आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 194छ

लाटरी टिकटों के विक्रय पर कमीशन आदि

धारा

धारा संख्या

194छ

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1995

लाटरी टिकटों के विक्रय पर कमीशन आदि

लाटरी टिकटों के विक्रय पर कमीशन आदि
74 [आयोग, आदि, लॉटरी टिकट की बिक्री पर. 75
194G.    76 [(1)] है या कमीशन के माध्यम से, किसी भी आय लॉटरी टिकट खरीदने या बेचने, वितरण, संग्रहण किया गया है जो किसी भी व्यक्ति, के लिए अक्टूबर, 1991 के 1 दिन या उसके बाद, भुगतान के लिए जिम्मेदार है, जो किसी भी व्यक्ति को, एक हजार रुपए से अधिक की राशि में इस तरह के टिकटों पर पारिश्रमिक या (बुलाया भी नाम से) पुरस्कार करेगा, आदाता के खाते में या नकद या मुद्दे से इस तरह के आय के भुगतान के समय में इस तरह के आय के ऋण का समय पर एक चेक या ड्राफ्ट या जो भी पहले हो किसी अन्य विधि द्वारा की, दस प्रतिशत की दर से आयकर उस पर काट लेते हैं.
77 [(2) मूल्यांकन अधिकारी है या लॉटरी टिकट, संग्रहण, वितरण, खरीद या बेच दिया गया है, जो किसी भी व्यक्ति की कुल आय किसी भी कम दर पर आयकर की कटौती या आयकर की कोई कटौती को सही ठहराते हैं कि संतुष्ट कहां है जैसा भी मामला हो,, मूल्यांकन अधिकारी, एक आवेदन पर होगा 78 इस संबंध में ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाई गई, उसे करने के लिए उपयुक्त हो सकता है के रूप में इस तरह के प्रमाण पत्र दे.
(3) ऐसे किसी प्रमाणपत्र दिया जाता है, के लिए भेजा आय भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह के प्रमाण पत्र निर्धारण अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया है जब तक उप - धारा (1) में, इस तरह के प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट दरों पर आयकर घटा या जाएगा जैसा भी मामला हो, कोई कर काट लेते हैं.]
स्पष्टीकरण के लिए ऐसी आय का भुगतान करने के लिए "सुप्रीम खाता" बुलाया जाए या किसी अन्य नाम से, उत्तरदायी व्यक्ति के खाते की किताबों में किसी भी आय, किसी भी खाते में जमा किया जाता है, जहां इस खंड के प्रयोजनों के लिए, इस तरह के क्रेडिट समझा जाएगा आदाता के खाते में ऐसी आय की क्रेडिट हो सकता है और इस धारा के प्रावधानों के हिसाब से लागू होंगे.]

 

74 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1991/01/10.
७५.नियम 30, 31, और 37 और पर्चा नग 16A और 26 देखें.
७६.वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी से renumbered 1992/01/06.
77 डाला, Ibid.
७८.नियम 28 (4) और फार्म सं 13D.

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