आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 194ठखक

किसी कारबार न्यास की यूनिटों से कतिपय आय

धारा

धारा संख्या

194ठखक

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2018

किसी कारबार न्यास की यूनिटों से कतिपय आय

किसी कारबार न्यास की यूनिटों से कतिपय आय

किसी कारबार न्यास की यूनिटों से कतिपय आय

194ठखक. (1) जहां धारा 115पक में निर्दिष्ट कोर्इ वितरित आय, जो धारा 10 के खंड (23चग) के उपखंड () या खंड (23चगक) में निर्दिष्ट प्रकृति की है, किसी कारबार न्यास द्वारा अपने यूनिट धारक को, जो निवासी है, संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसा संदाय पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद में या चैक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।

(2) जहां, धारा 115पक में निर्दिष्ट कोर्इ वितरित आय, जो धारा 10 के खंड (23चग) के उपखंड () में निर्दिष्ट प्रकृति की है, किसी कारबार न्यास द्वारा अपने यूनिट धारक को, जो अनिवासी, जो कंपनी नहीं है, या कोर्इ विदेशी कंपनी है संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसा संदाय पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर पांच प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।

(3) जहां धारा 115पक में निर्दिष्ट कोर्इ वितरित आय, जो धारा 10 के खंड (23चगक) में निर्दिष्ट प्रकृति की है, किसी कारबार न्यास द्वारा अपने यूनिट धारक को, जो ऐसा अनिवासी है, (जो कंपनी) या कोर्इ विदेशी कंपनी (नहीं हैं), संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसे संदाय को पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इसमें जो भी पूर्वतर हो, उस पर प्रवृत्त दर से आय-कर की कटौती करेगा।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित रूप में]

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