आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 194थ

माल के क्रय के लिए कतिपय राशि के संदाय पर स्रोत पर कर की कटौती

धारा

धारा संख्या

194थ

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2021

माल के क्रय के लिए कतिपय राशि के संदाय पर स्रोत पर कर की कटौती

माल के क्रय के लिए कतिपय राशि के संदाय पर स्रोत पर कर की कटौती

1[माल के क्रय के लिए कतिपय राशि के संदाय पर स्रोत पर कर की कटौती

194थ. (1) कोई व्यक्ति, जो क्रेता है और किसी निवासी (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् विक्रेता कहा गया है) को किसी पूर्ववर्ष में ऐसे किन्हीं मालों के, जिनका मूल्य या ऐसे मूल्य का योग पचास लाख रुपय से अधिक है, क्रय के लिए किसी राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी राशि को विक्रेता के खाते में जमा किए जाने के समय या किसी अन्य पद्धति से उसके संदाय के समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पचास लाख रुपए से अधिक की राशि पर उसके 0.1 प्रतिशत के बराबर की रकम की आय-कर के रूप में कटौती करेगा।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "क्रेता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी उस वित्तीय वर्ष से, जिसमें किन्हीं मालों का विक्रय किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या उसके द्वारा किए गए कारबार से आवर्त दस करोड़ रुपए से अधिक है और जो ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस प्रयोजन हेतु ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विनिर्दिष्ट करे।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई राशि, किसी खाते में जमा की जाती है, चाहे वह खाता ऐसी आय का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति की खाता बहियों में "उचंत खाता" या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, वहां इस प्रकार जमा की गई आय को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के खाते में जमा की गई आय के रूप में समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

(3) यदि इस धारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रत्येक दिशानिर्देश, उसे जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा तथा वह आय-कर प्राधिकारियों और कर की कटौती करने के लिए दायी व्यक्ति कर आबद्धकर होगा।

(5) इस धारा के उपबंध ऐसे किसी संव्यवहार को लागू नहीं होंगे,—

(क) जिसके संबंध में इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन कर कटौती योग्य है; और

(ख) जिसके संबंध में धारा 206ग के उपबंधों के अधीन कर संग्रहणीय है और जो ऐसे किसी संव्यवहार से भिन्न है, जिसे धारा 206ग की उपधारा (1ज) लागू होती है।]

 

 

1. वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा 1.7.2021 से अंत:स्थापित ।

 

 

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित रूप में]

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