लाटरी टिकटों के विक्रय पर कमीशन आदि
लाटरी टिकटों के विक्रय पर कमीशन आदि
194छ. (1) कोर्इ व्यक्ति, जो किसी ऐसे व्यक्ति को, जो लाटरी टिकटों का स्टाक, वितरण, क्रय या विक्रय करता है या जिसने लाटरी टिकटों का स्टाक, वितरण, क्रय या विक्रय किया है, ऐसे टिकटों पर कमीशन, पारिश्रमिक या इनाम के रूप में (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) पंद्रह हजार रुपए से अधिक रकम की कोर्इ आय, 1 अक्तूबर, 1991 को या उसके पश्चात्, संदत्त करने के लिए दायी है, पाने वाले के खाते में ऐसी आय को जमा करते समय या नकद या चैक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य रीति से उसका भुगतान करते समय, इनमें से जो भी पहले हो, उस पर पांच प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।
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(3) [***]
स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां कोर्इ आय, ऐसी आय का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति की लेखा बहियों में किसी खाते में, चाहे वह "उचंत खाते" के नाम से ज्ञात हो या किसी अन्य नाम से, जमा की जाती है, वहां ऐसी राशि को जमा किया जाना, पाने वाले के खाते में, ऐसी आय का जमा किया जाना समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे।
[वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित रूप में]

