आय के मामले में

(क) आयकर या सुपर टैक्स के प्रावधानों के तहत बल में दरों पर भुगतान के समय में कटौती करने की आवश्यकता है वर्गों 192 , 193 और 195 ,

(ख) एक अनिवासी जा रहा है, सुपर टैक्स के प्रावधानों के तहत बल में दरों पर भुगतान के समय में कटौती करने की आवश्यकता है अनुभाग 194 ,

आयकर अधिकारी कुल आय या प्राप्तकर्ता की दुनिया की कुल आय के मामले के रूप में, किसी भी कम दरों पर आयकर या सुपर टैक्स की कटौती या आयकर या सुपर टैक्स का कोई कटौती को सही ठहराते संतुष्ट है कि हो सकता है हो, आयकर अधिकारी इस संबंध में निर्धारिती द्वारा किए गए एक आवेदन पर, उपयुक्त हो सकता है के रूप में इस तरह के प्रमाण पत्र उसे देना होगा.

(2) किसी भी तरह के प्रमाण पत्र दिया जाता है, वहां इस तरह के प्रमाण पत्र आयकर अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया है, जब तक इस तरह के प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट दरों पर आयकर और सुपर टैक्स घटा या कोई कर कटौती करेगा आय भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति , जैसा भी मामला हो सकता है.

(3) एक कंपनी के प्रमुख अधिकारी के प्रावधानों के कारण, समझता है कि कहां वर्गों 84 और 101 , कोई कर पूरे पर प्राप्तकर्ता या में निर्दिष्ट लाभांश के किसी भी हिस्से से देय होगा खंड 85 और उपधारा (2) की धारा 101 , वह, शेयरधारक को लाभांश का भुगतान या उसके संबंध में किसी भी चेक या वारंट जारी करने से पहले, टैक्स देय नहीं है जिस पर लाभांश का उचित अनुपात निर्धारित करने के लिए आयकर अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं के प्रावधानों के तहत प्राप्तकर्ता द्वारा वर्गों 85 और 101 ; और आयकर अधिकारी द्वारा इस तरह के दृढ़ संकल्प पर कोई कर ऐसे आनुपातिक राशि पर कटौती की जाएगी.

 

 

[वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित, 1963]

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