आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 195

अन्य रकम

धारा

धारा संख्या

195

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1975

अन्य रकम

अन्य रकम

अन्य रकम.

195. (1), एक गैर निवासी को भुगतान एक कंपनी नहीं किया जा रहा है, या एक भारतीय कंपनी न ही भारत के भीतर घोषणा और लाभांश के भुगतान के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है जो एक कंपनी, कोई रुचि न तो है जो एक कंपनी के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति , "प्रतिभूतियों पर ब्याज" किया जा रहा है, या किसी भी अन्य योग, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभार्य लाभांश, नहीं किया जा रहा नहीं, भुगतान के समय में, जब तक कि वह खुद, एक एजेंट के रूप में किसी भी आयकर उस पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है करेगा बल में दरों पर आयकर उस पर घटा:

इस उप - धारा में कुछ भी नहीं (1) के भुगतान के लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति उपधारा के परन्तुक के अधीन होंगी, जिनके संबंध में लेन - देन के पाठ्यक्रम में किए गए किसी भी भुगतान के लिए लागू नहीं होगी अनुभाग 163 के एक एजेंट होने के लिए नहीं पेयी.

1 [आगे प्रदान की कोई भी राशि से आयकर की कटौती, सिर "पूंजीगत लाभ" एक भारतीय कंपनी न ही एक कंपनी न तो है, जो एक compdny के लिए भुगतान अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों, के अलावा अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित तहत आय प्रभार्य जा रहा है घोषणा और भारत के भीतर लाभांश के भुगतान के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है, जो के खंड (क) के प्रावधानों के अनुसार गणना की ऐसी राशि पर आयकर की राशि के बराबर राशि की होगी धारा 115 .]

(2) एक अनिवासी को (प्रतिभूतियों, लाभांश और वेतन पर ब्याज सहित हित के अलावा अन्य) इस अधिनियम के तहत किसी भी तरह के योग प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ऐसी राशि के पूरे के मामले में आय प्रभार्य नहीं होगा कोई समझता है कि कहां प्राप्तकर्ता, वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा, यह निर्धारित करने के लिए आयकर अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं, तो प्रभार्य, और इस तरह के दृढ़ संकल्प पर इस तरह की राशि का उचित अनुपात, टैक्स (1) केवल पर उप - धारा के तहत कटौती की जाएगी इसलिए प्रभार्य है जो योग के उस अनुपात.

(3) उप - धारा के तहत बनाए गए नियमों के अधीन (5), किसी भी ब्याज या आयकर उप - धारा के तहत कटौती की जानी है जिस पर अन्य राशि प्राप्त करने के हकदार किसी भी व्यक्ति (1) निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकता है कि उप - धारा के तहत कर की कटौती के बिना इस तरह के ब्याज या अन्य राशि प्राप्त करने के लिए, और किसी भी तरह के प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, जहां उसे अधिकृत प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आयकर अधिकारी को इस तरह के ब्याज या अन्य राशि के भुगतान के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति इस तरह के प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है जिस व्यक्ति के लिए इतने लंबे समय के प्रमाणपत्र बल में है, के रूप में उप - धारा के तहत कर उस पर कटौती के बिना इस तरह के ब्याज या अन्य राशि का भुगतान करेगा (1).

समाप्ति की ऐसी अवधि ओ.टी. से पहले यह आयकर अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है तो (4) उप - धारा के तहत दी गई एक प्रमाण पत्र (3) ऐसे रद्द तक, उसमें निर्धारित अवधि की समाप्ति तक लागू रहेगा या जाएगा.

(5) बोर्ड, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्धारिती और राजस्व के हितों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं, नियमों में जो मामलों को निर्दिष्ट कर, और किन परिस्थितियों में, एक आवेदन के अनुदान के लिए किया जा सकता है उप - धारा के तहत एक प्रमाण पत्र (3) और जो इस तरह के प्रमाण पत्र के अधीन शर्तों दी और उससे संबंधित अन्य सभी मामलों के लिए प्रदान किया जा सकता.

 

1 वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा डाला 1975/01/04.

 

 

[1974 वित्त अधिनियम, 1975 के द्वारा और वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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