आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 194झ

किराया

धारा

धारा संख्या

194झ

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1999

किराया

किराया
71 [किराया.
72 194-मैं.            कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति या किराए के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को किसी भी आय भुगतान के लिए जिम्मेदार है जो एक हिंदू अविभाजित परिवार, नहीं किया जा रहा, करेगा, आदाता के खाते में इस तरह के आय के ऋण का समय पर या भुगतान के समय उसके नकद या चेक या ड्राफ्ट की समस्या से या जो भी पहले हो किसी अन्य विधि द्वारा, 73 की दर पर [घटा आयकर उस पर
(क) पंद्रह फीसदी पेयी एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार है अगर; और
(ख) अन्य मामलों में प्रतिशत बीस:]
कोई कटौती इस धारा के तहत किया जाएगा बशर्ते कि जहां ऐसी आय की राशि या, जैसा भी मामला हो, श्रेय या भुगतान या उक्त व्यक्ति द्वारा जमा या वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए जाने की संभावना ऐसी आय की राशि का कुल , या, के लिए आदाता के खाते में एक सौ बीस हजार रुपए से अधिक नहीं है.
स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों, के लिए. -
(मैं) "किराए पर" एक साथ फर्नीचर, फिटिंग के साथ, किसी भी पट्टा के तहत, उप पट्टा, किरायेदारी या किसी भी देश या (कारखाने के निर्माण सहित) किसी भी इमारत के उपयोग के लिए किसी भी अन्य समझौता या व्यवस्था कहा जाता है, भी नाम से किसी भी भुगतान का मतलब है, और ऐसे भवन आदाता के स्वामित्व में है या नहीं, जमीन लगाव बहां,;
(Ii) किसी आय ऐसी आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के खाते की किताबों में, इस तरह के जमा करने के लिए इस तरह की आय की क्रेडिट होना समझा जाएगा, "सस्पेंस अकाउंट" बुलाया जाए या किसी अन्य नाम से, किसी भी खाते में जमा किया जाता है, जहां पेयी और इस धारा के प्रावधानों के खाते तदनुसार लागू होते हैं.] होगा


  

 

७१.वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा डाला 1994/01/06.
जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
                        नियम 37 और पर्चा नग 13, 15AA, 16A और 26J देखें.
73 वित्त अधिनियम, 1995 से प्रभावी द्वारा: "फीसदी बीस की दर से आयकर उस पर घटा" के लिए एवजी 1995/01/07.
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