आय-कर अधिनियम और धन-कर अधिनियम के अध्याय 5 के कतिपय उपबंधों का लागू होना।
आय-कर अधिनियम और धन-कर अधिनियम के अध्याय 5 के कतिपय उपबंधों का लागू होना।
195. विशेष मामलों में दायित्व से संबंधित आय-कर अधिनियम के अध्याय 15 और उस अधिनियम की धारा 119, धारा 138 और धारा 189 के उपबंध या विशेष मामलों में निर्धारण संबंधी दायित्व से संबंधित धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अध्याय 5 के उपबंध, जहां तक हो सके, इस स्कीम के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में वैसे लागू होंगे जैसे वे, यथास्थिति, आय-कर अधिनियम या धन-कर अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में लागू होते हैं।

