निम्नतर दर पर कटौती के लिए प्रमाणपत्र
कम दर पर कटौती के लिए प्रमाणपत्र.
197. ** (1) कहाँ, एक कंपनी के अलावा और किसी भी व्यक्ति के किसी भी आय के मामले में
1 जैसा भी मामला हो [(क) आयकर के प्रावधानों के तहत बल में दरों पर भुगतान के समय में, ऋण की समय पर कटौती करने की आवश्यकता है या वर्गों 192 , 193 , 194A 2 [, 194B ] 3 [, 194BB ] 4 [, 194D ] और 195 ],
(ख) एक अनिवासी, किया जा रहा है 5 [आयकर] के प्रावधानों के तहत बल में दरों पर भुगतान के समय में कटौती करने की आवश्यकता है अनुभाग 194 ,
आयकर अधिकारी कुल आय से संतुष्ट है कि 6 प्राप्तकर्ता की [***] आयकर की कटौती को सही ठहराते 7 किसी भी कम ब्याज दर या आयकर की कोई कटौती पर [***] 7 [***] जैसा भी मामला हो, आयकर अधिकारी इस संबंध में निर्धारिती द्वारा किए गए एक आवेदन पर, उसे करने के लिए उपयुक्त हो सकता है के रूप में इस तरह के प्रमाण पत्र देना होगा.
किसी भी तरह के प्रमाण पत्र दिया जाता है जहां इस तरह के प्रमाण पत्र आयकर अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया है जब तक (2), आय भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, आयकर घटा करेगा 8 ऐसे प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट दरों पर [***] या घटा कोई कर नहीं, जैसा भी मामला हो सकता है.
1 [(3) एक कंपनी के प्रमुख अधिकारी के प्रावधानों की वजह से, कोई समझता है कि कहां खंड 80K , पूरे या में निर्दिष्ट लाभांश के किसी भी हिस्से अनुभाग 194 वह प्राप्तकर्ता की कुल आय की गणना में घटाया होगा , शेयरधारक को लाभांश का भुगतान या उसके संबंध में किसी भी चेक या वारंट जारी करने से पहले, के प्रावधानों के तहत की कटौती की जाएगी लाभांश का उचित अनुपात निर्धारित करने के लिए आयकर अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं अनुभाग 80K ; और आयकर अधिकारी द्वारा इस तरह के दृढ़ संकल्प पर कोई कर नहीं ऐसे आनुपातिक राशि पर कटौती की जाएगी.]
1 वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04.
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1972/01/04.
(3) वित्त अधिनियम, 1978 से प्रभावी द्वारा डाला 1978/01/04.
(4) वित्त अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.
प्र.5. वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा "सुपर टैक्स" के लिए एवजी 1965/01/04.
6. "या दुनिया की कुल आय" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1965/01/04.
7. "या सुपर टैक्स" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1965/01/04.
8. "और सुपर टैक्स" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1965/01/04.
** नियमों देखें 28 (1), (1 ए), (1 बी), (1BB), (1 डी) और फार्म नं 13, 13A, 13B, 13BB, 13D. इसके अलावा नियम 28 3 और 29 और फार्म सं 11A देखें.
1 वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1968/01/04.
[1982 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

